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दिव्यांगता भत्ता (सोशल वेलफ़ेयर निदेशालय की योजना), अंडमान और निकोबार

₹2,500 महीना। किसे: दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, बेरोज़गार हो।

स्टेटस: चल रही है। 1 अप्रैल 2018 से लागू अमेंडमेंट की रकम ₹2,500 है। डिपार्टमेंट की "Services" पीडीएफ़ और 19 जून 2024 की प्रेस नोट, दोनों में दिव्यांगजन को ₹2,500 महीना लिखा है। 2015, 2018 और 2013 के नोटिफ़िकेशन स्कैन थे, जिन्हें हमने आँख से पढ़ा; इनका आपसी रिश्ता थोड़ा उलझा है। 2025-26 का कोई ऑर्डर हमने नहीं देखा। 2 नवंबर 2026 को देखा।

क्या मिलता है

₹2,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने बैंक खाते के ज़रिये, मंज़ूरी के अगले महीने से

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • दिव्यांगता 40% या ज़्यादा। एक महीने या उससे बड़ी उम्र का कोई भी चलता है
  • बेरोज़गार हो। योजना बेरोज़गार दिव्यांगजन के लिए है, और नौकरी मिलने पर भत्ता बंद हो जाता है

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • नौकरी मिल जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • द्वीपों के परमानेंट रेज़िडेंट हों (लोकल सर्टिफ़िकेट या आइलैंडर आइडेंटिटी कार्ड), या आवेदन के समय वहाँ 10 साल से ज़्यादा से रह रहे हों (नहीं तो तहसीलदार का सर्टिफ़िकेट)। हमारा फ़ॉर्म यह नहीं पूछता

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: तय फ़ॉर्म में पोर्ट ब्लेयर, फ़रारगंज, रंगत, दिगलीपुर और कार निकोबार के CDPO दफ़्तरों में। फ़ॉर्म सोशल वेलफ़ेयर डायरेक्टरेट, पोर्ट ब्लेयर और CDPO के सब-डिवीज़नल दफ़्तरों में मुफ़्त मिलता है
  • हेल्पलाइन: 03192 233356 (सोशल वेलफ़ेयर निदेशालय)
  • फ़ीस: स्कीम के मुताबिक़ आवेदन का फ़ॉर्म मुफ़्त मिलता है (डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर पोर्ट ब्लेयर और CDPO के सब-डिवीज़नल दफ़्तरों में)।

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • रहने का सबूत: लोकल सर्टिफ़िकेट या आइलैंडर आइडेंटिटी कार्ड। ये दोनों न हों तो उस तहसील के तहसीलदार का सर्टिफ़िकेट कि आप कम से कम 10 साल से A&N में रहते हैं
  • डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट (स्कीम में लिखा है कि वह हर 5 साल में रिन्यू होना चाहिए)। आवेदन के फ़ॉर्मेट में काग़ज़ों की लिस्ट हमें नहीं मिली

आवेदन के बाद

शिकायत

  • हमें इसकी शिकायत का अलग पेज नहीं मिला। डिपार्टमेंट का पता डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर, गोलघर, पोर्ट ब्लेयर 744101 और फ़ोन 03192 233356 है (डिपार्टमेंट के होम पेज के मुताबिक़)।

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • भत्ते पाने वाले को पता या नौकरी की हालत बदलने पर डायरेक्टर ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर को बताना ज़रूरी है (क्लॉज़ 11)। नौकरी मिल जाए तो भत्ता रुक जाता है (क्लॉज़ 9)। डिसेबिलिटी सर्टिफ़िकेट हर 5 साल में रिन्यू होना चाहिए (क्लॉज़ 12)।
  • पेंशन या भत्ता चालू रखने के लिए साल में एक बार लाइफ़ सर्टिफ़िकेट देना होता है (डिपार्टमेंट की प्रेस नोट, जून 2024)। फ़ॉर्मेट आँगनवाड़ी वर्कर और CDPO दफ़्तरों में मिलता है। उसे पास के आँगनवाड़ी वर्कर के सामने दस्तख़त करके उसी को सौंपना होता है। बिस्तर पर पड़े या चल न पाने वालों के लिए डिपार्टमेंट का आदमी घर से ले जा सकता है। 2024 की आख़िरी तारीख़ 15 जुलाई 2024 थी, और उसके बाद सर्टिफ़िकेट न मिलने पर पेंशन रोकने की बात लिखी है। आगे के सालों की तारीख़ हमें नहीं मिली।

छूटा हुआ पैसा

  • 2015 की स्कीम के मुताबिक़ भत्ता मंज़ूरी वाले महीने के अगले महीने से देय होता है, यानी आवेदन की तारीख़ से पीछे का पैसा लिखा नहीं है। पेमेंट बैंक अकाउंट से हर महीने होता है। अगर दिव्यांग व्यक्ति की मौत हो जाए तो उस दौरान की न मिली रकम ख़त्म हो जाती है।

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट हर 5 साल में रिन्यू कराना होता है। आवेदन की जाँच मुख्य सेविका और CDPO करते हैं, और डायरेक्टर (सोशल वेलफ़ेयर) स्क्रीनिंग कमेटी की सिफ़ारिश पर मंज़ूर करते हैं
  • हर साल लाइफ़ सर्टिफ़िकेट देना होता है, पास की आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के सामने दस्तख़त करके। न दें तो भत्ता बंद हो जाता है

और ज़रूरी बातें

  • इस भत्ते के लिए कमाई की कोई हद नहीं है
  • ₹2,500 की रकम 1 अप्रैल 2018 के अमेंडमेंट से लागू है। उससे पहले ₹2,000 महीना थी
  • सोशल वेलफ़ेयर डायरेक्टरेट, गोलघर, पोर्ट ब्लेयर 744101; फ़ोन 03192 233356

क्या बदला

  • 1 अप्रैल 2018: भत्ता ₹2,000 से बढ़कर ₹2,500 महीना हुआ (2018 का संशोधन, 1 अप्रैल 2018 से लागू)। (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. The Andaman and Nicobar Islands Disability Allowances Scheme, 2015 (notification, signed by the Director (Social Welfare); eligibility, application, payment, cancellation)
    Directorate of Social Welfare, Andaman & Nicobar Administration
  2. Press Note on life certificates for all pensions of the Directorate of Social Welfare, A&N Administration (19 June 2024, date corrected by hand from May)
    Directorate of Social Welfare, Andaman & Nicobar Administration, 19 जून 2024
  3. The A&N Islands Disability Allowance (Amendment) Scheme, 2018 (notification, in force from 1 April 2018); the same pdf also holds the 2015 scheme, the 2013 amendment and covering letters
    Directorate of Social Welfare, Andaman & Nicobar Administration, 17 अप्रैल 2018
  4. Social Welfare, Andaman and Nicobar Islands: department home page (UT SCHEMES menu, contact block)
    Directorate of Social Welfare, Andaman & Nicobar Administration

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।