मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना (CMAAY): परिवार को साल में ₹5 लाख तक मुफ़्त इलाज, अरुणाचल प्रदेश
₹5 लाख तक कैशलेस इलाज हर साल, पूरे परिवार का (फ़ैमिली फ़्लोटर), पैनल वाले सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में। किसे: परिवार इन चार ग्रुप में से किसी एक में आए: (1) अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (APST) के लोग; (2) चांगलांग, लोहित और नामसाई ज़िलों के वे परिवार जो APST नहीं हैं, पर उनके पास अरुणाचल सरकार का रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट (RC) है; (3) राज्य सरकार के रेगुलर कर्मचारी और पेंशनर, और उन पर निर्भर परिवार के लोग; (4) राज्य से मान्यता प्राप्त पत्रकार (APUWJ या अरुणाचल प्रेस क्लब में रजिस्टर्ड)।
स्टेटस: योजना का अपना पोर्टल (cmaay.arunachal.gov.in, 2 नवंबर 2026 को देखा) चालू है: उस पर 18 सितंबर 2026 के मेंटेनेंस का नोटिस, मार्च-अप्रैल 2026 के टेंडर, और हक़दार परिवारों की गिनती 6,91,286 दिखती है। योजना बनाने वाला सरकारी ऑर्डर और शुरू होने की तारीख़ हमें नहीं मिली। FAQ का पन्ना बिना तारीख़ का है और शुरुआती दिनों का लगता है। हक़दार कौन है, यह "Criteria" पन्ने से लिया है।
क्या मिलता है
₹5 लाख तक कैशलेस इलाज हर साल, पूरे परिवार का (फ़ैमिली फ़्लोटर), पैनल वाले सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में (सोर्स)
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- परिवार इन चार ग्रुप में से किसी एक में आए: (1) अरुणाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजाति (APST) के लोग; (2) चांगलांग, लोहित और नामसाई ज़िलों के वे परिवार जो APST नहीं हैं, पर उनके पास अरुणाचल सरकार का रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट (RC) है; (3) राज्य सरकार के रेगुलर कर्मचारी और पेंशनर, और उन पर निर्भर परिवार के लोग; (4) राज्य से मान्यता प्राप्त पत्रकार (APUWJ या अरुणाचल प्रेस क्लब में रजिस्टर्ड)। हमारा फ़ॉर्म सिर्फ़ ST परिवार और सरकारी नौकरी वाले परिवार पहचानता है
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- अगर आप APST हैं, तो ट्राइब सर्टिफ़िकेट अरुणाचल सरकार का हो। चांगलांग, लोहित और नामसाई ज़िलों के गैर-APST परिवारों के लिए अरुणाचल सरकार का रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट (RC) चाहिए। हमारे फ़ॉर्म में न ज़िला है, न यह कि ST कौन-से राज्य का है (यहाँ देखें: cmaay.arunachal.gov.in)
- राज्य सरकार के रेगुलर कर्मचारी और पेंशनर हक़दार हैं, पर केंद्र सरकार और PSU के कर्मचारी नहीं। हमारा फ़ॉर्म दोनों को एक ही "सरकारी नौकरी" मानता है (यहाँ देखें: cmaay.arunachal.gov.in)
- पत्रकारों के लिए APUWJ या अरुणाचल प्रेस क्लब से मिला एक्रीडिटेशन सर्टिफ़िकेट चाहिए (यहाँ देखें: cmaay.arunachal.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: cmaay.arunachal.gov.in
- ऑफ़लाइन: पैनल वाले अस्पताल का CMAAY किओस्क, हर ज़िले में रजिस्ट्रेशन का एक किओस्क, या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC)
- स्टेटस: cmaay.arunachal.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800 233 5558 / 08956048405 / 9402914555
- फ़ीस: FAQ के मुताबिक़ एनरोलमेंट बिल्कुल मुफ़्त है, और इलाज के लिए कोई अलग ख़र्च परिवार को नहीं देना होता
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- APST परिवार: सरकार का जारी किया ट्राइब सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, परिवार की जानकारी (फ़ैमिली ट्री सर्टिफ़िकेट या राशन कार्ड)
- राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर: सरकारी कर्मचारी ID कार्ड या PPO (पेंशनर के लिए), आधार कार्ड, परिवार की जानकारी। FAQ में DDO या HOO से साइन कराया हुआ फ़ैमिली डिक्लेरेशन फ़ॉर्म भी लिखा है
- चांगलांग, लोहित और नामसाई के ग़ैर-APST परमानेंट रेज़िडेंट: सरकार का जारी किया रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट (RC), आधार कार्ड, परिवार की जानकारी
- राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकार: APUWJ या APC का एक्रेडिटेशन सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, परिवार की जानकारी
आवेदन के बाद
शिकायत
- पोर्टल पर लिखा है कि शिकायत कमेटी (राज्य और ज़िला लेवल) इलाज में गड़बड़ी, अस्पतालों की नकद वसूली और सपोर्ट एजेंसियों की कमी की जाँच करके मामला सुलझाती है। पोर्टल पर टोल-फ़्री 1800 233 5558 छपा है (cmaay.arunachal.gov.in)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- FAQ के मुताबिक़ पिछली स्कीम का SMART कार्ड हो, तब भी दोबारा एनरोल होना पड़ता है। पुराना कार्ड अब मान्य नहीं है
स्टेटस का मतलब
- FAQ के मुताबिक़ एनरोलमेंट के बाद e-कार्ड डाउनलोड करके निकाला जा सकता है। इलाज एनरोलमेंट पूरा होने के बाद ही शुरू होता है, और एम्पैनल्ड अस्पताल का आरोग्यमित्र मदद करता है
अरुणाचल प्रदेश में शिकायत
- अरुणाचल प्रदेश सरकार के CM जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है और उसका हाल रियल टाइम में देखा जा सकता है। (cmejansunwai.arunachal.gov.in)
- अरुणाचल प्रदेश सरकार के CM जनसुनवाई पोर्टल पर मदद के लिए हेल्पलाइन 1076 दी है। (cmejansunwai.arunachal.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- FAQ के मुताबिक़ इलाज के लिए परिवार को कोई अलग ख़र्च नहीं देना होता। अस्पताल नकद पैसा ले, तो शिकायत कमेटी ऐसी शिकायतों की जाँच करती है
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- पहले रजिस्ट्रेशन (एनरोलमेंट) कराना पड़ता है। यह मुफ़्त है। योजना से पहले वाला पुराना SMART कार्ड अब नहीं चलता
- APST के लिए डॉक्यूमेंट: अरुणाचल सरकार का ट्राइब सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, और परिवार की जानकारी (फ़ैमिली ट्री सर्टिफ़िकेट या राशन कार्ड)
- राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर के लिए डॉक्यूमेंट: कर्मचारी का ID कार्ड या पेंशनर का PPO, आधार कार्ड, और परिवार की जानकारी (फ़ैमिली ट्री सर्टिफ़िकेट या राशन कार्ड)
- FAQ के मुताबिक़ राज्य सरकार के कर्मचारी को DDO या HOO से साइन कराया परिवार का डिक्लेरेशन फ़ॉर्म भी देना होता है
- चांगलांग, लोहित और नामसाई के गैर-APST परिवार के लिए डॉक्यूमेंट: अरुणाचल सरकार का रेज़िडेंट सर्टिफ़िकेट (RC), आधार कार्ड, और परिवार की जानकारी
- पत्रकार के लिए डॉक्यूमेंट: APUWJ या प्रेस क्लब का एक्रीडिटेशन सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, और परिवार की जानकारी
- इलाज के लिए सरकारी अस्पताल (PHC, CHC, ज़िला अस्पताल वग़ैरह) का रेफ़रल ज़रूरी है। राज्य के बाहर तैनात राज्य सरकार के कर्मचारी और राज्य के बाहर पढ़ रहे स्टूडेंट को यह छूट है। इमरजेंसी में रेफ़रल नहीं लगता
और ज़रूरी बातें
- ₹5 लाख में छोटे-मझोले (सेकेंडरी) इलाज की हद ₹1 लाख और बड़े (टर्शियरी) इलाज की हद ₹4 लाख है, हर परिवार के लिए साल में
- योजना में कोई उम्र की हद नहीं है
- पहले से चल रही बीमारियाँ रजिस्ट्रेशन के पहले दिन से कवर हैं
- इलाज का कोई हिस्सा सीधे मरीज़ को वापस (रीइंबर्स) नहीं मिलता। इलाज कैशलेस होता है
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।