बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना (पढ़ाई के लिए ₹4 लाख तक का लोन)
₹4 लाख · तक का एजुकेशन लोन (अधिकतम रकम)। किसे: 12वीं के बाद के कोर्स (डिप्लोमा/ITI, ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन) में दाख़िला मिल गया हो या चुनाव हो गया हो, आवेदन की तारीख़ को उम्र 25 साल तक।
स्टेटस: अक्टूबर 2025 की नई गाइडलाइन और 17 अक्टूबर 2025 का पत्र पोर्टल पर चालू हैं। 4 अक्टूबर 2025 का संकल्प 3239 ख़ुद नहीं मिला। 2 नवंबर 2026 को देखा।
क्या मिलता है
₹4 लाख · तक का एजुकेशन लोन (अधिकतम रकम) (सोर्स)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- 12वीं के बाद के कोर्स (डिप्लोमा/ITI, ग्रेजुएशन या पोस्टग्रेजुएशन) में दाख़िला मिल गया हो या चुनाव हो गया हो
- आवेदन की तारीख़ को उम्र 25 साल तक। पोस्टग्रेजुएट कोर्स में (जिसमें डिग्री के बाद दाख़िला मिलता है) 30 साल तक
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- उम्र 25 साल से ऊपर जाए (पोस्टग्रेजुएट कोर्स में 30 साल)
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- 12वीं बिहार या बिहार की सीमा से लगे राज्य से पास की हो (पॉलीटेक्निक कोर्स के लिए 10वीं) (यहाँ देखें: 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in)
- कोर्स मान्यता प्राप्त हो। कोर्स की लिस्ट अभी पढ़ी नहीं गई। (यहाँ देखें: 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in)
- इसी लेवल की डिग्री पहले से न हो (MBA की छूट है, और साइंस, आर्ट्स या कॉमर्स की डिग्री के बाद MCA की भी) (यहाँ देखें: 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in
- ऑफ़लाइन: अपने ज़िले का DRCC। SMS या ईमेल पर बताई तारीख़ को फ़ॉर्म और डॉक्यूमेंट लेकर जाएँ
- स्टेटस: 7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- आवेदन करने वाले और को-एप्लिकेंट का आधार कार्ड
- मैट्रिक, +2 (पॉलिटेक्निक के लिए 10वीं) और आख़िरी पास किए एग्ज़ाम का अंक-पत्र और सर्टिफ़िकेट
- मिली हुई स्कॉलरशिप या मुफ़्त पढ़ाई का सर्टिफ़िकेट (हो तो)
- आवेदन करने वाले की बैंक पासबुक की कॉपी, जिसमें ब्रांच का नाम, खाता नंबर और IFSC हो
- इंस्टीट्यूट में एडमिशन का सर्टिफ़िकेट, जिसमें कोर्स का समय हो (बिहार से बाहर के इंस्टीट्यूट के लिए कोर्स की जानकारी)
- इंस्टीट्यूट से मिला कोर्स की फ़ीस का ब्योरा
- आवेदन करने वाले और को-एप्लिकेंट (माता, पिता, पति या ख़ून के रिश्ते का अभिभावक) के दो-दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- निवास का सबूत: रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट (आवासीय प्रमाण पत्र), बैंक पासबुक का पहला पेज (पता साफ़ लिखा हो), बिजली या टेलीफ़ोन बिल, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर ID में से कोई एक
- ये सब ख़ुद के दस्तख़त वाली फ़ोटोकॉपी में, ज़िला निबंधन एवं परामर्श केंद्र पर अपने हस्ताक्षर वाले फ़ॉर्म के साथ जमा होते हैं
आवेदन के बाद
शिकायत
- गाइडलाइन के मुताबिक़ हर ज़िला निबंधन एवं परामर्श केंद्र के गेट के पास एक हेल्प डेस्क है, जो आवेदन करने वालों की मदद और सवालों के जवाब देती है। मुख्यालय में बना कॉल सेंटर भी पूछताछ के लिए है। पोर्टल पर “Feedback and Grievance” मेन्यू भी है। कॉल सेंटर का टोल-फ़्री नंबर हमें नहीं मिला (7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- नई गाइडलाइन में लोन ब्याज-मुक्त है। जिन्होंने पहले से शिक्षा लोन लिया है या चुका रहे हैं, उन्हें बची रकम (बिना ब्याज) लौटानी है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद एक साल तक की मोहलत है
स्टेटस का मतलब
- आवेदन से जुड़ी हर स्तर की कार्रवाई की जानकारी आवेदन करने वाले को SMS, ई-मेल और वेब पोर्टल से दी जाएगी (गाइडलाइन के मुताबिक़) (7nishchay-yuvaupmission.bihar.gov.in)
बिहार में शिकायत
- बिहार लोक शिकायत निवारण पोर्टल के मुताबिक़ शिकायत (परिवाद) दर्ज करने और उसका स्टेटस जानने के लिए टोल फ़्री 1800 345 6284 पर रोज़ सुबह 9:30 से शाम 6:30 बजे तक कॉल करें। (lokshikayat.bihar.gov.in)
- इसी पोर्टल पर शिकायत की पहली और दूसरी अपील दर्ज करने का ऑप्शन भी है। (lokshikayat.bihar.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- पोर्टल पर कॉलेजों के लिए नोटिस है: MNSSBY नाम से जुड़ा कोई भी ई-मेल या मैसेज, जैसे noreply@mnssby.in, पूरी तरह फ़र्ज़ी है। उसे अनदेखा करें, जवाब न दें और राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (spmubscc@bihar.gov.in) को बताएँ। शिक्षा डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट्स को ऐसा कोई मेल या मैसेज नहीं भेजता
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- पोर्टल या ऐप पर फ़ॉर्म भरने के बाद अपने ज़िले के DRCC (डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर) में डॉक्यूमेंट की जाँच कराएँ
- लोन कोर्स चलने तक किस्तों में इंस्टीट्यूट को जाता है। कोर्स छोड़ने पर बाक़ी लोन बंद हो जाता है।
क्या बदला
- 17 अक्टूबर 2025: नई गाइडलाइन (SPMU के 17 अक्टूबर 2025 के पत्र संख्या 355 से भेजी गई) के मुताबिक़ ₹4 लाख तक का लोन सब आवेदन करने वालों को ब्याज-मुक्त मिलेगा। यह 28 मार्च 2018 के संकल्प 617 की कंडिका 8 को बदलती है। तारीख़ पत्र की है (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।