बुज़ुर्गों की पेंशन (ओल्ड एज पेंशन), चंडीगढ़
₹1,000 महीना। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा, परिवार की कमाई साल में ₹1.5 लाख तक।
स्टेटस: चंडीगढ़ के सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट के अपने स्कीम पेज पर ₹1,000 महीना लिखा है और "Apply" बटन है। पेज पर कोई तारीख़ नहीं है और रकम का कोई ऑर्डर नहीं मिला। एक अख़बार की ख़बर के मुताबिक़ संसद के जवाब में रकम इससे ज़्यादा बताई गई है, पर वह जवाब हमारे सामने खुला नहीं, इसलिए यहाँ डिपार्टमेंट के पेज की रकम है। ताज़ा रकम पक्की मत मानिए। 2 नवंबर 2026 को देखा।
क्या मिलता है
₹1,000 महीना (सोर्स)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- उम्र 60 साल या ज़्यादा
- परिवार की कमाई साल में ₹1.5 लाख तक। पेज की लाइन में "महीने की" और "सालाना" दोनों शब्द हैं, हमने इसे सालाना माना है
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार की कमाई साल में ₹1.5 लाख से ऊपर जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- चंडीगढ़ में 3 साल से ज़्यादा से रह रहे हों। हमारा फ़ॉर्म सिर्फ़ यह पूछता है कि आप किस राज्य या UT में रहते हैं। रहने का सबूत (वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल वग़ैरह) देना होता है (यहाँ देखें: chdsw.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: chdservices.gov.in
- स्टेटस: chdsw.gov.in
- हेल्पलाइन: 0172-2700372 (समाज कल्याण विभाग)। महिला और बाल हेल्पलाइन: 181
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
- तीन साल रहने का सबूत: वोटर कार्ड, राशन कार्ड, बिजली का बिल वग़ैरह
- आधार कार्ड और मोबाइल नंबर
- दस्तख़त किया हुआ सेल्फ़-अंडरटेकिंग, फ़ोटो पर क्रॉस दस्तख़त के साथ। फ़ॉर्म के मुताबिक़ क्रॉस दस्तख़त वाली फ़ोटो और अंडरटेकिंग के बिना आवेदन रद्द हो जाता है
- उम्र का सबूत: जन्म सर्टिफ़िकेट (नगर निगम या रजिस्ट्रार का), स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट, पासपोर्ट, PAN कार्ड, PMO (सेक्टर 16 या 32 का सरकारी अस्पताल) या सरकारी डिस्पेंसरी का उम्र का सर्टिफ़िकेट, या सीनियर सिटीज़न कार्ड (फ़ॉर्म की लिस्ट के मुताबिक़)
- तहसीलदार (रेवेन्यू) का सर्टिफ़िकेट: चंडीगढ़ में कितने साल से रह रहे हैं और परिवार की महीने की कमाई कितनी है (फ़ॉर्म का हिस्सा)। उम्र PMO तय करे तभी PMO का सर्टिफ़िकेट लगता है
- सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम का आधार कंसेंट फ़ॉर्म (फ़ॉर्म का तीसरा पेज)
- ऑरिजिनल डॉक्यूमेंट सम्पर्क सेंटर पर ले जाकर दिखाने होते हैं। वहीं उनकी जाँच और स्कैनिंग होती है
आवेदन के बाद
शिकायत
- डिपार्टमेंट के होम पेज पर "Lodge Your Grievances" का लिंक है, जो सरकार की शिकायत साइट pgportal.gov.in पर जाता है (pgportal.gov.in)
- डिपार्टमेंट का दफ़्तर: सेक्टर-17C, टाउन हॉल बिल्डिंग, तीसरी मंज़िल। फ़ोन 0172-2700372 (स्कीम के पेज पर यही छपा है)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- आधार कंसेंट फ़ॉर्म के मुताबिक़ आपका आधार पेंशन के रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है और पेंशन की पहचान और पेमेंट में इस्तेमाल होता है
- डिपार्टमेंट की साइट पर "Social Security Pension Life Certificate" नाम का पेज है, जो मोबाइल नंबर माँगता है। पेज पर यह नहीं लिखा कि लाइफ़ सर्टिफ़िकेट कब और किसे देना है
स्टेटस का मतलब
- डिपार्टमेंट के "Know your pension status" पेज पर पेंशन पाने वालों की महीने-वार लिस्ट और "Aadhaar Inactive Beneficiaries" की लिस्ट लगी हैं। उनमें नाम होते हैं, इसलिए हमने उन्हें खोला नहीं। पेज यह नहीं बताता कि "Aadhaar Inactive" का क्या मतलब है और पेंशन पर क्या असर पड़ता है (chdsw.gov.in)
चंडीगढ़ में शिकायत
- चंडीगढ़ प्रशासन का शिकायत पोर्टल 'LokSamadhan' (loksamadhan.chd.gov.in) है। (loksamadhan.chd.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 3 साल के रहने का सबूत, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर (सब की सेल्फ़-अटैस्टेड फ़ोटोकॉपी)
और ज़रूरी बातें
- पेज पर रकम हर उम्र के लिए एक ही है (80 साल पर ज़्यादा रकम नहीं लिखी)
- पेज यह नहीं बताता कि केंद्र की NSAP पेंशन का हिस्सा इसके ऊपर से मिलता है या इसके अंदर है। हमने इसे इसी पेंशन के अंदर माना है, इसलिए NSAP का कार्ड अलग से नहीं दिखाते
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
-
Old Age Pension (department scheme page)
-
Application form of Old Age Pension (Chandigarh Social Welfare; Aadhaar consent form on page 3)
-
Department home page (contact numbers, links to schemes and the e-District service)
-
Social Security Pension Life Certificate (department page: a form that asks for a mobile number)
-
Know your pension status (department page: month-wise lists of pensioners and 'Aadhaar Inactive Beneficiaries' lists)