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दिव्यांग पेंशन (विशेष ज़रूरत वाले लोगों को आर्थिक मदद, 2009), दिल्ली

₹2,500 महीना। किसे: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता, जिसका सर्टिफ़िकेट सरकारी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड दे, उम्र 0 से 59 साल (सिटिज़न चार्टर), परिवार की सालाना कमाई, सब सोर्स मिलाकर, ₹1,00,000 से ज़्यादा न हो और 1 और शर्त।

स्टेटस: सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट का स्कीम पेज और सिटिज़न चार्टर यही रक़म चालू बताते हैं। रक़म का ऑर्डर डिपार्टमेंट की साइट पर है: 14 फ़रवरी 2017 का नोटिफ़िकेशन F 41(230)/DSW/FAS/Pen. Enhance/2016-17/30315-325। उसके मुताबिक़ विशेष ज़रूरत वाले लोगों (Persons with Special Needs) को ₹2,500 महीना मिलता है, और परिवार की कमाई सब सोर्स मिलाकर साल में ₹1,00,000 से ज़्यादा न हो। यह नोटिफ़िकेशन वाले महीने से लागू है।

क्या मिलता है

₹2,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: बैंक खाते में (ECS या आधार से AEPS के ज़रिए)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • 40% या ज़्यादा दिव्यांगता, जिसका सर्टिफ़िकेट सरकारी अस्पताल का मेडिकल बोर्ड दे
  • उम्र 0 से 59 साल (सिटिज़न चार्टर)
  • परिवार की सालाना कमाई, सब सोर्स मिलाकर, ₹1,00,000 से ज़्यादा न हो। यहाँ परिवार यानी नाबालिग या बिना शादी वाले के लिए माता-पिता (या क़ानूनी गार्जियन), और शादीशुदा के लिए पति/पत्नी और उस पर पूरी तरह निर्भर नाबालिग या दिव्यांग बड़े बच्चे। फ़ॉर्म में पूरे घर की कमाई पूछी जाती है, इसलिए इससे ऊपर होने पर 'शायद' दिखता है, 'नहीं' नहीं
  • इसी काम के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकाय या किसी और से पेंशन या पैसे की मदद न मिल रही हो

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • उम्र 60 साल पूरी हो जाए (स्कीम पेज: 60 साल के होने पर पेंशन पाने वाले अपने आप ओल्ड एज असिस्टेंस स्कीम में चले जाते हैं)
  • इस परिवार की कमाई साल में ₹1,00,000 से ऊपर जाए
  • कोई दूसरी पेंशन या मदद मिलने लगे

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • आवेदन की तारीख़ से पहले कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हों (यहाँ देखें: socialwelfare.delhi.gov.in)
  • दिव्यांगता इन में से हो: आँखों की रोशनी न होना या कम होना, चलने-फिरने की दिव्यांगता, सुनने में दिक़्क़त, कुष्ठ रोग से ठीक हुए, सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज़्म, मानसिक मंदता या मानसिक बीमारी (फ़ॉर्म नहीं पूछता कि दिव्यांगता किस तरह की है) (यहाँ देखें: socialwelfare.delhi.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • उम्र का सबूत
  • दिल्ली में 5 साल रहने का सबूत
  • अकेले के नाम का बैंक खाता नंबर (नाबालिग के लिए छूट है)
  • सरकारी अस्पताल का विकलांगता सर्टिफ़िकेट
  • एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • कमाई का सेल्फ़ डिक्लेरेशन, पोर्टल पर दिए फ़ॉर्मैट में

आवेदन के बाद

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • पेंशन दिल्ली के उस बैंक खाते में आती है जो अकेले के नाम का और आवेदन करने वाले के आधार से जुड़ा हो (नाबालिग के लिए छूट) (सिटिज़न चार्टर)।
  • ₹2,500 सिर्फ़ उन्हें मिलते हैं जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है और जिन्हें पेंशन आधार पेमेंट ब्रिज से आती है (ऑर्डर, 14 फ़रवरी 2017)।

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

दिल्ली में शिकायत

  • दिल्ली सरकार का शिकायत पोर्टल PGMS है। दिल्ली सरकार के मुताबिक़ यह एक ही पोर्टल दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट से जुड़ा है। (pgms.delhi.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट (दिल्ली सरकार या भारत सरकार के नोटिफ़ाइड अस्पताल का)
  • फ़ॉर्म पर केंद्र या राज्य सरकार के किसी गज़ेटेड ऑफ़िसर, या सांसद/विधायक की सिफ़ारिश चाहिए, और साथ के डॉक्यूमेंट पर उनकी अटेस्टेशन
  • आधार नंबर (या आधार के लिए रजिस्ट्रेशन की रसीद) और बैंक में सिर्फ़ एक नाम का खाता (नाबालिग को इसमें छूट दी जा सकती है)
  • कमाई का सेल्फ़-डिक्लेरेशन, उम्र का सबूत, 5 साल दिल्ली में रहने का सबूत और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

और ज़रूरी बातें

  • स्कीम पेज कहता है कि योजना 'किसी भी उम्र' के दिव्यांग के लिए है, पर यह भी कि 60 साल के होने पर पेंशन पाने वाले अपने आप ओल्ड एज असिस्टेंस स्कीम में चले जाते हैं। सिटिज़न चार्टर 0 से 59 साल लिखता है। इसलिए हमने 59 साल तक गिना है
  • स्कीम पेज पर पैसा 'हर तिमाही' भेजने की बात लिखी है, पर 14 फ़रवरी 2017 के ऑर्डर के मुताबिक़ पैसा हर महीने बैंक खाते में भेजा जाता है। रक़म ₹2,500 महीने की है
  • मंज़ूर होने पर पैसा आवेदन पूरा होने के अगले महीने से मिलता है

क्या बदला

  • 14 फ़रवरी 2017: विशेष ज़रूरत वाले लोगों की रकम ₹1,000 बढ़कर ₹2,500 महीना हुई; परिवार की सारी कमाई की हद ₹1,00,000। यह ऑर्डर 14 फ़रवरी 2017 का है और नोटिफ़िकेशन वाले महीने से लागू है। (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Social Welfare Department: Financial Assistance Schemes (Persons with Special Needs, 2009)
    Department of Social Welfare, GNCT of Delhi
  2. Social Welfare Department: Citizen Charter, Financial Assistance Schemes
    Department of Social Welfare, GNCT of Delhi
  3. Notification: Old Age Assistance Rules 2009 and Financial Assistance to Persons with Special Needs 2009, amendment of quantum and income limit
    Department of Social Welfare and Women & Child Development, Government of NCT of Delhi, 14 फ़रवरी 2017

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।