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बुज़ुर्ग पेंशन (ओल्ड एज असिस्टेंस स्कीम), दिल्ली

₹2,000 महीना। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा, इसी काम के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MCD/NDMC या किसी और से पेंशन या पैसे की मदद न मिल रही हो, आवेदन करने वाले के परिवार की सालाना कमाई, सब सोर्स मिलाकर, ₹1,00,000 से ज़्यादा न हो।

स्टेटस: दिल्ली के सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट का स्कीम पेज (फ़ुटर पर 29 अक्टूबर 2026 का अपडेट) और सिटिज़न चार्टर यही रक़म चालू बताते हैं और ऑनलाइन आवेदन का लिंक देते हैं। रक़म का ऑर्डर डिपार्टमेंट की साइट पर है: 14 फ़रवरी 2017 का नोटिफ़िकेशन F 41(230)/DSW/FAS/Pen. Enhance/2016-17/30315-325। उसके मुताबिक़ 60 से 69 साल को ₹2,000 महीना, 70 साल या ज़्यादा को ₹2,500 महीना, और 60 से 69 साल के SC/ST/अल्पसंख्यक को ₹500 और मिलते हैं। यह नोटिफ़िकेशन वाले महीने से लागू है।

क्या मिलता है

₹2,000 महीना (सोर्स)

  • उम्र 70 साल या ज़्यादा: ₹2,500 महीना
  • ₹2,500 महीना

पैसा कैसे आता है: 60 से 69 साल: ₹2,000, और SC/ST/अल्पसंख्यक को ₹500 ज़्यादा। 70 साल या ज़्यादा: सबको ₹2,500। बैंक खाते में PFMS से, हर महीने। 14 फ़रवरी 2017 के ऑर्डर और सिटिज़न चार्टर में 'हर महीने' लिखा है; स्कीम पेज पर 'हर तिमाही' लिखा है

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • उम्र 60 साल या ज़्यादा
  • इसी काम के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, MCD/NDMC या किसी और से पेंशन या पैसे की मदद न मिल रही हो
  • आवेदन करने वाले के परिवार की सालाना कमाई, सब सोर्स मिलाकर, ₹1,00,000 से ज़्यादा न हो। यहाँ परिवार यानी पति/पत्नी, दिव्यांग बच्चे, बिना शादी वाली या तलाक़शुदा बेटियाँ-बहनें और सिर्फ़ उसी पर निर्भर माता-पिता (सिटिज़न चार्टर में: आवेदन करने वाले और पति/पत्नी)। फ़ॉर्म में पूरे घर की कमाई पूछी जाती है, इसलिए इससे ऊपर होने पर 'शायद' दिखता है, 'नहीं' नहीं

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • कोई दूसरी पेंशन या मदद मिलने लगे
  • इस परिवार की कमाई साल में ₹1,00,000 से ऊपर जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • आवेदन की तारीख़ से पहले कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हों (यहाँ देखें: socialwelfare.delhi.gov.in)
  • गुज़ारे का उनका अपना कोई पक्का सहारा न हो (स्कीम पेज: 'without any adequate means of support'; सिटिज़न चार्टर: बेसहारा बुज़ुर्ग, जिनका ख़र्च उठाने की हालत में कोई नहीं) (यहाँ देखें: socialwelfare.delhi.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: edistrict.delhigovt.nic.in
  • ऑफ़लाइन: ज़िले का सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िस (ज़िला सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िसर ही मंज़ूरी देते हैं)
  • स्टेटस: edistrict.delhigovt.nic.in

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • उम्र का सबूत (कोई एक): MCD का बर्थ सर्टिफ़िकेट, स्कूल छोड़ने का सर्टिफ़िकेट, मैट्रिक सर्टिफ़िकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, PAN कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार, और लिस्ट के दूसरे काग़ज़
  • दिल्ली में कम से कम 5 साल रहने का सबूत (कोई एक): राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली, पानी या फ़ोन का बिल, और लिस्ट के दूसरे काग़ज़
  • अकेले के नाम का बैंक खाता नंबर
  • एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • कमाई का सेल्फ़ डिक्लेरेशन, पोर्टल पर दिए फ़ॉर्मैट में
  • 60 से 69 साल के SC या ST के लिए: उसी के नाम का जाति सर्टिफ़िकेट (जाति प्रमाण पत्र)। इसी उम्र के अल्पसंख्यक के लिए: धर्म का सेल्फ़ डिक्लेरेशन, जिसे धार्मिक संगठन से वेरिफ़ाई कराया गया हो
  • आधार नंबर ज़रूरी है: चार्टर में लिखा है कि आधार के बिना आवेदन वाला पोर्टल नहीं चलेगा

आवेदन के बाद

शिकायत

  • शिकायत हो तो डायरेक्टर, सोशल वेलफ़ेयर डिपार्टमेंट को अपील कर सकते हैं; डायरेक्टर का फ़ैसला आख़िरी होता है (रूल 10)।

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • ग़लत जानकारी पर मंज़ूर हुई हो, या शर्तें न रहें, तो मंज़ूर करने वाला अफ़सर पेमेंट रोक सकता है। फ़ायदा पाने वाले की मौत पर भी पेमेंट बंद होता है (ओल्ड एज असिस्टेंस रूल्स 2009, रूल 8)।
  • पता बदले तो एक महीने के अंदर सबूत के साथ मंज़ूर करने वाले अफ़सर को बताना ज़रूरी है। दिल्ली से हमेशा के लिए बाहर जाने वाला हक़दार नहीं रहता (रूल 9)।
  • हर तीन साल में स्कीम की समीक्षा होती है और फ़ायदा पाने वालों की जाँच होती है (रूल 11)।
  • बढ़ी हुई रकम (₹2,000 और ₹2,500) सिर्फ़ उन्हें मिलती है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है और जिन्हें पेंशन आधार पेमेंट ब्रिज से आती है (ऑर्डर, 14 फ़रवरी 2017)।

छूटा हुआ पैसा

  • नए आवेदन करने वाले को, मंज़ूर हुआ तो, पैसा आवेदन के अगले महीने से मिलता है (सिटिज़न चार्टर)। उससे पहले का पैसा नहीं।

स्टेटस का मतलब

  • सिटिज़न चार्टर के मुताबिक़ आवेदन पर आम तौर पर 45 दिन में फ़ैसला होता है, और ज़रूरत हो तो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िस काग़ज़ों के साथ बुलाकर जाँच करता है।

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

दिल्ली में शिकायत

  • दिल्ली सरकार का शिकायत पोर्टल PGMS है। दिल्ली सरकार के मुताबिक़ यह एक ही पोर्टल दिल्ली सरकार के सभी डिपार्टमेंट से जुड़ा है। (pgms.delhi.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • फ़ॉर्म पर केंद्र या राज्य सरकार के किसी गज़ेटेड ऑफ़िसर, या सांसद/विधायक की सिफ़ारिश चाहिए, और साथ के डॉक्यूमेंट पर उनकी अटेस्टेशन
  • आधार नंबर ज़रूरी है: बिना आधार के आवेदन का पोर्टल चलता ही नहीं। बैंक में सिर्फ़ एक नाम का खाता चाहिए, जो आधार से जुड़ा हो, ताकि पैसा PFMS से आए
  • 60 से 69 साल के SC/ST आवेदन करने वाले अपने नाम का जाति सर्टिफ़िकेट दें। 60 से 69 साल के अल्पसंख्यक आवेदन करने वाले अपने धर्म का सेल्फ़-डिक्लेरेशन दें, जिसे उनकी धार्मिक संस्था ने वेरिफ़ाई किया हो
  • कमाई का सेल्फ़-डिक्लेरेशन (पोर्टल पर दिए फ़ॉर्मेट में), उम्र का सबूत, 5 साल दिल्ली में रहने का सबूत और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो

और ज़रूरी बातें

  • नए आवेदन हर चुनाव क्षेत्र के कोटे के अंदर ही लिए जाते हैं
  • आम तौर पर आवेदन 45 दिन में निपटा दिए जाते हैं। मंज़ूर होने पर पैसा आवेदन के अगले महीने से मिलता है
  • ₹2,000 वाली बढ़ी हुई रक़म सिर्फ़ उन्हें मिलती है जिनका बैंक खाता आधार से जुड़ा है और जिन्हें पैसा आधार पेमेंट ब्रिज (DBT) से आता है
  • स्कीम पेज के मुताबिक़ 70 साल या ज़्यादा वालों की रक़म की बढ़ोतरी हर फ़ाइनेंशियल ईयर के अप्रैल में की जाती है। 70 के होते ही ₹2,500 कब से मिलेगा, यह इस वाक्य से पक्का नहीं होता

क्या बदला

  • 14 फ़रवरी 2017: रकम ₹1,000 बढ़ी: 60 से 69 साल को ₹2,000 महीना, 70 या ज़्यादा को ₹2,500, और 60-69 साल के SC, ST या अल्पसंख्यक को काग़ज़ दिखाने पर ₹500 और। परिवार की सारी कमाई की हद ₹1,00,000। यह ऑर्डर 14 फ़रवरी 2017 का है और नोटिफ़िकेशन वाले महीने से लागू है। (सोर्स)
  • 1 सितंबर 2014: नए आवेदन उस वक़्त की कुल हद (सीलिंग) के अंदर ही लिए जाते हैं, सक्षम अधिकारी की मंज़ूरी से; पैसा आवेदन के अगले महीने से (संशोधन रूल्स 2014, 1 सितंबर 2014 के नोटिफ़िकेशन)। (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Social Welfare Department: Financial Assistance Schemes (Old Age Assistance, Persons with Special Needs, Delhi Family Benefit)
    Department of Social Welfare, GNCT of Delhi
  2. Social Welfare Department: Citizen Charter, Financial Assistance Schemes
    Department of Social Welfare, GNCT of Delhi
  3. Old Age Assistance Rules, 2009 (Delhi)
    Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi, 4 नवंबर 2009
  4. Notification: Old Age Assistance Rules 2009 and Financial Assistance to Persons with Special Needs 2009, amendment of quantum and income limit
    Department of Social Welfare and Women & Child Development, Government of NCT of Delhi, 14 फ़रवरी 2017
  5. Notification: Old Age Assistance (Amendment) Rules, 2014 (new applications within the overall ceiling)
    Department of Social Welfare, Government of NCT of Delhi, 1 सितंबर 2014

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।