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हरियाणा दिव्यांग पेंशन (हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम, 2025)

₹3,200 महीना। किसे: उम्र 18 साल या ज़्यादा, दिव्यांगता 60% से 100% के बीच (डिपार्टमेंट का पेज)।

स्टेटस: चल रही है। 3 मार्च 2025 के नियम ₹3,000 महीना 'या सरकार जैसा बढ़ाए' लिखते हैं। डिपार्टमेंट का पेज (30 जुलाई 2026 को अपडेट, 2 नवंबर 2026 को देखा) ₹3,200 महीना 1 नवंबर 2025 से लिखता है। ₹3,200 का ऑर्डर हमें नहीं मिला: यह रकम सिर्फ़ डिपार्टमेंट के पेज के भरोसे है।

नाम सरकारी लिस्ट से चुना जाता है: RTS की टेबल में दिव्यांग पेंशन "प्रो-एक्टिव सर्विस" लिखी है (60 दिन)। दिव्यांग पेंशन रूल्स 2025 के मुताबिक़ परिवार पहचान अथॉरिटी हर महीने 15 तारीख़ तक वह लिस्ट भेजती है, जिसमें उसके जाँचे हुए डेटा के हिसाब से लोग हक़दार हैं। फिर ज़िले का सामाजिक कल्याण अधिकारी (DSWO) हामी लेता है, और अगले महीने की 7 तारीख़ तक पेंशन आईडी बनती है (meraparivar.haryana.gov.in)

क्या मिलता है

₹3,200 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने बैंक खाते में PFMS से सीधे

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • उम्र 18 साल या ज़्यादा
  • दिव्यांगता 60% से 100% के बीच (डिपार्टमेंट का पेज)

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार पहचान प्राधिकरण (PPP) के डेटा में उम्र, दिव्यांगता, कमाई, रहने की जगह और बैंक खाता सही दर्ज हो। डिपार्टमेंट इन बातों की दोबारा जाँच नहीं करता, और ज़िला समाज कल्याण अधिकारी सहमति के लिए कॉन्टैक्ट करता है (यहाँ देखें: meraparivar.haryana.gov.in)
  • अपनी सालाना कमाई अनस्किल्ड मज़दूर की मिनिमम वेज (न्यूनतम मज़दूरी) से ज़्यादा न हो। यह रकम हरियाणा का लेबर डिपार्टमेंट हर साल तय करता है, और हमने उसे नहीं पढ़ा (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)
  • हरियाणा का रहने वाला हो और आवेदन के वक़्त तीन साल से राज्य में रह रहा हो (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)
  • माता-पिता, बेटा या पोते उसकी देखभाल का पैसा न दे रहे हों (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: कोई फ़ॉर्म नहीं (RTS की टेबल में 'डिसेबिलिटी पेंशन': प्रो-एक्टिव सर्विस, 60 दिन)। परिवार पहचान प्राधिकरण हक़दारों की लिस्ट भेजता है। अपना PPP सही रखें

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • डिपार्टमेंट की साइट के RTS पेज पर हर ज़िले के डेज़िग्नेटेड ऑफ़िसर, पहले और दूसरे शिकायत अधिकारी के ईमेल की लिस्ट (PDF) है (socialjusticehry.gov.in)
  • उसी साइट पर "शिकायत" में CM विंडो हरियाणा, केंद्र का PG पोर्टल (CP-GRAMS) और "परिवार पहचान पत्र शिकायत निवारण" लिखे हैं। परिवार पहचान पत्र (PPP) की जानकारी ग़लत हो, तो उसे सुधरवाने का पेज यही है (grievance.edisha.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • रूल्स 2025 के मुताबिक़ उम्र, कमाई या रहने की स्थिति बदले तो पेंशन लेने वाले को DSWO को बताना ज़रूरी है। न बताने पर पेंशन 12% सालाना ब्याज के साथ वसूली जाती है
  • रूल्स 2025 के मुताबिक़ लगातार दो किस्त फ़ेल होकर PFMS से लौट आएँ, तो आगे का पेमेंट रुक जाता है, और DSWO जाँच करते हैं। PFMS में एक से ज़्यादा बैंक खाते पाए जाएँ तो सब खाते बंद कर दिए जाते हैं

छूटा हुआ पैसा

  • रूल्स 2025 के मुताबिक़ नए हक़दार का खाता PFMS से सही निकलने पर पेमेंट उसी महीने से शुरू होता है

स्टेटस का मतलब

  • RTS में इस सर्विस की समय सीमा 60 दिन है (socialjusticehry.gov.in)

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

हरियाणा में शिकायत

  • हरियाणा सरकार की साइट के मुताबिक़ राज्य में शिकायत के लिए 'CM Window' चलती है, जो सभी ज़िलों और सभी डिपार्टमेंट में लागू है। (haryana.gov.in)
  • हरियाणा सरकार की साइट के मुताबिक़ ज़िलों में ई-दिशा केंद्रों और सब-डिवीज़न दफ़्तरों पर CM Window की शिकायत ली जाती है। (haryana.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • कोई फ़ॉर्म नहीं भरना होता। RTS की टेबल इसे 'प्रो-एक्टिव सर्विस' लिखती है (60 दिन)। लिस्ट आने पर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी आपसे सहमति माँगता है

और ज़रूरी बातें

  • डिपार्टमेंट का पेज 60% से 100% दिव्यांगता लिखता है। 2025 के नियम कोई परसेंट नहीं लिखते, और दिव्यांगता नापने के लिए स्वास्थ्य डिपार्टमेंट के नोटिफ़िकेशन का नाम लेते हैं। हमने पेज का 60% लिया है
  • हीमोफ़ीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया में उम्र की कोई हद नहीं है, और अपनी कमाई ₹3 लाख साल तक चलती है। यह पैसा किसी दूसरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के साथ भी मिल सकता है

क्या बदला

  • 1 नवंबर 2025: महीने की रकम बढ़कर ₹3,200 हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)
  • 3 मार्च 2025: 3 मार्च 2025 के गैज़ेट से हरियाणा दिव्यांग पेंशन रूल्स 2025 पुराने नोटिफ़िकेशनों की जगह तुरंत लागू हुए (₹3,000 महीना "या सरकार जो बढ़ाए") (सोर्स)
  • 1 जनवरी 2024: महीने की रकम बढ़कर ₹3,000 हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)
  • 1 अप्रैल 2023: महीने की रकम बढ़कर ₹2,750 हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)
  • 1 अप्रैल 2021: महीने की रकम बढ़कर ₹2,500 हुई (डिपार्टमेंट के पेज की रेट लिस्ट के मुताबिक़) (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Haryana Government Gazette Extraordinary: The Haryana Divyang Pension Rules, 2025 (supersedes notifications of 1992, 2004, 2017, 2023 and 5 Dec 2024)
    SEWA Department, Government of Haryana; signed Dr. G. Anupama, ACS, 3 मार्च 2025
  2. Haryana Divyang Pension Schemes, Directorate of Social Justice & Empowerment, Haryana (page last updated 30.07.2026)
    Directorate of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, 30 जुलाई 2026
  3. Services under RTS Act, 2014 (Directorate of Social Justice & Empowerment, Haryana)
    Directorate of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।