ISSS विधवा और तलाक़शुदा औरतों की पेंशन (इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम), जम्मू और कश्मीर
₹1,250 से ₹2,000 महीना, शर्तों के हिसाब से। किसे: औरत हो, विधवा हो (पति की मौत हो चुकी हो और दोबारा शादी न की हो), या तलाक़शुदा (क़ानूनी तलाक़ हो चुका हो, पति से गुज़ारा-भत्ता न मिलता हो और दोबारा शादी न की हो), विधवा हो और 3 और शर्तें।
स्टेटस: सरकारी ऑर्डर 96-JK(SWD) of 2025 (3 अप्रैल 2025) ने 1 अप्रैल 2025 से रकम बढ़ाई। यह ऑर्डर डिपार्टमेंट की Schemes लिस्ट में है, और 5 अक्टूबर 2026 तक की ऑर्डर लिस्ट में इसके बाद रकम पर कोई ऑर्डर नहीं दिखा। शर्तें 2022 के ISSS रूल्स से ली हैं (उनके नियम 3 में अब भी ₹1,000 लिखा है, जिसे 2025 के ऑर्डर ने बदला)। 2 नवंबर 2026 को देखा।
क्या मिलता है
- 80 साल या ज़्यादा उम्र: ₹2,000 महीना
- 60 से 79 साल की उम्र, उम्र 79 साल तक: ₹1,500 महीना
- 60 साल से कम उम्र (शादी की क़ानूनी उम्र के बाद): ₹1,250 महीना
पैसा कैसे आता है: बैंक खाते में सीधे (DBT)। 60 साल से कम ₹1,250, 60 से 79 साल ₹1,500, 80 साल या ज़्यादा ₹2,000
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- औरत हो
- विधवा हो (पति की मौत हो चुकी हो और दोबारा शादी न की हो), या तलाक़शुदा (क़ानूनी तलाक़ हो चुका हो, पति से गुज़ारा-भत्ता न मिलता हो और दोबारा शादी न की हो)
- विधवा हो। तलाक़शुदा औरत की क़ानूनी तलाक़ और "गुज़ारा-भत्ता नहीं मिलता" वाली शर्त हमारे फ़ॉर्म में नहीं है, इसलिए उसे "शायद" दिखाते हैं। रूल्स सिर्फ़ विधवा और तलाक़शुदा की बात करते हैं, छोड़ी हुई या अलग रह रही औरत की नहीं
- उम्र शादी की क़ानूनी उम्र (औरत के लिए 18 साल) से ज़्यादा हो। रूल्स में आँकड़ा नहीं लिखा, 18 क़ानून से लिया है
- परिवार के पास PHH (प्रायॉरिटी हाउसहोल्ड) या AAY (अंत्योदय) राशन कार्ड हो
- सरकार से कोई और पेंशन या महीने की मदद न मिल रही हो
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- दोबारा शादी हो जाए
- कोई और पेंशन या मदद मिलने लगे
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: jansugam.jk.gov.in
- ऑफ़लाइन: रूल्स के मुताबिक़ आवेदन डॉक्यूमेंट के साथ ऑनलाइन दिया जाता है और तहसील सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िसर (TSWO) जाँचता है। ऑनलाइन पोर्टल का पता रूल्स में नहीं लिखा, पर बांदीपोरा ज़िले की सरकारी साइट (17 सितंबर 2025 का अपडेट) पर "Online mode APPLY HERE" का लिंक jansugam.jk.gov.in पर जाता है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट socialwelfare.jk.gov.in या अपने तहसील के सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िस से भी पूछ सकते हैं
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट
- रहने का सबूत: वोटर कार्ड, बिजली का बिल या आधार कार्ड
- उम्र का सबूत: आख़िरी स्कूल का जन्म तारीख़ का सर्टिफ़िकेट, या म्युनिसिपल अथॉरिटी या SHO का, या मेडिकल बोर्ड से
- विधवा के लिए पति का डेथ सर्टिफ़िकेट
- तलाक़शुदा के लिए तलाक़ का क़ानूनी सबूत, और फ़र्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट किया हुआ एफ़िडेविट कि उसे कोई गुज़ारा भत्ता नहीं मिलता
- किसी भी गज़टेड ऑफ़िसर का दोबारा शादी न करने का सर्टिफ़िकेट
- AAY या PHH राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- बैंक पासबुक का पहला पेज (खाता आधार से जुड़ा हो)
- फ़र्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट से अटेस्ट किया हुआ एफ़िडेविट कि किसी और सोर्स से कोई पेंशन या आर्थिक मदद नहीं मिलती
- डिपार्टमेंट के "Download Forms" पेज पर पुराना ISSS/NSAP विधवा पेंशन फ़ॉर्म भी है, जिसमें पति का डेथ सर्टिफ़िकेट, उम्र का सबूत, राशन कार्ड की कॉपी, BPL सर्टिफ़िकेट और इनकम सर्टिफ़िकेट लगाने की जगह है। 2022 के रूल्स में इनकम और BPL सर्टिफ़िकेट नहीं हैं। दफ़्तर से पूछ लें कि कौन सा फ़ॉर्म चलता है
आवेदन के बाद
शिकायत
- पेंशन की शिकायत के लिए अलग नंबर या पेज हमें नहीं मिला। डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट पेज पर सिविल सेक्रेटेरिएट का फ़ोन 0191-2542759 (दफ़्तर) दिया है
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- रूल्स के मुताबिक़ पेंशन लेने वालों को हर साल जनवरी के महीने में लाइफ़ सर्टिफ़िकेट अपलोड करना होता है
- रूल्स के मुताबिक़ विधवा पेंशन लेने वाली को हर तीन साल में गज़टेड ऑफ़िसर का दस्तख़त किया हुआ "अनमैरिड सर्टिफ़िकेट" (दोबारा शादी न होने का) अपलोड करना होता है
- रूल्स के मुताबिक़ हर तिमाही ग्राम सभा या वार्ड कमेटी की सोशल ऑडिट मीटिंग में ग़लत लोगों के नाम हटाए जाते हैं, जैसे मौत, दोबारा शादी, माली हालत बदलने या UT से बाहर चले जाने पर
छूटा हुआ पैसा
- रूल्स के मुताबिक़ पेंशन मंज़ूरी के अगले महीने से मिलती है। मंज़ूरी से पहले के महीनों का पैसा देने की बात रूल्स में नहीं लिखी
स्टेटस का मतलब
- आवेदन ऑनलाइन जाने के बाद रूल्स के मुताबिक़ TSWO उसे 15 दिन में जाँचता है और ठीक हो तो ज़िला सोशल वेलफ़ेयर ऑफ़िसर को भेजता है। कमी हो तो वह आवेदन करने वाले को वापस भेज देता है
- रूल्स के मुताबिक़ ज़िले से केस पहुँचने के बाद डायरेक्टर सोशल वेलफ़ेयर 15 दिन में उसे मंज़ूर या रद्द करता है
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- डॉक्यूमेंट: डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट, रहने का सबूत, उम्र का सबूत, पति की मौत का सर्टिफ़िकेट (विधवा के लिए), तलाक़ का क़ानूनी सबूत और गुज़ारा-भत्ता न मिलने का हलफ़नामा (तलाक़शुदा के लिए), AAY या PHH राशन कार्ड, आधार कार्ड
- गज़टेड ऑफ़िसर का दोबारा शादी न करने का सर्टिफ़िकेट। विधवा पेंशन वाली को यह हर तीन साल में अपलोड करना होता है
- बैंक पासबुक का पहला पेज: खाता आधार से जुड़ा हो। फ़र्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट का हलफ़नामा कि कोई और पेंशन या मदद नहीं मिलती
और ज़रूरी बातें
- उम्र के हिसाब से रकम: 60 साल से कम पर ₹1,250, 60 से 79 साल पर ₹1,500, 80 साल या ज़्यादा पर ₹2,000 महीना। ऊपर की उम्र की कोई हद नहीं है
- रिकॉर्ड में कमाई की रुपये में कोई हद नहीं मिली। राशन कार्ड (PHH या AAY) ही पैमाना है
- जिसे बुज़ुर्गों की ISSS पेंशन भी मिल सकती है, उसे दोनों में से एक ही मिलती है: दोनों के हलफ़नामे में लिखा होता है कि कोई और पेंशन नहीं मिल रही
क्या बदला
- 1 अप्रैल 2025: GO 96 के मुताबिक़ 1 अप्रैल 2025 से ISSS की रकम बढ़ी: 60 साल से कम की महिला को ₹1,250, 60 से 79 को ₹1,500 और 80 या ज़्यादा को ₹2,000 महीना (पहले ₹1,000 थी) (सोर्स)
- 8 सितंबर 2022: 8 सितंबर 2022 को नए ISSS रूल्स आए और 1994 के रूल्स ख़त्म हुए। इनमें आवेदन ऑनलाइन, PHH या AAY राशन कार्ड की शर्त और हर जनवरी में लाइफ़ सर्टिफ़िकेट शामिल हैं (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Jammu and Kashmir Integrated Social Security Scheme Rules, 2022 (annexure to Government Order No. 156-JK(SWD) of 2022 dated 08-09-2022; scan with OCR text layer, pages 2 and 5 checked by eye)
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Government Order No. 96-JK(SWD) of 2025: Enhancement of Pension under NSAP and ISSS (scanned, read by eye)
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Social Welfare (Bandipora district page: schemes table with 'Online mode APPLY HERE' for ISSS pensions and marriage assistance)
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Application Form, Integrated Social Security Scheme/NSAP (Widow Pension Scheme)
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Contact Us (Social Welfare Department, J&K)