मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना, मध्य प्रदेश
₹4 लाख तक, दुर्घटना में मौत पर। आम मौत पर ₹2 लाख, पूरी अपंगता पर ₹2 लाख, आंशिक अपंगता पर ₹1 लाख। अंतिम संस्कार की मदद ₹5,000 अलग से। किसे: उम्र 18 साल से 60 साल के बीच, उम्र 60 साल तक, असंगठित मज़दूर हो, यानी नौकरी, अपना काम, घर पर काम, मज़दूरी या बोझ ढोने का काम करता हो और उसे PF, ESI, ग्रेच्युटी जैसी सोशल सिक्योरिटी न मिलती हो और 3 और शर्तें।
स्टेटस: 5 मई 2022 के ऑर्डर से 6 मई 2022 से लागू। योजना का पोर्टल चालू है और रजिस्ट्रेशन और मदद के आँकड़े दिखाता है। ऑर्डर के पेज 7 से 27 और 29 अगस्त 2022 का दूसरा ऑर्डर हमने नहीं पढ़े, और 2022 के बाद रकम बदली या नहीं, यह नहीं देखा। 2 नवंबर 2026 को देखा।
क्या मिलता है
₹4 लाख तक, दुर्घटना में मौत पर। आम मौत पर ₹2 लाख, पूरी अपंगता पर ₹2 लाख, आंशिक अपंगता पर ₹1 लाख। अंतिम संस्कार की मदद ₹5,000 अलग से (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: मौत पर वारिस को, अपंगता पर मज़दूर को। अंतिम संस्कार की मदद पंचायत सचिव या वार्ड प्रभारी तुरंत नक़द देते हैं
यह मदद तभी मिलती है जब: रजिस्टर्ड मज़दूर की मौत या अपंगता होने पर
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- उम्र 18 साल से 60 साल के बीच
- उम्र 60 साल तक
- असंगठित मज़दूर हो, यानी नौकरी, अपना काम, घर पर काम, मज़दूरी या बोझ ढोने का काम करता हो और उसे PF, ESI, ग्रेच्युटी जैसी सोशल सिक्योरिटी न मिलती हो
- मज़दूर या उसकी पत्नी या पति के पास 1 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती की ज़मीन नहीं
- मज़दूर या उसकी पत्नी या पति सरकारी नौकरी में नहीं
- मज़दूर या उसकी पत्नी या पति इनकम टैक्स भरने वाला नहीं
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए
- खेती की ज़मीन 1 हेक्टेयर से ऊपर हो जाए
- मज़दूर या उसकी पत्नी या पति को सरकारी नौकरी मिले
- मज़दूर या उसकी पत्नी या पति इनकम टैक्स भरने लगे
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- मज़दूर संबल पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो (संबल 2018 या संबल 2022 में)। पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फिर 7 कामकाजी दिन में जाँच (यहाँ देखें: sambal.mp.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: sambal.mp.gov.in
- ऑफ़लाइन: MP ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से। ऑर्डर के मुताबिक़ सारे आवेदन ऑनलाइन होते हैं
- स्टेटस: sambal.mp.gov.in
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- मौत की मदद के लिए: वारिस की समग्र रजिस्ट्रेशन संख्या और आधार (eKYC के लिए)। मरने वाले का आधार हो तो वह भी। ऑर्डर के मुताबिक़
- दिव्यांगता की मदद के लिए: मज़दूर की समग्र रजिस्ट्रेशन संख्या, आधार (eKYC के लिए), और सरकारी उप-स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC या ज़िला अस्पताल का दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट। ऑर्डर के मुताबिक़
- बैंक खाते की जानकारी: खाता आधार से जुड़ा और eKYC वाला हो (ऑर्डर की धारा 7.1.4)
आवेदन के बाद
शिकायत
- पोर्टल पर अपील की सुविधा है: "पंजीयन अपील हेतु आवेदन करें" और "अनुग्रह अपील हेतु आवेदन करें" (sambal.mp.gov.in)
- पोर्टल पर फ़ोन नंबर 0755-2700800 छपा है। शिकायत CM हेल्पलाइन 181 पर भी हो सकती है (sambal.mp.gov.in)
स्टेटस का मतलब
- पोर्टल पर "संबल आवेदन की स्थिति" और "अनुग्रह आवेदन की स्थिति" के पेज हैं (sambal.mp.gov.in)
मध्य प्रदेश में शिकायत
- मध्य प्रदेश की CM हेल्पलाइन का नंबर 181 है। MP सरकार के मुताबिक़ 181 पर आई शिकायत उस काम वाले डिपार्टमेंट के अफ़सर को भेजी जाती है। (cmhelpline.mp.gov.in)
- MP सरकार के मुताबिक़ राज्य सरकार की दी जा रही सभी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत CM हेल्पलाइन में दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.mp.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है: MP ऑनलाइन, लोक सेवा केंद्र या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से। आधार eKYC और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चाहिए
- मौत या अपंगता की मदद का आवेदन घटना के 180 दिन के अंदर देना होता है। हालात देखकर इसमें छूट मिल सकती है
- अपंगता पर सरकारी उप-स्वास्थ्य केंद्र, PHC, CHC या ज़िला अस्पताल का सर्टिफ़िकेट चाहिए
- बैंक खाता आधार से जुड़ा और eKYC वाला हो
और ज़रूरी बातें
- अंतिम संस्कार की मदद ₹5,000 है। यह रजिस्टर्ड मज़दूर के वारिस को मिलती है, और रजिस्टर्ड मज़दूर के परिवार के सदस्य या उस पर निर्भर माता-पिता की मौत पर भी। इसमें उम्र की शर्त नहीं है
- "परिवार", "वारिस" और "अपंगता" की डेफ़िनिशन लेबर डिपार्टमेंट के 29 मई 2018 के सर्कुलर से ली गई हैं। वह सर्कुलर हमने नहीं पढ़ा
क्या बदला
- 6 मई 2022: 5 मई 2022 के ऑर्डर से संबल 2.0 और उसका पोर्टल शुरू हुआ (6 मई 2022 से लागू)। अंत्येष्टि ₹5,000, सामान्य मौत ₹2 लाख, हादसे में मौत ₹4 लाख, आंशिक दिव्यांगता ₹1 लाख और स्थायी दिव्यांगता ₹2 लाख। नए रजिस्ट्रेशन और पहले हक़दार न माने गए मज़दूरों के दोबारा रजिस्ट्रेशन की सुविधा (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।