राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS): कमाने वाले की मौत पर परिवार को एक बार की मदद
₹20,000 एक बार · परिवार को एक बार, कमाने वाले की मौत पर।
क्या मिलता है
₹20,000 एक बार · परिवार को एक बार, कमाने वाले की मौत पर (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: बैंक या पोस्ट ऑफ़िस खाते में सीधे (DBT), या डाक मनीऑर्डर से; राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ज़रिये
यह मदद तभी मिलती है जब: परिवार में कमाने वाले (18 से 59 साल) की मौत होने पर
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट में हो। यह लिस्ट राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अपने हिसाब से बनाता है, और हर राज्य में लोगों की गिनती की एक हद तय है। अपनी ग्राम पंचायत, नगर पालिका या राज्य के समाज कल्याण डिपार्टमेंट से पूछें (यहाँ देखें: nsap.nic.in)
- परिवार के मुख्य कमाने वाले की मौत हुई हो, और मौत के वक़्त उनकी उम्र 18 से 59 साल के बीच रही हो। हमारे फ़ॉर्म में यह सवाल नहीं है। मुख्य कमाने वाला कौन गिना जाएगा और मौत का सबूत क्या लगेगा, यह हमें रिकॉर्ड में नहीं मिला। राज्य के समाज कल्याण डिपार्टमेंट से पूछें (यहाँ देखें: nsap.nic.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: ग्राम पंचायत या नगर पालिका से पूछें। फ़ायदा पाने वालों की पहचान में ये काम करते हैं, और पैसा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का डिपार्टमेंट भेजता है
- स्टेटस: nsap.nic.in
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
आवेदन के बाद
स्टेटस का मतलब
- Umang ऐप में आवेदन का स्टेटस, मंज़ूरी और पेमेंट की जानकारी देखी जा सकती है (PIB, जनवरी 2026)।
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
और ज़रूरी बातें
- यह पैसा एक बार मिलता है और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के ज़रिये आता है। अपना राज्य इसमें कुछ जोड़ता है या नहीं, यह हमें रिकॉर्ड में नहीं मिला
क्या बदला
- 18 अक्टूबर 2012: एक बार की मदद ₹10,000 से बढ़कर ₹20,000 हुई (कैबिनेट, 18 अक्टूबर 2012, मंज़ूरी की तारीख़ से)। (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।