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प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2.0: होम लोन पर ब्याज में छूट (ISS)

₹1.8 लाख · तक की ब्याज में छूट: पहले ₹8 लाख के लोन पर साल का 4%, 12 साल तक; सीधे लोन खाते में जमा होती है। किसे: शहरी इलाक़े में रहता हो, परिवार का रहने का घर पक्का न हो, परिवार की कमाई ₹9 लाख साल तक (EWS ₹3 लाख, LIG ₹6 लाख, MIG ₹9 लाख तक)।

स्टेटस: चल रही है। गाइडलाइन के मुताबिक़ 1 सितंबर 2024 से 5 साल चलेगी; राज्यसभा के जवाब (PIB, 27 जुलाई 2026) में 13 जुलाई 2026 तक 16.20 लाख घर मंज़ूर बताए गए हैं।

क्या मिलता है

₹1.8 लाख · तक की ब्याज में छूट: पहले ₹8 लाख के लोन पर साल का 4%, 12 साल तक; सीधे लोन खाते में जमा होती है (सोर्स)

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • शहरी इलाक़े में रहता हो
  • परिवार का रहने का घर पक्का न हो
  • परिवार की कमाई ₹9 लाख साल तक (EWS ₹3 लाख, LIG ₹6 लाख, MIG ₹9 लाख तक)

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • परिवार के नाम कहीं भी पक्का घर हो जाए
  • परिवार की कमाई ₹9 लाख साल से ऊपर जाए

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • देश में कहीं भी परिवार के किसी सदस्य के नाम कोई पक्का घर न हो (यहाँ देखें: pmaymis.gov.in)
  • बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी से होम लोन मंज़ूर हो और 1 सितंबर 2024 या उसके बाद जारी हुआ हो; लोन ₹25 लाख तक और घर की क़ीमत ₹35 लाख तक हो (यहाँ देखें: pmaymis.gov.in)
  • पिछले 20 साल में केंद्र, राज्य या लोकल बॉडी (स्थानीय निकाय) की किसी हाउसिंग योजना में परिवार को घर अलॉट न हुआ हो (यहाँ देखें: pmaymis.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: pmaymis.gov.in
  • ऑफ़लाइन: पहले यूनिफ़ाइड वेब पोर्टल पर माँग दर्ज करें; आवेदन बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी के पास जाता है
  • स्टेटस: pmay-urban.gov.in
  • फ़ीस: गाइडलाइन के मुताबिक़ जितने लोन के हक़दार हैं उतनी रकम तक के होम लोन पर बैंक या लोन देने वाला इंस्टीट्यूशन आपसे प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लेगा

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • कमाई का सेल्फ़ सर्टिफ़िकेट या हलफ़नामा
  • लोन देने वाले बैंक या हाउसिंग फ़ाइनेंस कंपनी की मंज़ूरी
  • आधार या आधार वर्चुअल ID: फ़ायदा लेने वाले और परिवार के सदस्यों की। गाइडलाइन के मुताबिक़ यह हक़दार की जानकारी से जुड़ी होनी चाहिए

आवेदन के बाद

शिकायत

  • मंत्रालय के शिकायत सिस्टम (Public Grievances Redress and Monitoring System) में PMAY-U के बारे में शिकायत दर्ज हो सकती है। पोर्टल के होम पेज पर शिकायत का लिंक है (pmay-urban.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ होम लोन की पहली किस्त जारी होने के बाद 5 साल तक घर बेच या ट्रांसफ़र नहीं कर सकते (लॉक-इन)

स्टेटस का मतलब

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ यूनिफ़ाइड वेब पोर्टल पर आवेदन करने और उसका स्टेटस देखने की सुविधा है (pmaymis.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • इनकम का सेल्फ़-सर्टिफ़िकेट या एफ़िडेविट और लोन की मंज़ूरी का डॉक्यूमेंट लगता है; माँग यूनिफ़ाइड वेब पोर्टल पर दर्ज करके बैंक के पास जाना होता है

और ज़रूरी बातें

  • परिवार का मतलब पति, पत्नी और कुँवारे बेटे-बेटियाँ
  • छूट एक घर पर एक ही बार मिलती है; सरकार छूट बैंक को देती है और बैंक उसे आपके लोन खाते में 5 बराबर सालाना किस्तों में जमा करता है

क्या बदला

  • 1 सितंबर 2024: PMAY-U 2.0 (हाउसिंग फ़ॉर ऑल) 1 सितंबर 2024 से शुरू हुई, 5 साल के लिए। इससे पहले 25 जून 2015 से PMAY-U चल रही थी (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Pradhan Mantri Awas Yojana - Urban 2.0, Housing for All Mission: Scheme Guidelines (September 2024)
    Ministry of Housing and Urban Affairs, 1 सितंबर 2024
  2. PIB (Rajya Sabha reply): Enhancing urban housing through PMAY-U 2.0 implementation
    PIB, Ministry of Housing & Urban Affairs, 27 जुलाई 2026
  3. PMAY(Urban) portal home page (links to guidelines, unified web portal)
    Ministry of Housing and Urban Affairs, 30 सितंबर 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।