पोस्ट-मैट्रिक स्कॉलरशिप: ST (अनुसूचित जनजाति) स्टूडेंट
₹2,300 से ₹8,200 साल में, शर्तों के हिसाब से। किसे: ST (अनुसूचित जनजाति) परिवार, उसी राज्य की ST लिस्ट में जहाँ स्थायी रूप से रहते हों, 10वीं या 12वीं पास करके 11वीं से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन (और M.Phil, Ph.D) तक की पढ़ाई, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में, परिवार की सारी कमाई (टैक्स घटाए बिना) साल में ₹2.5 लाख से ज़्यादा न हो।
स्टेटस: जनजातीय कार्य मंत्रालय के 5 अगस्त 2026 के PIB जवाब में इसे खुली योजना बताया गया है, जिसमें सब हक़दार स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलती है। गाइडलाइन 1 अप्रैल 2022 से लागू हैं; मंज़ूरी 2025-26 तक की थी।
आवेदन कब होता है: आवेदन कब खुलेंगे, यह हर राज्य/UT तय करके अख़बार और पोर्टल पर ऐलान करता है। गाइडलाइन के मुताबिक़ राज्य 1 मई तक पोर्टल खोलने की कोशिश करेंगे और रजिस्ट्रेशन के लिए 1 अप्रैल से 30 सितंबर का समय सुझाया गया है (गाइडलाइन में लिखा है कि ये तारीख़ें सिर्फ़ सुझाव हैं)। राज्यसभा के जवाब (5 अगस्त 2026) में इसे ओपन-एंडेड स्कीम कहा है: हर हक़दार को मिलती है, चुने जाने की कोई सीमा नहीं। पहले साल आवेदन न कर पाए हों तो बाद के साल में कर सकते हैं। इस स्कीम की 2026-27 की तारीख़ें हमें नहीं दिखीं
क्या मिलता है
वज़ीफ़ा; कोर्स की ज़रूरी फ़ीस राज्य की फ़ीस कमेटी के हिसाब से अलग से मिलती है (सोर्स)
- क्लास 11–12: ₹3,800 साल में · 11वीं-12वीं, हॉस्टल: ₹380 महीना, यानी साल में ₹3,800
- क्लास 11–12: ₹2,300 साल में · 11वीं-12वीं, डे स्कॉलर: ₹230 महीना, यानी साल में ₹2,300
- ITI: ₹5,700 साल में · ITI या 3 साल का डिप्लोमा, हॉस्टल: ₹570 महीना, यानी साल में ₹5,700
- ITI: ₹3,000 साल में · ITI या 3 साल का डिप्लोमा, डे स्कॉलर: ₹300 महीना, यानी साल में ₹3,000
- ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन: ₹8,200 साल में · BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCom, हॉस्टल: ₹820 महीना, यानी साल में ₹8,200, कम से कम (प्रोफ़ेशनल कोर्स में ₹1,200 महीना, साल में ₹12,000)
- ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन: ₹5,300 साल में · BA, BSc, BCom या MA, MSc, MCom, डे स्कॉलर: ₹530 महीना, यानी साल में ₹5,300, कम से कम (प्रोफ़ेशनल कोर्स में ₹550 महीना, साल में ₹5,500)
पैसा कैसे आता है: वज़ीफ़ा हर महीने सीधे बैंक खाते में (DBT)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- ST (अनुसूचित जनजाति) परिवार, उसी राज्य की ST लिस्ट में जहाँ स्थायी रूप से रहते हों
- 10वीं या 12वीं पास करके 11वीं से लेकर पोस्ट-ग्रेजुएशन (और M.Phil, Ph.D) तक की पढ़ाई, मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट में
- परिवार की सारी कमाई (टैक्स घटाए बिना) साल में ₹2.5 लाख से ज़्यादा न हो
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार की कमाई साल में ₹2.5 लाख से ऊपर जाए
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: scholarships.gov.in
- ऑफ़लाइन: इंस्टीट्यूट के ज़रिए; राज्य या UT का आदिवासी कल्याण डिपार्टमेंट
- स्टेटस: scholarships.gov.in
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- आधार नंबर, डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट (मूल निवास प्रमाण पत्र), पास किए हर एग्ज़ाम के सर्टिफ़िकेट की कॉपी, पिछली क्लास के नंबर, ST सर्टिफ़िकेट (जनजाति प्रमाण पत्र), परिवार का इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट (जहाँ लागू हो) और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (गाइडलाइन पैरा 6)
- इनकम का सेल्फ़-डिक्लेरेशन या हलफ़नामा नहीं चलता; इनकम सर्टिफ़िकेट अधिकारी का जारी किया होना चाहिए (गाइडलाइन नोट 1)
- NSP का OTR नंबर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन)। यह आधार या आधार एनरोलमेंट ID से बनता है। NSP के मुताबिक़ AY 2024-25 से स्कॉलरशिप के आवेदन के लिए OTR ज़रूरी है
आवेदन के बाद
शिकायत
- गाइडलाइन के मुताबिक़ हर राज्य/UT को स्टूडेंट्स की पूछताछ और शिकायत के लिए अलग हेल्पडेस्क या शिकायत व्यवस्था बनानी है
- राज्यसभा के जवाब (5 अगस्त 2026) के मुताबिक़ आवेदन बुलाना, वेरिफ़िकेशन, चुनाव और पैसे देना राज्य/UT की ज़िम्मेदारी है। जनजाति मंत्रालय केंद्र का हिस्सा जारी करता है। देरी की शिकायत राज्य के डिपार्टमेंट से करें
- NSP हेल्पडेस्क: 0120-6619540 (रोज़ सुबह 8 से रात 8 बजे तक, सरकारी छुट्टी को छोड़कर), ईमेल helpdesk@nsp.gov.in
- NSP पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के लिए "Grievance Registration" पेज है (nsp.gov.in)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पिछली क्लास पास करके अगली क्लास में जाने पर हर साल स्कॉलरशिप रिन्यू होती है। एक साल में फ़ेल हो जाएँ तो वह क्लास पास करके प्रमोट होने तक स्कॉलरशिप नहीं मिलती (गाइडलाइन के मुताबिक़)
छूटा हुआ पैसा
- पहले साल आवेदन न कर पाए हों तो बाद में कर सकते हैं, पर स्कॉलरशिप कोर्स के बचे समय के लिए आवेदन की तारीख़ से मिलती है, पिछले महीनों का पैसा नहीं (गाइडलाइन के मुताबिक़)
- स्कॉलरशिप के पैसे में देरी हो तो गैर-सरकारी स्कूल, इंस्टीट्यूट या कॉलेज स्टूडेंट पर फ़ीस भरने का दबाव नहीं डाल सकते। राज्य को पक्का करना है कि स्टूडेंट क्लास और एग्ज़ाम में बैठ सके (गाइडलाइन के मुताबिक़)
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- शेड्यूल्ड बैंक में खाता, जो आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा हो
और ज़रूरी बातें
- टॉप क्लास इंस्टीट्यूट (लिस्ट जनजातीय कार्य मंत्रालय की साइट पर) में पढ़ने वालों को यह नहीं मिलती; उनके लिए टॉप क्लास फ़ेलोशिप और स्कॉलरशिप योजना है
- एक कोर्स पूरा करके दूसरी स्ट्रीम का कोर्स (जैसे B.A. के बाद B.Com) करने पर नहीं मिलती। कोई दूसरी स्कॉलरशिप भी साथ में नहीं
- दिव्यांग (और कुष्ठ रोग से ठीक हुए, सिकल सेल या थैलेसीमिया वाले) स्टूडेंट को हॉस्टल में ₹800 और डे स्कॉलर को ₹600 महीना ऊपर से मिलता है
- अनाथ स्टूडेंट, जिसे गार्जियन पाल रहा हो, उस पर कमाई की शर्त नहीं लगती
क्या बदला
- 1 अप्रैल 2022: 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद आवेदन करने वालों पर मौजूदा गाइडलाइन लागू है। पहले से दाख़िल स्टूडेंट्स को अपने दाख़िले के समय की फ़ीस के नियम मिलते रहे (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Post Matric Scholarship (Centrally Sponsored Scheme) for the students belonging to Scheduled Tribe for studies in India - Regulation governing the award of scholarship (applicable from 01-04-2022)
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National Scholarship Portal - home page and student announcements (Academic Year 2026-27; "Last update on June 2026")
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PIB: Scholarship dues under ST scholarship schemes (Lok Sabha reply)
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National Scholarship Portal - Helpdesk page (NSP helpline, email, hours)