विशेष योग्यजन (दिव्यांग) पेंशन, राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन
₹1,300 महीना। किसे: दिव्यांगता 40% या ज़्यादा (किसी भी उम्र में), राजस्थान के मूल निवासी हों, अपनी और परिवार की मिलाकर कमाई गाँव में साल के ₹48,000 तक, शहर में ₹60,000 तक (2013 के नियमों की रकम)।
स्टेटस: चल रही है। 18 फ़रवरी 2026 के उसी ऑर्डर से ₹1,250 से बढ़कर ₹1,300 महीना (1 जनवरी 2026 से, पैसा फ़रवरी 2026 से)। ₹1,450 का ऐलान (27 फ़रवरी 2026) सिर्फ़ ऐलान है, उसका ऑर्डर नहीं मिला, इसलिए गिना नहीं है। RajSSP पोर्टल पर 2 नवंबर 2026 को 5,90,613 दिव्यांग पेंशन वाले दिखे।
क्या मिलता है
₹1,300 महीना (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने बैंक खाते में (RajSSP के ज़रिए)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- दिव्यांगता 40% या ज़्यादा (किसी भी उम्र में)
- राजस्थान के मूल निवासी हों
- अपनी और परिवार की मिलाकर कमाई गाँव में साल के ₹48,000 तक, शहर में ₹60,000 तक (2013 के नियमों की रकम)
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- कमाई गाँव में ₹48,000 या शहर में ₹60,000 साल से ऊपर जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- कमाई की हद सिर्फ़ पहले रास्ते पर लगती है। दूसरा रास्ता: परिवार BPL (केंद्र या राज्य) या अंत्योदय परिवार हो, या आस्था कार्ड वाला परिवार हो, या आप सहरिया, कथौड़ी या खैरवा जाति के हों। इसलिए कमाई ऊपर होने पर भी इस रास्ते से मिल सकता है (यहाँ देखें: ssp.rajasthan.gov.in)
- दिव्यांगता इन में से हो: अंधापन, कम दिखना, चलने-फिरने में दिक़्क़त, कुष्ठ से ठीक हुए, सुनने में कमी, मानसिक मंदता या मानसिक बीमारी। और मेडिकल बोर्ड का सर्टिफ़िकेट हो। अफ़सर इसकी जाँच करते हैं (यहाँ देखें: ssp.rajasthan.gov.in)
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
- वृद्धावस्था पेंशन (राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन)
- एकल नारी पेंशन: विधवा, परित्यक्ता और तलाकशुदा महिला (राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: ssp.rajasthan.gov.in
- ऑफ़लाइन: ई-मित्र केंद्र, तहसील या नगरपालिका के दफ़्तर में
- हेल्पलाइन: RajSSP हेल्प डेस्क: 0141-5111007, 5111010, 2740637
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
आवेदन के बाद
शिकायत
- RajSSP पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर 0141-5111007, 5111010, 2740637 छपे हैं (ssp.rajasthan.gov.in)
- जन आधार की दिक़्क़त के लिए जन आधार अथॉरिटी की साइट पर "राजस्थान संपर्क" (शिकायतें सुलझाने के लिए) और मुख्यालय, ज़िला और ब्लॉक हेल्पडेस्क के संपर्क दिए हैं (janaadhaar.rajasthan.gov.in)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- जन आधार नंबर (या रजिस्ट्रेशन संख्या) और आधार नंबर दोनों ज़रूरी हैं। इनके बिना आवेदन नहीं लिया जाता। जानकारी फ़िंगरप्रिंट या OTP से जाँचकर अपने आप भर जाती है
- पोर्टल की न्यूज़ लिस्ट में "RajSSP Mobile Application Yearly Verification UserManual" है, यानी पेंशन की सालाना जाँच RajSSP मोबाइल ऐप से होती है (ssp.rajasthan.gov.in)
- ऑर्डर के मुताबिक़ पेंशन की रकम में बढ़ोतरी पेंशन मंज़ूर होने की तारीख़ से 12 महीने बाद मिलती है। इसलिए नई मंज़ूर हुई पेंशन पहले साल पुरानी रकम पर रह सकती है
स्टेटस का मतलब
- 2020 के संशोधन के मुताबिक़ ऑनलाइन फ़ॉर्म जाँच अधिकारी को भेजे जाने की जानकारी और पेंशन मंज़ूर या नामंज़ूर होने की जानकारी आवेदन करने वाले के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS से आती है
- 2020 के संशोधन के मुताबिक़ (राजस्थान लोक सेवा गारंटी क़ानून 2011 के तहत) जाँच अधिकारी को 30 दिन में जाँच और मंज़ूरी देने वाले अधिकारी को 15 दिन में पेंशन मंज़ूर या नामंज़ूर करना ज़रूरी है। मंज़ूरी देने वाला अधिकारी समय पर कुछ न करे, तो आवेदन अपने आप मंज़ूर मानकर पेमेंट के लिए आगे चला जाता है
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
राजस्थान में शिकायत
- राजस्थान सरकार की साइट पर शिकायत के लिए 'राजस्थान सम्पर्क' (sampark.rajasthan.gov.in) का लिंक दिया है। (sampark.rajasthan.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
और ज़रूरी बातें
- 28 मार्च 2023 के ऑर्डर में 75 साल से कम को ₹1,000, 75 साल या ज़्यादा को ₹1,250 और कुष्ठ से ठीक हुए दिव्यांगों को हर उम्र में ₹2,500 महीना तय था (1 मई 2023 से)। 2026 का ऑर्डर ₹2,500 वाले रेट के बारे में कुछ नहीं कहता, इसलिए हम सबके लिए ₹1,300 गिनते हैं। अपना रेट डिपार्टमेंट से पूछ लें
- 18 फ़रवरी 2026 के ऑर्डर के मुताबिक़ बढ़ी हुई रकम पेंशन मंज़ूर होने की तारीख़ से 12 महीने बाद दी जाती है
- 27 फ़रवरी 2026 को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अगले साल पेंशन ₹150 बढ़ाकर ₹1,450 महीना तक की जाएगी। इसका ऑर्डर हमें नहीं मिला, इसलिए हम ₹1,300 ही लिखते हैं
- कोई दूसरी पेंशन या मदद भी मिल रही हो तो जो रकम ज़्यादा हो, वही ले सकते हैं
- शर्तें और कमाई की रकम 2013 के नियमों की स्कैन कॉपी से ली हैं। 2019 और 2020 के अमेंडमेंट और 2023 का क़ानून हमने पूरे नहीं पढ़े, इसलिए कमाई की हद बदली हो सकती है
क्या बदला
- 1 जनवरी 2026: पेंशन ₹1,250 से बढ़कर ₹1,300 महीना हुई, 1 जनवरी 2026 से (फ़रवरी 2026 से देय) (सोर्स)
- 1 मई 2023: 28 मार्च 2023 के ऑर्डर से 75 साल से कम को ₹1,000, 75 साल और उससे ज़्यादा को ₹1,250 और कुष्ठ रोग से ठीक हुए दिव्यांगों को ₹2,500 महीना (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Rajasthan Social Security Specially Abled Persons Pension Rules, 2013 (copy on the department site under Acts and Rules, listed 01 Apr 2013)
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Order (aadesh) of 28 Mar 2023: minimum disabled-persons pension Rs 1,000 (under 75), Rs 1,250 (75 and above) and Rs 2,500 for leprosy-cured disabled persons of all ages; effective 1 May 2023
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Order (aadesh): social security pension of Rs 1,250 for old age, widow / ekal nari, disabled persons and small and marginal farmers raised to Rs 1,300 a month from 1 Jan 2026 (payable from Feb 2026), under the Rajasthan Minimum Income Guarantee Act, 2023
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Announcements made by the Hon'ble Chief Minister on the Appropriation Bill reply (27.02.2026), Rajasthan (Hindi, Kruti Dev text converted)
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RajSSP, Social Security Pension portal (home page counters and help desk, read 2 Nov 2026)
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Amendment order of 10 Jun 2020 to the Specially Abled Persons Pension Rules, 2013 (side-by-side table; page 2 read by eye)
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Rajasthan Jan Aadhaar Authority home page (helpdesk, grievance redressal: Rajasthan Sampark)