मुख्यमंत्री स्टेट डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम, सिक्किम
₹1,500 महीना · राज्य के अपने पैसे से। किसे: दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफ़ाइड।
स्टेटस: पेंशन के लाइव पोर्टल (2 नवंबर 2026 को देखा) पर यह "100% State Innovative Scheme" लिखी है। डिपार्टमेंट के NSAP पेज के मुताबिक़ रकम 2020-21 से बढ़ाई गई। रकम बढ़ाने का ऑर्डर हमें नहीं मिला, ₹1,500 पोर्टल के पेज पर टिके हैं। पोर्टल "General Criterias" एक बार सारी योजनाओं के लिए छापता है। राज्य की इस अपनी योजना पर वे लागू हैं या नहीं, यह साफ़ नहीं लिखा।
क्या मिलता है
₹1,500 महीना · राज्य के अपने पैसे से (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने सीधे जन धन बैंक खाते में (DBT)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफ़ाइड। उम्र की कोई हद नहीं
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- परिवार BPL हो और उसके पास AAY या PHH राशन कार्ड हो। पोर्टल ने यह शर्त सारी पेंशन योजनाओं के लिए एक साथ छापी है। राज्य की इस अपनी योजना पर वह लागू है या नहीं, साफ़ नहीं लिखा। रजिस्ट्रेशन पर पोर्टल यह जाँचता है। (यहाँ देखें: pensionscheme.sikkim.gov.in)
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: pensionscheme.sikkim.gov.in
- ऑफ़लाइन: पोर्टल का "Apply Now" बटन लॉगिन पेज पर ले जाता है, जो हमने नहीं खोला। ऑफ़लाइन आवेदन की जगह पोर्टल पर नहीं लिखी।
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफ़िकेट (SSC), या सर्टिफ़िकेट ऑफ़ आइडेंटिफ़िकेशन (COI), या रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट, जो आप पर लागू हो
- आधार कार्ड
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला बैंक खाता
- BPL परिवार का अंत्योदय अन्न योजना या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड राशन कार्ड
- दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट (40% या ज़्यादा), जो इस काम के लिए बनी मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया हो
आवेदन के बाद
शिकायत
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सभी 33 ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, DAC और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सोशल वेलफ़ेयर इंस्पेक्टर हैं। वे हर दो महीने सर्वे करके पेंशन वालों की शिकायतें और मौत की रिपोर्ट देखते हैं। डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट पेज पर टेम्पलेट वाला फ़ोन नंबर और ईमेल लिखा है, इसलिए शिकायत का नंबर हमें नहीं मिला
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पोर्टल पर लाइफ़ सर्टिफ़िकेट का नोटिस था: 2026 के लिए जमा करने की आख़िरी तारीख़ 28 फ़रवरी 2026 थी, और अब वहाँ "Expired" लिखा है। पोर्टल यह नहीं बताता कि सर्टिफ़िकेट कैसे जमा होता है और आगे के सालों की तारीख़ क्या होगी
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सोशल वेलफ़ेयर इंस्पेक्टर छूटे हुए लोगों की पहचान करते हैं और पेंशन वालों की सालाना जाँच (एनुअल वेरिफ़िकेशन) भी करते हैं
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट चाहिए (40% या ज़्यादा), जो इस काम के लिए बनी मेडिकल अथॉरिटी ने जारी किया हो।
- सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफ़िकेट (SSC), या सर्टिफ़िकेट ऑफ़ आइडेंटिफ़िकेशन (COI), या रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट, जो आप पर लागू हो।
- आधार कार्ड चाहिए, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला बैंक खाता। पेंशन हर महीने सीधे (DBT) इसी खाते में आती है।
- हर साल लाइफ़ सर्टिफ़िकेट जमा करना होता है। 2026 की आख़िरी तारीख़ 28 फ़रवरी 2026 थी, और पोर्टल पर अब "Expired" लिखा है।
और ज़रूरी बातें
- यह राज्य की अपनी योजना है। जिसे केंद्र की IGNDPS पेंशन (80% से ज़्यादा दिव्यांगता, 18 साल या ज़्यादा उम्र) मिलती है, वह इस योजना में नहीं आता। इसलिए दोनों में से एक ही गिनी जाती है।
- रकम पहले ₹1,000 थी, 2020-21 से ₹1,500 की गई है।
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सोशल वेलफ़ेयर इंस्पेक्टर राज्य के सभी 33 ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, DAC और नगर निगम के ऑफ़िसों में तैनात हैं, ताकि NSAP की पेंशन हर महीने समय पर पहुँचे। ऑफ़लाइन आवेदन के बारे में उनसे पूछ सकते हैं।
क्या बदला
- 2020: वित्त साल 2020-21 से मुख्यमंत्री की राज्य दिव्यांग पेंशन ₹1,000 से बढ़कर ₹1,500 महीना हुई (डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़; पेज पर सिर्फ़ वित्त साल लिखा है, महीना या तारीख़ नहीं) (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।