विधवा पेंशन (IGNWPS, केंद्र और राज्य का हिस्सा), सिक्किम
₹2,000 महीना · केंद्र और राज्य का हिस्सा मिलाकर। किसे: महिला, विधवा हो, उम्र 21 साल या ज़्यादा और 2 और शर्तें।
स्टेटस: पेंशन के लाइव पोर्टल (2 नवंबर 2026 को देखा) पर विधवा पेंशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ लिखी है। डिपार्टमेंट के NSAP पेज के मुताबिक़ राज्य ने कम से कम उम्र 40 से घटाकर 21 की है। ₹2,000 की रकम पोर्टल पर टिकी है, रकम और उम्र घटाने के ऑर्डर हमें नहीं मिले। उम्र की ऊपरी हद पर पोर्टल और डिपार्टमेंट का पेज अलग-अलग बोलते हैं (नीचे का नोट)।
क्या मिलता है
₹2,000 महीना · केंद्र और राज्य का हिस्सा मिलाकर (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने सीधे जन धन बैंक खाते में (DBT)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- महिला
- विधवा हो
- उम्र 21 साल या ज़्यादा
- उम्र 59 साल तक (डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ 21 से 59 साल)
- परिवार के पास AAY (अंत्योदय अन्न योजना) या PHH (प्रायॉरिटी हाउसहोल्ड) राशन कार्ड हो
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- दोबारा शादी हो जाए
- उम्र 59 साल से ऊपर हो जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- परिवार BPL हो। पोर्टल की शर्त है कि परिवार BPL हो और उसके पास AAY या PHH राशन कार्ड हो (सिक्किम फ़ूड सिक्योरिटी रूल्स 2014 के नियम 6 और 1 फ़रवरी 2017 के नोटिफ़िकेशन 4/SJE & WD के मुताबिक़)। राशन कार्ड हमारे फ़ॉर्म से जाँच लिया जाता है। BPL की जाँच और वह नोटिफ़िकेशन हमें नहीं मिला। पोर्टल रजिस्ट्रेशन पर यह जाँचता है। (यहाँ देखें: pensionscheme.sikkim.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: pensionscheme.sikkim.gov.in
- ऑफ़लाइन: पोर्टल का "Apply Now" बटन लॉगिन पेज पर ले जाता है, जो हमने नहीं खोला। ऑफ़लाइन आवेदन की जगह पोर्टल पर नहीं लिखी।
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफ़िकेट (SSC), या सर्टिफ़िकेट ऑफ़ आइडेंटिफ़िकेशन (COI), या रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट, जो आप पर लागू हो
- आधार कार्ड
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला बैंक खाता
- BPL परिवार का अंत्योदय अन्न योजना या प्रायोरिटी हाउसहोल्ड राशन कार्ड
- पति की मौत का सर्टिफ़िकेट, जिसमें आपका नाम क़ानूनी पत्नी या विधवा के तौर पर लिखा हो
- नॉन-मैरिज सर्टिफ़िकेट
आवेदन के बाद
शिकायत
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सभी 33 ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, DAC और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में सोशल वेलफ़ेयर इंस्पेक्टर हैं। वे हर दो महीने सर्वे करके पेंशन वालों की शिकायतें और मौत की रिपोर्ट देखते हैं। डिपार्टमेंट के कॉन्टैक्ट पेज पर टेम्पलेट वाला फ़ोन नंबर और ईमेल लिखा है, इसलिए शिकायत का नंबर हमें नहीं मिला
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पोर्टल पर लाइफ़ सर्टिफ़िकेट का नोटिस था: 2026 के लिए जमा करने की आख़िरी तारीख़ 28 फ़रवरी 2026 थी, और अब वहाँ "Expired" लिखा है। पोर्टल यह नहीं बताता कि सर्टिफ़िकेट कैसे जमा होता है और आगे के सालों की तारीख़ क्या होगी
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सोशल वेलफ़ेयर इंस्पेक्टर छूटे हुए लोगों की पहचान करते हैं और पेंशन वालों की सालाना जाँच (एनुअल वेरिफ़िकेशन) भी करते हैं
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- सिक्किम सब्जेक्ट सर्टिफ़िकेट (SSC), या सर्टिफ़िकेट ऑफ़ आइडेंटिफ़िकेशन (COI), या रेज़िडेंशियल सर्टिफ़िकेट, जो आप पर लागू हो।
- आधार कार्ड चाहिए, और प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खुला बैंक खाता। पेंशन हर महीने सीधे (DBT) इसी खाते में आती है।
- हर साल लाइफ़ सर्टिफ़िकेट जमा करना होता है। 2026 की आख़िरी तारीख़ 28 फ़रवरी 2026 थी, और पोर्टल पर अब "Expired" लिखा है।
- पति की मौत का सर्टिफ़िकेट चाहिए, जिसमें आपका नाम क़ानूनी पत्नी या विधवा के तौर पर लिखा हो। नॉन-मैरिज सर्टिफ़िकेट भी चाहिए। पोर्टल यह नहीं बताता कि विधवा के लिए उसमें क्या लिखा जाता है।
और ज़रूरी बातें
- ₹2,000 में केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा है। पोर्टल हिस्सों को अलग नहीं बताता।
- उम्र: पोर्टल सिर्फ़ "21 साल और ऊपर" लिखता है। डिपार्टमेंट का पेज "21 से 59 साल" लिखता है। हमने डिपार्टमेंट के पेज की 59 साल की हद ली है। 60 के बाद विधवा को यह पेंशन मिलती है या वह वृद्धावस्था पेंशन में चली जाती है, यह लिखा नहीं है।
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ सोशल वेलफ़ेयर इंस्पेक्टर राज्य के सभी 33 ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, DAC और नगर निगम के ऑफ़िसों में तैनात हैं, ताकि NSAP की पेंशन हर महीने समय पर पहुँचे। ऑफ़लाइन आवेदन के बारे में उनसे पूछ सकते हैं।
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।