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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (IGNDPS): राज्य की पेंशन ₹1,500 में केंद्र का हिस्सा मिलाकर, तमिलनाडु

₹1,500 महीना · कुल ₹1,500: ₹300 केंद्र और ₹1,200 राज्य। किसे: दिव्यांगता 80% या ज़्यादा, उम्र 18 साल या ज़्यादा।

स्टेटस: तमिलनाडु के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2026-27 के पॉलिसी नोट (जुलाई 2026 के पेमेंट डेटा के साथ) में लिखा है कि दिव्यांगों को ₹1,500 महीना मिल रहा है। रकम पॉलिसी नोट पर टिकी है। पेंशन के पूरे नियम वाले सरकारी ऑर्डर (G.O.) हमें नहीं मिले। 2 नवंबर 2026 को देखा।

क्या मिलता है

₹1,500 महीना · कुल ₹1,500: ₹300 केंद्र और ₹1,200 राज्य (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने बैंक खाते में या ई-मनीऑर्डर से, सीधे (DBT)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • दिव्यांगता 80% या ज़्यादा
  • उम्र 18 साल या ज़्यादा

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार ग़रीबी रेखा से नीचे (BPL) की लिस्ट में हो। नोट में नहीं लिखा कि कौन-सी BPL लिस्ट गिनी जाती है (यहाँ देखें: tnesevai.tn.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • e-Sevai पोर्टल का शिकायत वाला पेज CM Helpline पोर्टल और CM Cell की वेबसाइट के लिंक देता है। पेंशन की अपनी अलग शिकायत लाइन हमें नहीं मिली। (tnesevai.tn.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • पॉलिसी नोट में लिखा है कि पेंशन पाने वालों का ज़िंदा होने का वेरिफ़िकेशन बैंक और पोस्ट ऑफ़िस के ज़रिये बायोमेट्रिक से कराने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी बार और कब, यह नोट में नहीं लिखा।

स्टेटस का मतलब

  • पॉलिसी नोट के मुताबिक़ ऑनलाइन आए पेंशन आवेदनों की जाँच करके 30 दिन के अंदर निपटाना है।

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

तमिलनाडु में शिकायत

  • तमिलनाडु सरकार की शिकायत वाली साइट पर 'Chief Minister Special Cell - Online Petition filing' (मुख्यमंत्री स्पेशल सेल में ऑनलाइन अर्ज़ी) का लिंक दिया है। (tn.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • आवेदन ई-सेवा पोर्टल पर (या ई-सेवा सेंटर से) होता है। गाँव के VAO (विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर) और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हक़दार होने की जाँच करके तहसीलदार को सिफ़ारिश भेजते हैं। आवेदन 30 दिन में निपटाने का नियम है
  • दिव्यांगता का स्तर मेडिकल बोर्ड या दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट से तय होता है। नोट में नहीं लिखा कि कौन-सा सर्टिफ़िकेट चाहिए

और ज़रूरी बातें

  • मंज़ूरी खाली जगह (वैकेंसी) के हिसाब से, सीनियरिटी से मिलती है। इसलिए हक़दार को भी इंतज़ार करना पड़ सकता है
  • इस पेंशन में केंद्र (NSAP) का ₹300 पहले से शामिल है, इसलिए केंद्र की विकलांगता पेंशन अलग से नहीं जुड़ती
  • 80% दिव्यांगता वाला BPL परिवार का व्यक्ति दोनों पेंशन (DAPS और IGNDPS) के लायक हो सकता है। क्या दोनों साथ मिलती हैं, यह नोट में नहीं लिखा
  • ई-सेवा पोर्टल के पेज पर टोल-फ़्री नंबर 18004256000 छपा है। पेज यह नहीं कहता कि यह पेंशन का अपना हेल्पलाइन है

क्या बदला

  • 14 सितंबर 2026: सितंबर 2026 से केंद्र की NSAP की तीनों पेंशन (IGNOAPS, IGNWPS, IGNDPS) का पेमेंट केंद्र की SNA-SPARSH व्यवस्था से हो रहा है। 14 सितंबर 2026 की सरकारी प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ इससे पेमेंट का तरीक़ा बदला है। (सोर्स)
  • 31 अगस्त 2024: G.O.(Ms) No.333 (31 अगस्त 2024) के मुताबिक़ सोशल सिक्योरिटी पेंशन का पेमेंट सेंट्रलाइज़ हुआ। सितंबर 2024 से बिल ग्लोबल बेनिफ़िशियरी मास्टर (GBM) से मिलान के बाद बनते हैं और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नरेट बैंकों और e-Money Order से पैसा भेजता है (रेवेन्यू पॉलिसी नोट 2026-27)। (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Policy Note 2026-2027, Revenue and Disaster Management Department (section 2.11 Social Security Schemes)
    Revenue and Disaster Management Department, Government of Tamil Nadu
  2. TN e-Sevai portal home page (toll-free number printed on it)
    Tamil Nadu e-Governance Agency (TNeGA), Government of Tamil Nadu
  3. TN e-Sevai: Grievances/Complaints page (links to the CM Helpline portal and the CM Cell)
    Tamil Nadu e-Governance Agency (TNeGA), Government of Tamil Nadu
  4. Press Release No. 659, 14 Sep 2026: timely release of social security pensions to 19.71 lakh beneficiaries (NSAP pensions now paid through SNA-SPARSH)
    Director, Information and Public Relations (DIPR), Government of Tamil Nadu, 14 सितंबर 2026

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।