मुख्यमंत्री उज़हवर पाथुकाप्पु थिट्टम (CMUPT): भूमिहीन खेत मज़दूरों की पेंशन, तमिलनाडु
₹1,200 महीना · कुल ₹1,200, पूरा राज्य का। किसे: उम्र 60 साल या ज़्यादा, खेत मज़दूर (खेतिहर मज़दूर) हो, बिना ज़मीन का (भूमिहीन) हो, यानी उसके नाम खेती की ज़मीन न हो।
स्टेटस: तमिलनाडु के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 2026-27 के पॉलिसी नोट (जुलाई 2026 के पेमेंट डेटा के साथ) में लिखा है कि दिव्यांगों को ₹1,500 और बाक़ी सभी पेंशन वालों को ₹1,200 महीना मिल रहा है। रकम पॉलिसी नोट पर टिकी है। पेंशन के पूरे नियम वाले सरकारी ऑर्डर (G.O.) हमें नहीं मिले। 2026-27 में बढ़ोतरी की कोई बात नोट में नहीं है। 2 नवंबर 2026 को देखा।
क्या मिलता है
₹1,200 महीना · कुल ₹1,200, पूरा राज्य का (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने बैंक खाते में या ई-मनीऑर्डर से, सीधे (DBT)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- उम्र 60 साल या ज़्यादा
- खेत मज़दूर (खेतिहर मज़दूर) हो
- बिना ज़मीन का (भूमिहीन) हो, यानी उसके नाम खेती की ज़मीन न हो। हमारा फ़ॉर्म पूरे परिवार की ज़मीन पूछता है, इसलिए परिवार के नाम ज़मीन हो तो भी जवाब "शायद" रहेगा
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- खेत मज़दूरी छोड़कर कोई और काम करने लगे
- उसके नाम खेती की ज़मीन आ जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- बेसहारा (निराश्रित) हो, और उसके फ़िक्स्ड एसेट (स्थायी संपत्ति) ₹1,00,000 से ज़्यादा के न हों। नोट में "बेसहारा" का मतलब नहीं लिखा। VAO और रेवेन्यू इंस्पेक्टर जाँच करते हैं और तहसीलदार तय करता है। सरकार की किसी स्कीम में मुफ़्त घर मिला हो तो वह घर फ़िक्स्ड एसेट में नहीं गिना जाता (यहाँ देखें: tnesevai.tn.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: tnesevai.tn.gov.in
- फ़ीस: e-Sevai पोर्टल की सर्विस लिस्ट के मुताबिक़ CM Uzhavar Pathukappu Thittam (CMUPT) के आवेदन की डिपार्टमेंट फ़ीस ₹0 है और e-Sevai सेंटर का सर्विस चार्ज ₹10 है।
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- अपनी फ़ोटो
- आधार कार्ड
- आधार कंसेंट फ़ॉर्म
- स्मार्ट कार्ड या राशन कार्ड, या पते का कोई और सबूत
- CMUPT कार्ड
- सेल्फ़ डिक्लेरेशन
- बैंक पासबुक
- पहचान का कोई एक सबूत: वोटर आईडी, पासपोर्ट, PAN कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस
आवेदन के बाद
शिकायत
- e-Sevai पोर्टल का शिकायत वाला पेज CM Helpline पोर्टल और CM Cell की वेबसाइट के लिंक देता है। पेंशन की अपनी अलग शिकायत लाइन हमें नहीं मिली। (tnesevai.tn.gov.in)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पॉलिसी नोट में लिखा है कि पेंशन पाने वालों का ज़िंदा होने का वेरिफ़िकेशन बैंक और पोस्ट ऑफ़िस के ज़रिये बायोमेट्रिक से कराने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी बार और कब, यह नोट में नहीं लिखा।
स्टेटस का मतलब
- पॉलिसी नोट के मुताबिक़ ऑनलाइन आए पेंशन आवेदनों की जाँच करके 30 दिन के अंदर निपटाना है।
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
तमिलनाडु में शिकायत
- तमिलनाडु सरकार की शिकायत वाली साइट पर 'Chief Minister Special Cell - Online Petition filing' (मुख्यमंत्री स्पेशल सेल में ऑनलाइन अर्ज़ी) का लिंक दिया है। (tn.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- आवेदन ई-सेवा पोर्टल पर (या ई-सेवा सेंटर से) होता है। गाँव के VAO (विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ़िसर) और रेवेन्यू इंस्पेक्टर हक़दार होने की जाँच करके तहसीलदार को सिफ़ारिश भेजते हैं। आवेदन 30 दिन में निपटाने का नियम है
और ज़रूरी बातें
- मंज़ूरी खाली जगह (वैकेंसी) के हिसाब से, सीनियरिटी से मिलती है। इसलिए हक़दार को भी इंतज़ार करना पड़ सकता है
- यह राज्य की अपनी पेंशन है और पूरी ₹1,200 राज्य देता है। केंद्र का हिस्सा अलग से नहीं जुड़ता
- नोट के मुताबिक़ सोशल सिक्योरिटी स्कीम के लोगों को साल में दो बार, पोंगल और दीवाली पर, साड़ी (महिला) या धोती (पुरुष) मिलती है। नोट के मुताबिक़ उन्हें मुफ़्त बढ़िया चावल भी मिलता है: आँगनवाड़ी में खाना न खाने वालों को महीने में 4 किलो, खाने वालों को 2 किलो। नोट में यह भी लिखा है कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम के सभी लोगों को NFSA 2013 के हिसाब से 5 किलो बढ़िया चावल मिलता है
- ई-सेवा पोर्टल के पेज पर टोल-फ़्री नंबर 18004256000 छपा है। पेज यह नहीं कहता कि यह पेंशन का अपना हेल्पलाइन है
क्या बदला
- 31 अगस्त 2024: G.O.(Ms) No.333 (31 अगस्त 2024) के मुताबिक़ सोशल सिक्योरिटी पेंशन का पेमेंट सेंट्रलाइज़ हुआ। सितंबर 2024 से बिल ग्लोबल बेनिफ़िशियरी मास्टर (GBM) से मिलान के बाद बनते हैं और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन कमिश्नरेट बैंकों और e-Money Order से पैसा भेजता है (रेवेन्यू पॉलिसी नोट 2026-27)। (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Policy Note 2026-2027, Revenue and Disaster Management Department (section 2.11 Social Security Schemes)
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TN e-Sevai portal home page (toll-free number printed on it)
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TN e-Sevai: List of services (department-wise table with fee, service charge and papers required, incl. pension services REV-201 to REV-206 and the KMUT status service)
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TN e-Sevai: list of services offered at e-Sevai centres (pension schemes listed as services REV-201 to REV-206)
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TN e-Sevai: Grievances/Complaints page (links to the CM Helpline portal and the CM Cell)