दिव्यांग पेंशन: 60% या ज़्यादा दिव्यांगता पर (60% डिसेबिलिटी अलाउंस, 80% पेंशन और IGNDPS), त्रिपुरा
₹2,000 महीना · 60% या ज़्यादा दिव्यांगता पर, अलग-अलग नाम की इन पेंशनों में एक ही रकम। किसे: दिव्यांगता 60% या ज़्यादा, उम्र 10 साल या ज़्यादा (ऊपर कोई हद नहीं), परिवार की कमाई साल में ₹1 लाख से कम (डायरेक्टरेट के पेज के मुताबिक़, जो जुलाई 2022 का है) और 1 और शर्त।
स्टेटस: 19 सितंबर 2022 के ऑर्डर (स्कैन से पढ़ा) से 1 सितंबर 2022 से यह पेंशन ₹2,000 महीना है, और डायरेक्टरेट की साइट पर यह नोटिस अब भी लगा है (2 नवंबर 2026 को देखा)। बाद में रकम बदलने का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कमाई और सरकारी कर्मचारी की शर्तें डायरेक्टरेट के जुलाई 2022 के पेज से हैं, यानी ऑर्डर से पहले की। ऑर्डर कहता है कि बाक़ी शर्तें पहले जैसी रहेंगी, पर शर्तें आज भी वही हैं, यह किसी नए रिकॉर्ड से पक्का नहीं हुआ।
क्या मिलता है
₹2,000 महीना · 60% या ज़्यादा दिव्यांगता पर, अलग-अलग नाम की इन पेंशनों में एक ही रकम (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- दिव्यांगता 60% या ज़्यादा
- उम्र 10 साल या ज़्यादा (ऊपर कोई हद नहीं)
- परिवार की कमाई साल में ₹1 लाख से कम (डायरेक्टरेट के पेज के मुताबिक़, जो जुलाई 2022 का है)
- परिवार में कोई भी सरकारी कर्मचारी न हो (डायरेक्टरेट के पेज में यही लिखा है)
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार की कमाई साल में ₹1 लाख या उससे ऊपर हो जाए
- परिवार में किसी को सरकारी नौकरी मिल जाए
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: अपने नज़दीकी CDPO (चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ़िसर) या समाज कल्याण और समाज शिक्षा डिपार्टमेंट के ऑफ़िस में जाएँ। ऑनलाइन आवेदन का रास्ता हमें नहीं मिला।
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- आवेदन फ़ॉर्म
- इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- डोमिसाइल और रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट
- उम्र का सर्टिफ़िकेट
- आवेदन करने वाले की एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो फ़ॉर्म पर चिपकानी है
- बैंक खाते की डिटेल की फ़ोटोकॉपी (फ़ॉर्म की ऑफ़िस वाली लिस्ट में यह लिखा है)
- परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं है, इसका सर्टिफ़िकेट। फ़ॉर्म की लिस्ट में "Non-Government employee (in family) certificate" लिखा है, और बंगला नोट के मुताबिक़ यह किसी गज़टेड अफ़सर का सर्टिफ़िकेट है
- फ़ॉर्म के बंगला नोट के मुताबिक़ (छोटे स्कैन से पढ़ा, इसलिए ब्राउज़र में एक बार देख लें): इंदिरा गांधी वाली तीनों पेंशन (बुज़ुर्ग 60 साल से, विधवा 40 साल से, दिव्यांग 18 साल से) में AAY राशन कार्ड की कॉपी लगती है और इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा गया। बाक़ी पेंशन में DCM या SDM का इनकम सर्टिफ़िकेट चाहिए, जिसमें साल की कमाई ₹1 लाख या उससे कम हो
- दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट (मुख्यमंत्री की ₹5,000 वाली स्कीम के लिए UDID कार्ड)
- फ़ॉर्म के बंगला नोट के मुताबिक़ (छोटे स्कैन से पढ़ा, इसलिए ब्राउज़र में एक बार देख लें): राज्य की दिव्यांग पेंशन में DDRC या मेडिकल बोर्ड का दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट लगता है, और उम्र पेंशन के हिसाब से कम से कम 10 या 18 साल चाहिए
आवेदन के बाद
शिकायत
- राज्य की CM Helpline राज्य के लोगों की शिकायतें लेती है (फ़ोन 1905, WhatsApp 6033374544), और डिपार्टमेंट की अपनी साइट पर उसका लिंक है। सिर्फ़ पेंशन की शिकायत का अलग पेज या नंबर हमें नहीं मिला (cmhelpline.tripura.gov.in)
- डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर एंड सोशल एजुकेशन, अगरतला के कॉन्टैक्ट पेज पर नंबर +91-381-2326033 लिखा है (पेज जुलाई 2022 का)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- डिपार्टमेंट ने 15 दिसंबर 2020 से 25 जनवरी 2021 तक पेंशन की री-वेरिफ़िकेशन कराई। फिर एक मेमो के मुताबिक़ जो हाज़िर नहीं हुए या डॉक्यूमेंट नहीं दे पाए, उन्हें 28 जून से 5 जुलाई 2021 के बीच CDPO को नई अर्ज़ी देने का एक और मौक़ा मिला। जाँच में ठीक पाए गए लोगों की पेंशन बहाल होनी थी। मेमो किसी एक पेंशन का नाम नहीं लेता, और नई री-वेरिफ़िकेशन का कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला
स्टेटस का मतलब
- डिपार्टमेंट के About Us पेज (जुलाई 2022) पर लिखा है कि पेंशन के लिए नए केस की मंज़ूरी एक जगह से होती है, पेमेंट हर महीने DBT से होता है, पेंशन वालों की लिस्ट हर महीने पब्लिक डोमेन में छपती है, और कमज़ोर पेंशन वालों को घर पर पेमेंट होता है
त्रिपुरा में शिकायत
- त्रिपुरा सरकार की साइट पर CM हेल्पलाइन का नंबर 1905 दिया है। (cmhelpline.tripura.gov.in)
- त्रिपुरा CM हेल्पलाइन पोर्टल के मुताबिक़ वह त्रिपुरा के नागरिकों की शिकायतें लेती है और उन पर काम कराती है। (cmhelpline.tripura.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- डॉक्यूमेंट: आवेदन फ़ॉर्म, इनकम सर्टिफ़िकेट, आधार कार्ड, राशन कार्ड, डोमिसाइल और रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट, उम्र का सर्टिफ़िकेट।
और ज़रूरी बातें
- ज़िले के पेज की लिस्ट में ₹2,000 की कई पेंशन हैं: 60% या ज़्यादा डिसेबिलिटी अलाउंस (10 साल या ज़्यादा), 80% या ज़्यादा वाले की पेंशन (10 साल या ज़्यादा), केंद्र की IGNDPS (80% या ज़्यादा, 18 से 79 साल) और 100% अंधों के भत्ते और पेंशन। सब 60% के रूल के अंदर आ जाते हैं, इसलिए उनका अलग रूल नहीं है।
- साधारण पेंशनों के लिए दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट के नियम ज़िले के पेज पर नहीं लिखे। UDID कार्ड सिर्फ़ ₹5,000 वाली मुख्यमंत्री योजना के लिए लिखा है।
- ज़िले के पेज पर एक अलग मुख्यमंत्री योजना भी है: 60% या ज़्यादा बौद्धिक दिव्यांगता वग़ैरह वालों को ₹5,000 महीना, उम्र की हद नहीं। इसका कोई ऑर्डर हमें नहीं मिला, इसलिए इसे नहीं गिना।
- सितंबर 2022 से पहले रकम ₹1,000 थी (100% अंधों के लिए ₹1,500 या ₹1,100)।
क्या बदला
- 1 सितंबर 2022: 19 सितंबर 2022 के ऑर्डर से 1 सितंबर 2022 से दिव्यांग पेंशन ₹2,000 महीना हुई (IGNDPS, ब्लाइंड और हैंडीकैप, 60% और 80% या ज़्यादा दिव्यांगता की पेंशन, 100% नेत्रहीन भत्ता)। पहले ₹1,000 थी, और IGNDPS (100% नेत्रहीन) में ₹1,500 (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Social Welfare & Social Education, District North Tripura (table of social pensions: eligible age, documents, where to apply)
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About Us (Social Pensions section), Directorate of Social Welfare and Social Education
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Notification: revised monthly rates of Social Security Pension Schemes (NSAP and State Social Pension Schemes) w.e.f. 1 Sept 2022
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Social Pension for new Application: application form for the various social assistance allowances (Directorate of Social Welfare and Social Education)
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Tripura CM Helpline (home page)
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Contact Us, Directorate of Social Welfare and Social Education
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Memo: another opportunity to submit documents in the re-verification of pension (28 June to 5 July 2021)