भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (निर्माण मज़दूर बोर्ड): कन्या विवाह सहायता, उत्तर प्रदेश
₹55,000 एक बार · बेटी की शादी पर बोर्ड से। किसे: परिवार में कोई निर्माण मज़दूर बोर्ड में रजिस्टर्ड हो, परिवार में कोई निर्माण मज़दूर हो, परिवार में किसी की शादी तय हो।
स्टेटस: लेबर डिपार्टमेंट की साइट पर बोर्ड की 12 योजनाएँ चालू लिखी हैं। पेज पर तारीख़ नहीं छपी। 2 नवंबर 2026 को देखा।
क्या मिलता है
₹55,000 एक बार · बेटी की शादी पर बोर्ड से (सोर्स)
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- परिवार में कोई निर्माण मज़दूर बोर्ड में रजिस्टर्ड हो
- परिवार में कोई निर्माण मज़दूर हो
- परिवार में किसी की शादी तय हो
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- रजिस्ट्रेशन के बाद बोर्ड की मेंबरशिप कम से कम 365 दिन की हो (यहाँ देखें: uplabour.gov.in)
- रजिस्ट्रेशन चालू (रिन्यू किया हुआ) हो और पिछले 12 महीनों में कम से कम 90 दिन निर्माण का काम किया हो (यहाँ देखें: uplabour.gov.in)
- शादी रजिस्टर्ड मज़दूर की बेटी की (या उसकी अपनी) हो (यहाँ देखें: uplabour.gov.in)
- यह मदद ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चों तक मिलती है। पहले कितनी बार ली, यह फ़ॉर्म नहीं जानता। (यहाँ देखें: uplabour.gov.in)
- ऐसी ही मदद किसी और राज्य या केंद्र की योजना से न मिल रही हो (यहाँ देखें: uplabour.gov.in)
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: आवेदन किस दफ़्तर में देना है, यह श्रम डिपार्टमेंट के पेज पर नहीं लिखा। डिपार्टमेंट का पेज: https://uplabour.gov.in/Pages/SGSchemes6.aspx
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- बेटी और वर की उम्र का सबूत: बर्थ सर्टिफ़िकेट (जन्म प्रमाण पत्र), स्कूल लीविंग सर्टिफ़िकेट या परिवार रजिस्टर की ख़ुद के दस्तख़त वाली कॉपी
- शादी का कार्ड, जिसे गाँव के प्रधान, तहसीलदार, सभासद या पार्षद ने प्रमाणित और वेरिफ़ाई किया हो
- बेटी गोद ली हो तो उससे जुड़े प्रमाणित काग़ज़
- रजिस्टर्ड श्रमिक के परिवार रजिस्टर या राशन कार्ड (या उसके बराबर काग़ज़) की ख़ुद के दस्तख़त वाली कॉपी
- शादी की फ़ोटो (वर-वधू), जो श्रमिक से प्रमाणित हो
- पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण के काम में लगे होने का तय फ़ॉर्मेट वाला रोज़गार या सेल्फ़ डिक्लेरेशन का सर्टिफ़िकेट
- स्वडिक्लेरेशन पत्र कि राज्य या केंद्र की ऐसी ही योजना का फ़ायदा नहीं मिला है
आवेदन के बाद
उत्तर प्रदेश में शिकायत
- UP सरकार का शिकायत पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' (IGRS) है। UP सरकार की साइट के मुताबिक़ यह राज्य में शिकायत निपटाने का एक सिस्टम है। (jansunwai.up.nic.in)
- तय समय तक कार्रवाई न हो, तो जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर रिमाइंडर (पोर्टल पर 'अनुस्मारक') भेजने का ऑप्शन है। (jansunwai.up.nic.in)
- UP सरकार की हेल्पलाइन लिस्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। (up.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।