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निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन), उत्तर प्रदेश

₹1,000 महीना। किसे: महिला, विधवा, उम्र 18 साल या ज़्यादा (ऊपर कोई सीमा नहीं) और 1 और शर्त।

क्या मिलता है

₹1,000 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर तीन महीने ₹3,000 (अप्रैल–जून, जुलाई–सितंबर, अक्टूबर–दिसंबर, जनवरी–मार्च)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • महिला
  • विधवा
  • उम्र 18 साल या ज़्यादा (ऊपर कोई सीमा नहीं)
  • परिवार की कमाई साल में ₹2 लाख तक

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • दोबारा शादी हो जाए
  • परिवार की कमाई साल में ₹2 लाख से ऊपर जाए

आवेदन और स्टेटस

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • रंगीन पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो
  • उम्र का सबूत: पढ़ाई का रिकॉर्ड या मेडिकल अफ़सर का सर्टिफ़िकेट
  • इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), तहसील से बना हुआ
  • पति का डेथ सर्टिफ़िकेट (नगर निकाय या ग्राम पंचायत से)
  • आधार कार्ड या आधार रजिस्ट्रेशन नंबर, और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
  • हलफ़नामा कि राज्य या केंद्र की किसी दूसरी योजना से ऐसी पेंशन नहीं मिल रही
  • आधार से जुड़ा बैंक खाता, जो DBT के लिए NPCI पर चालू हो। गाइडलाइन में इसे “ज़रूरी” लिखा है

आवेदन के बाद

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ हर साल अप्रैल में ज़िला कमेटी सभी हक़दारों का मौके पर वेरिफ़िकेशन करती है। दोबारा शादी हो गई हो तो उसके बाद की पेंशन वापस ली जाती है। हक़दार की मौत पर पेंशन उसी महीने से रुक जाती है और परिवार को तुरंत बताना होता है; मौत के बाद खाते में गया पैसा परिवार से वसूला जाता है। किसी और वजह से हक़दार नहीं निकलने पर हक़दार नहींता के समय की पेंशन लौटानी पड़ती है

छूटा हुआ पैसा

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ मार्च और अप्रैल में आए आवेदनों का पैसा मई-जून में पहली तिमाही की किस्त के साथ भेजा जाता है, क्योंकि अप्रैल में सब हक़दारों का वेरिफ़िकेशन होता है

स्टेटस का मतलब

  • गाइडलाइन के मुताबिक़ मोबाइल नंबर पर चार मौक़ों पर SMS आता है: ऑनलाइन आवेदन जमा होने पर, खंड विकास अधिकारी या उप ज़िलाधिकारी के आगे भेजने या रद्द करने पर, ज़िला कमेटी के मंज़ूर या नामंज़ूर करने पर, और पैसा बैंक खाते में भेजने पर (sspy-up.gov.in)

उत्तर प्रदेश में शिकायत

  • UP सरकार का शिकायत पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' (IGRS) है। UP सरकार की साइट के मुताबिक़ यह राज्य में शिकायत निपटाने का एक सिस्टम है। (jansunwai.up.nic.in)
  • तय समय तक कार्रवाई न हो, तो जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर रिमाइंडर (पोर्टल पर 'अनुस्मारक') भेजने का ऑप्शन है। (jansunwai.up.nic.in)
  • UP सरकार की हेल्पलाइन लिस्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। (up.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

क्या करना होगा

  • उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से रहती हों; पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है

क्या बदला

  • 1 जनवरी 2022: पेंशन ₹500 से बढ़कर ₹1,000 महीना हुई (17 दिसंबर 2021 का ऑर्डर)। 20 मई 2025 की नई गाइडलाइन पुरानी सब गाइडलाइन की जगह लेती है (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Revised guidelines for the destitute women pension scheme (replaces all earlier guidelines)
    Women Welfare Section-1, Government of Uttar Pradesh (Leena Johri, Principal Secretary), 20 मई 2025
  2. Women Welfare Department - Programmes and schemes (Hindi page)
    Directorate of Women Welfare, Government of Uttar Pradesh
  3. Revised guidelines for the destitute women (widow) pension scheme, 20 May 2025: pages 4 to 6 read by eye (no text layer)
    Women Welfare Department, Uttar Pradesh, 20 मई 2025
  4. Order raising the pension from Rs 500 to Rs 1,000 a month (scanned)
    Women & Child Development Section-1, Government of Uttar Pradesh (Aneeta C. Meshram, Principal Secretary), 17 दिसंबर 2021

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।