दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम (DSSS): दिव्यांगजन की पेंशन, गोवा
₹2,000 से ₹3,500 महीना, शर्तों के हिसाब से। किसे: दिव्यांगता हो (दिव्यांगजन अधिकार ऐक्ट 2016 के हिसाब से), परिवार की सालाना कमाई ₹1.5 लाख तक।
स्टेटस: चल रही है। सोशल वेलफ़ेयर डायरेक्टरेट के प्रोग्राम पेज (6 अगस्त 2026 को अपडेट) पर आवेदन का तरीक़ा लिखा है, पर यह नहीं लिखा कि अभी नए आवेदन खुले हैं या नहीं। गज़ट के 20 दिसंबर 2024 और 5 फ़रवरी 2025 के अमेंडमेंट ने इसके नियम बदले हैं। 20 दिसंबर 2024 के गज़ट ने तय किया कि दिव्यांगता का मतलब दिव्यांगजन अधिकार ऐक्ट 2016 से लिया जाएगा। स्कीम का मूल टेक्स्ट और उसके पैरा 4 की कुछ शर्तें हमने नहीं पढ़ीं। गज़ट के दोनों पन्ने स्कैन थे, जिन्हें हमने आँख से पढ़ा। 2 नवंबर 2026 को देखा।
नए आवेदन खुले हैं या नहीं: डायरेक्टरेट के पेज पर आवेदन का तरीक़ा लिखा है: ऑफ़लाइन फ़ॉर्म भरकर पणजी में डायरेक्टरेट या मडगाँव (साउथ गोवा) में डिप्टी डायरेक्टर के ऑफ़िस में जमा करें। दिसंबर 2024 के गज़ट के मुताबिक़ स्कीम में 1,40,000 लोगों की सीमा है, और उसके बाद पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से वेटिंग लिस्ट बनेगी। यह सीमा अभी भर चुकी है या नहीं, यह हमें किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला।
क्या मिलता है
- 21 साल से कम उम्र का बच्चा, दिव्यांगता 90% से 100%: ₹3,500 महीना · 90% से 100% दिव्यांग बच्चा; 21 साल के बाद भी यही मिलता है
- 21 साल से कम उम्र का बच्चा, दिव्यांगता 90% से कम: ₹2,500 महीना · 90% से कम दिव्यांगता वाला बच्चा
- 21 साल या ज़्यादा उम्र का वयस्क: ₹2,000 महीना · वयस्क दिव्यांग
पैसा कैसे आता है: हर महीने। पैसा किस तरह आता है, यह हमारे पढ़े पन्नों में नहीं लिखा
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- दिव्यांगता हो (दिव्यांगजन अधिकार ऐक्ट 2016 के हिसाब से)
- परिवार की सालाना कमाई ₹1.5 लाख तक
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार की कमाई साल में ₹1.5 लाख से ऊपर जाए
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- गोवा में पैदाइश से, या पिछले 15 साल से गोवा के परमानेंट रेज़िडेंट हों। हमारा फ़ॉर्म यह नहीं पूछता (यहाँ देखें: socialwelfare.goa.gov.in)
- कम से कम कितने परसेंट की दिव्यांगता पर पेंशन मिलती है, यह हमें नहीं मिला। दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट चाहिए (यहाँ देखें: socialwelfare.goa.gov.in)
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
आवेदन और स्टेटस
- ऑफ़लाइन: भरा हुआ फ़ॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ सीधे डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर, पणजी में जमा करें, या डिप्टी डायरेक्टर के दफ़्तर, मडगाँव (दक्षिण गोवा) में। ऑनलाइन आवेदन का पेज हमें नहीं मिला
- हेल्पलाइन: 8882988000 (दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम); डायरेक्टरेट का दफ़्तर 0832-2232257
- फ़ीस: सोशल वेलफ़ेयर डायरेक्टरेट के सिटीज़न चार्टर (अप्रैल 2025) में लिखा है कि आवेदन करने वाले को ₹200 रजिस्ट्रेशन फ़ीस देकर रजिस्टर होना है। स्कीम के प्रोग्राम पेज पर फ़ीस का ज़िक्र नहीं है।
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- तय फ़ॉर्मेट में भरा आवेदन, जो डायरेक्टरेट ऑफ़ सोशल वेलफ़ेयर में जमा होता है
- बर्थ सर्टिफ़िकेट या सरकार का बताया कोई और उम्र का सबूत
- 15 साल का रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट
- इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), या तय फ़ॉर्मेट में ₹50 के स्टांप पेपर पर सेल्फ़ डिक्लेरेशन
- वेरिफ़िकेशन सर्टिफ़िकेट
- आधार कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की कॉपी (सिटीज़न चार्टर में लिखा है; प्रोग्राम पेज पर नहीं)
- अगर आवेदन करने वाली Griha Aadhar ले रही है: अंडरटेकिंग (Annexure-K) कि DSSS की रकम मंज़ूर होते ही Griha Aadhar का कैंसिलेशन ऑर्डर पेश करेगी (फ़रवरी 2025 का गज़ट)
- दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट
- इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या ऑटिज़्म में लीगल गार्डियनशिप सर्टिफ़िकेट
आवेदन के बाद
शिकायत
- डायरेक्टरेट के कॉन्टैक्ट पेज पर DSSS (दयानंद सामाजिक सुरक्षा स्कीम) का हेल्पलाइन नंबर 8882988000 लिखा है। डायरेक्टरेट का ऑफ़िस पणजी में 0832-2232257 और साउथ डिस्ट्रिक्ट वेलफ़ेयर ऑफ़िस मडगाँव में 0832-2794021 या 0832-2794020 है। (socialwelfare.goa.gov.in)
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- DSSS में लाइफ़ सर्टिफ़िकेट (ज़िंदा होने का सर्टिफ़िकेट) देना होता है। फ़रवरी 2025 के गज़ट ने उसका नया फ़ॉर्मेट (Annexure-D) जारी किया। उस पर दस्तख़त गोवा सरकार के गज़टेड अफ़सर, MLA, MP, सरपंच, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरपर्सन या नेशनलाइज़्ड बैंक के मैनेजर के सामने होने चाहिए। कितनी बार देना है, यह हमें नहीं मिला।
- डायरेक्टरेट के 18 मार्च 2025 के सर्कुलर के मुताबिक़ DSSS का पेमेंट अब सिर्फ़ आधार पेमेंट ब्रिज (ABPS) से होता है। बैंक अकाउंट आधार से जुड़ा (सीड) होना चाहिए, और डिपार्टमेंट के आवेदन तभी लिए जाते हैं जब बैंक अकाउंट आधार से सीड हो।
गोवा में शिकायत
- गोवा सरकार की साइट के 'नागरिकों के लिए' हिस्से में 'Application for Grievance Registration' (शिकायत दर्ज करने का फ़ॉर्म) दिया है। (goaonline.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- आवेदन के साथ ये डॉक्यूमेंट: उम्र का सबूत, 15 साल के रहने का सर्टिफ़िकेट, इनकम सर्टिफ़िकेट या ₹50 के स्टैंप पेपर पर सेल्फ़-डिक्लेरेशन, आधार कार्ड की कॉपी, दिव्यांगता का सर्टिफ़िकेट
- बौद्धिक दिव्यांगता या ऑटिज़्म में क़ानूनी गार्जियनशिप का सर्टिफ़िकेट भी चाहिए
और ज़रूरी बातें
- प्रोग्राम पेज के हिसाब से रकम: वयस्क दिव्यांग ₹2,000। 90% से कम दिव्यांगता वाले बच्चे ₹2,500। 90% से 100% दिव्यांगता वाले ₹3,500, और 21 साल के बाद भी यही मिलता रहता है। "बच्चा" यानी कितनी उम्र तक, यह पेज में नहीं लिखा; हमने 21 साल से कम माना है
- पेज पर रकम वाली बात एक ही लंबे वाक्य में लिखी है। हमने उसे जैसा लिखा है वैसा पढ़ा है, पर उसका दूसरा मतलब भी निकल सकता है। 21 साल या उससे बड़े 90% दिव्यांग को हमने ₹2,000 गिना है। डायरेक्टरेट से पक्का कर लें
- इसी पेज पर दिव्यांगजन को सहायक उपकरण (एड्स और अप्लायंसेज़) ख़रीदने के लिए ₹1,00,000 की एक बार की मदद भी लिखी है। इसकी शर्तें हमने नहीं पढ़ीं, और यह हमारे गिने पैसे में जुड़ी नहीं है
- डायरेक्टरेट के प्रोग्राम पेज पर अब भी कमाई की हद ₹24,000 साल छपी है। 20 दिसंबर 2024 का गज़ट ₹1.5 लाख कहता है। हमने नया गज़ट माना है
- स्कीम में एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा 1,40,000 लोग लिए जाते हैं। इतने होने के बाद नए आवेदन की वेटिंग लिस्ट बनती है। आज यह हद भरी है या नहीं, यह हमें नहीं मिला
- डायरेक्टरेट के कॉन्टैक्ट पेज पर दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम की हेल्पलाइन 8882988000 छपी है
क्या बदला
- 20 फ़रवरी 2025: फ़रवरी 2025 के संशोधन के बाद: जो महिला Griha Aadhar ले रही है और DSSS के लिए भी आवेदन देती है, उसे अंडरटेकिंग (Annexure-K) देना होता है कि DSSS की रकम मंज़ूर होते ही Griha Aadhar का कैंसिलेशन ऑर्डर पेश करेगी। लाइफ़ सर्टिफ़िकेट का नया फ़ॉर्मेट (Annexure-D) भी तय हुआ (गज़ट Series I No. 47)। (सोर्स)
- 26 दिसंबर 2024: स्कीम में 1,40,000 लोगों की सीमा तय हुई। उसके बाद पहले आओ पहले पाओ के हिसाब से वेटिंग लिस्ट बनेगी (गज़ट Series I No. 39)। (सोर्स)
- 26 दिसंबर 2024: परिवार की सालाना कमाई की सीमा ₹1.50 लाख तय हुई (गज़ट Series I No. 39)। स्कीम का प्रोग्राम पेज अब भी ₹24,000 की पुरानी सीमा छापता है। (सोर्स)
- 26 दिसंबर 2024: विकलांगता की परिभाषा अब Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 के शेड्यूल और क्लॉज़ 2(zc) के मुताबिक़ है (गज़ट Series I No. 39)। (सोर्स)
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Dayanand Social Security Scheme (Amendment), 2024, Official Gazette Series I No. 39, 26 Dec 2024 (the file the Goa government schemes page lists as 'Scheme and Amendments to DSSS', 14/10/2026)
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Dayanand Social Security Scheme (DSSS), Directorate of Social Welfare, Goa (programme page; page footer 'Last Updated Date August 6, 2026')
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Contact Us, Directorate of Social Welfare, Goa (helplines list)
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Citizen Charter, Directorate of Social Welfare, Goa (pdf on the department site, uploaded April 2025; scheme no. 28 is the Dayanand Social Security Scheme)
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Dayanand Social Security Scheme (Amendment), 2025, Official Gazette Series I No. 47, 20 Feb 2025
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Circular No. 13-152-2025/ADMN/CIRCULAR, Directorate of Social Welfare, Goa, 18 Mar 2025: DSSS and other payments only through the Aadhaar Payment Bridge (ABPS); applications accepted only if the bank account is Aadhaar-seeded