गृह आधार योजना (घर संभालने वाली महिलाओं को हर महीने की मदद), गोवा
₹1,500 महीना। किसे: महिला, शादीशुदा महिला, उम्र 18 साल से ऊपर और 2 और शर्तें।
स्टेटस: चल रही है। महिला और बाल विकास डायरेक्टरेट (DWCD) के सिटिज़न चार्टर में लिखी है (goa.gov.in पर अक्टूबर 2026 में डाला गया, उसमें 24 सितंबर 2026 तक की एंट्री हैं)। गोवा ऑनलाइन पर इसका ऑनलाइन आवेदन खुला है (2 नवंबर 2026 को देखा)। सिटिज़न चार्टर डिपार्टमेंट का अपना डॉक्यूमेंट है। योजना का गज़ट नोटिफ़िकेशन और उसके अमेंडमेंट हम नहीं पढ़ पाए: डिपार्टमेंट की साइट dwcd.goa.gov.in हमसे नहीं खुली। रकम कब से लागू है, यह भी नहीं मिला।
क्या मिलता है
₹1,500 महीना (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: हर महीने सीधे महिला के बचत बैंक खाते में (आधार से जुड़ा खाता, DBT)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- महिला
- शादीशुदा महिला। विधवा और तलाक़शुदा महिला भी इसमें गिनी जाती हैं
- उम्र 18 साल से ऊपर
- पति और पत्नी की मिली-जुली सालाना कुल कमाई ₹3 लाख तक। विधवा या तलाक़शुदा हो तो उसकी अपनी कमाई ₹3 लाख तक। हमारा फ़ॉर्म पूरे परिवार की कमाई पूछता है
- महिला और उसके पति गोवा सरकार या उसके निगम, गोवा सरकार के पैसे से चलने वाली संस्था, केंद्र या दूसरे राज्य की सरकार या उनके निगम और संस्थाओं में रेगुलर नौकरी में न हों। कॉन्ट्रैक्ट और दिहाड़ी वाले इसमें नहीं गिने जाते
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- कमाई साल में ₹3 लाख से ऊपर जाए
- महिला या उसके पति को ऐसी रेगुलर नौकरी मिले
यह आपको ख़ुद देखना होगा
ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:
- पिछले 15 साल से गोवा में रह रही हों। हमारा फ़ॉर्म यह नहीं पूछता (यहाँ देखें: goaonline.gov.in)
- महिला और उसके पति किसी शेड्यूल्ड बैंक में रेगुलर नौकरी में न हों (को-ऑपरेटिव बैंक की नौकरी इसमें नहीं गिनी जाती)। हमारा फ़ॉर्म बैंक की नौकरी अलग से नहीं पूछता (यहाँ देखें: goaonline.gov.in)
- महिला या उसके पति दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम (DSSS) की पेंशन न ले रहे हों। पति की DSSS पेंशन हमारा फ़ॉर्म नहीं देख पाता (यहाँ देखें: goaonline.gov.in)
- DSSS लेने वाली विधवा का बच्चा नाबालिग हो, तो सिटिज़न चार्टर के मुताबिक़ बच्चे के 18 साल का होने तक उसे गृह आधार भी मिलता रहता है। पर DSSS के 20 दिसंबर 2024 के गज़ट में लिखा है कि DSSS वाली विधवा गृह आधार नहीं ले सकती। दोनों में फ़र्क़ है। हमने सख़्त बात मानी है: दोनों में से एक ही मिलेगी (यहाँ देखें: socialwelfare.goa.gov.in)
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
- दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम (DSSS): बुज़ुर्गों की पेंशन, गोवा
- दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम (DSSS): विधवा और अकेली महिला की पेंशन, गोवा
- दयानंद सोशल सिक्योरिटी स्कीम (DSSS): दिव्यांगजन की पेंशन, गोवा
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: goaonline.gov.in
- ऑफ़लाइन: महिला और बाल विकास डायरेक्टरेट (DWCD), पणजी या तालुका WCD ब्लॉक ऑफ़िस में। पेपर फ़ॉर्म ₹50 में मिलता है
- स्टेटस: goaonline.gov.in
- हेल्पलाइन: गोवा ऑनलाइन हेल्पलाइन +91-8882988000 (सुबह 9:30 से शाम 5:45, सोमवार से शुक्रवार); DWCD पणजी (0832) 2235308 / 2426112, हेल्प डेस्क 2231499
- फ़ीस: सिटीज़न चार्टर के मुताबिक़ फ़ॉर्म ₹50 में मिलता है। Goa Online पर पेमेंट का स्टेप है, पर रकम वहाँ नहीं लिखी।
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- आवेदन करने वाली का बर्थ सर्टिफ़िकेट
- आवेदन करने वाली का मैरिज सर्टिफ़िकेट
- रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट जिसमें गोवा में 15 साल रहना दिखे
- अगर आवेदन करने वाली गोवा के बाहर जन्मी है: पति का बर्थ सर्टिफ़िकेट और पति का 15 साल का रेज़िडेंस सर्टिफ़िकेट
- अगर आवेदन करने वाली विधवा है और DSSS का फ़ायदा ले रही है: बच्चे का बर्थ सर्टिफ़िकेट और बच्चे का लाइफ़ सर्टिफ़िकेट
- पते का सबूत: EPIC (वोटर कार्ड) या आधार कार्ड
- इनकम का सबूत, और काम और कमाई का सेल्फ़ डिक्लेरेशन
- बैंक अकाउंट की डिटेल (सिटीज़न चार्टर: पासबुक की कॉपी IFSC और MICR के साथ, अकाउंट आधार से जुड़ा हो तो बेहतर)
- आवेदन करने वाली की फ़ोटो और दस्तख़त
- वेरिफ़िकेशन रिपोर्ट, जिस पर कोई गज़टेड अफ़सर, MLA या MP के दस्तख़त हों
- आधार कार्ड ज़रूरी है
आवेदन के बाद
शिकायत
- शिकायत DWCD ऑफ़िस पणजी में ख़ुद जाकर या डाक से दी जा सकती है। फ़ोन 0832 2426112 या 2235308, ईमेल dir-wcd.goa@nic.in। हर मंगलवार सुबह 10 से दोपहर 1 बजे PGO (डायरेक्टर) जनता की शिकायतें सुनते हैं। सिटीज़न चार्टर के मुताबिक़ शिकायत 30 दिन में निपटानी है। न निपटे या जवाब से तसल्ली न हो तो डायरेक्टर के पास रिव्यू के लिए भेज सकते हैं, और वहाँ 15 दिन में निपटारा होना है।
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- हर साल 1 अप्रैल से 31 मई के बीच अपने तालुका के WCD ब्लॉक ऑफ़िस में लाइफ़ सर्टिफ़िकेट और इनकम सर्टिफ़िकेट देना होता है। लाइफ़ सर्टिफ़िकेट पर गज़टेड अफ़सर, MLA या MP के दस्तख़त चाहिए। न दें तो महीने की मदद तुरंत रुक जाती है।
- अगर 6 महीने या ज़्यादा लगातार मदद की रकम बैंक अकाउंट से निकाली न जाए, तो जमा रकम बैंक डिमांड ड्राफ़्ट से DWCD डायरेक्टर को लौटा देता है।
छूटा हुआ पैसा
- सिटीज़न चार्टर के मुताबिक़ लाइफ़ और इनकम सर्टिफ़िकेट मिलने पर, बाक़ी शर्तें पूरी हों तो, मदद अगले महीने से आगे के लिए (prospectively) दोबारा शुरू होती है। रुके हुए महीनों का पैसा देने की बात नहीं लिखी।
स्टेटस का मतलब
- Goa Online पर पेमेंट के बाद आवेदन डिपार्टमेंट को भेजा जाता है और Acknowledgement नंबर मिलता है। उसी नंबर से आवेदन ट्रैक करें। SMS और ईमेल भी आता है। (goaonline.gov.in)
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।
गोवा में शिकायत
- गोवा सरकार की साइट के 'नागरिकों के लिए' हिस्से में 'Application for Grievance Registration' (शिकायत दर्ज करने का फ़ॉर्म) दिया है। (goaonline.gov.in)
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।
क्या करना होगा
- हर साल 1 अप्रैल से 31 मई के बीच तालुका WCD ब्लॉक ऑफ़िस में लाइफ़ सर्टिफ़िकेट और इनकम सर्टिफ़िकेट देना होता है। न दें तो महीने की मदद फ़ौरन बंद हो जाती है
- बचत बैंक खाता आधार से जुड़ा हो (DBT), क्योंकि पैसा सीधे खाते में आता है
और ज़रूरी बातें
- पेपर फ़ॉर्म DWCD या तालुका WCD ब्लॉक ऑफ़िस में ₹50 में मिलता है
- गोवा ऑनलाइन पर आवेदन में पेमेंट का एक क़दम है ("Save and Proceed to Payment")। उसकी फ़ीस कितनी है, यह हमने नहीं पढ़ा
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।