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दिव्यांग राहत भत्ता (सामाजिक सुरक्षा पेंशन), हिमाचल प्रदेश

₹1,150 महीना। किसे: दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, मेडिकल अथॉरिटी के सर्टिफ़िकेट के मुताबिक़, ख़ुद सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम या बोर्ड की नौकरी में न हों, कोई और पेंशन न पाते हों और 1 और शर्त।

दिव्यांग राहत भत्ता (सामाजिक सुरक्षा पेंशन), हिमाचल प्रदेश
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: सिक्के और व्हीलचेयर का पहिया। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: शर्तें 3 दिसंबर 2025 के नोटिफ़िकेशन से हैं (स्कैन, पढ़कर लिखी)। रक़म हिमाचल के आर्थिक सर्वे 2025-26 की टेबल 15.1 से है। यह इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की सालाना रिपोर्ट है (दिसंबर 2025 तक), कोई ऑर्डर नहीं।

एक नज़र में

  • ₹1,150 से ₹1,700 महीनारकम
  • 4शर्तें
  • 3डॉक्यूमेंट
  • ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹1,150 महीना (सोर्स)

  • दिव्यांगता 70% या ज़्यादा: ₹1,700 महीना · 70% या ज़्यादा दिव्यांगता: ₹1,700 हर महीने, कमाई की कोई हद नहीं
  • महिला: ₹1,500 महीना · 40 से 69% दिव्यांगता, महिला: ₹1,500 हर महीने
  • पुरुष: ₹1,150 महीना · 40 से 69% दिव्यांगता, पुरुष: ₹1,150 हर महीने

पैसा कैसे आता है: हर महीने। पेमेंट का तरीक़ा सर्वे में नहीं लिखा

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

प्रतीकात्मक 3D: सिक्के और व्हीलचेयर का पहिया · दिव्यांग राहत भत्ता घुमाने के लिए उँगली से खींचें

कितना पैसा बनता है

₹13,800 12 महीने में

आज की रकम ₹1,150 महीना के हिसाब से, यह हिसाब योजना चेक का है। रकम सरकार बदल सकती है, और पैसा तभी तक मिलता है जब तक शर्तें पूरी हों। (सोर्स: econstats.hp.gov.in, जाँचा: )

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, मेडिकल अथॉरिटी के सर्टिफ़िकेट के मुताबिक़
  • ख़ुद सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम या बोर्ड की नौकरी में न हों
  • कोई और पेंशन न पाते हों
  • ख़ुद इनकम टैक्स देने वाले न हों। फ़ॉर्म पूरे परिवार का पूछता है, इसलिए परिवार में कोई इनकम टैक्स दे तो 'शायद' दिखता है, 'नहीं' नहीं

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

  1. दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, मेडिकल अथॉरिटी के सर्टिफ़िकेट के मुताबिक़
  2. ख़ुद सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम या बोर्ड की नौकरी में न हों
  3. कोई और पेंशन न पाते हों
  4. ख़ुद इनकम टैक्स देने वाले न हों

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

पूरी योजना एक नक़्शे में

दिव्यांग राहत भत्ताकिसे मिलती है4 शर्तेंक्या मिलता है₹1,150 से ₹1,700 महीनाआवेदन कहाँ1 जगहडॉक्यूमेंट3 डॉक्यूमेंटरुक सकती है अगर3 बातेंइसके साथ नहीं मिलती3 योजनाएँ
किसे मिलती है: 4 शर्तें
  • दिव्यांगता 40% या ज़्यादा, मेडिकल अथॉरिटी के सर्टिफ़िकेट के मुताबिक़
  • ख़ुद सरकारी, अर्ध सरकारी, निगम या बोर्ड की नौकरी में न हों
  • कोई और पेंशन न पाते हों
  • ख़ुद इनकम टैक्स देने वाले न हों
क्या मिलता है: ₹1,150 से ₹1,700 महीना
  • ₹1,150 महीना
आवेदन कहाँ: 1 जगह
  • ऑफ़लाइन: ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस या तहसील वेलफ़ेयर ऑफ़िसर
डॉक्यूमेंट: 3 डॉक्यूमेंट
  • मेडिकल अथॉरिटी का दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट, जिसमें दिव्यांगता का परसेंट लिखा हो
  • नीचे की लिस्ट 2019 की ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस (शिमला) की टेबल से है
  • 2019 की टेबल में इनकम सर्टिफ़िकेट और ग्राम पंचायत की सिफ़ारिश भी लिखी है, पर 3 दिसंबर 2025 का नोटिफ़िकेशन कमाई की कोई हद नहीं रखता
रुक सकती है अगर: 3 बातें
  • ख़ुद सरकारी नौकरी मिल जाए
  • कोई और पेंशन शुरू हो जाए
  • ख़ुद इनकम टैक्स देने लगें
इसके साथ नहीं मिलती: 3 योजनाएँ

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • ख़ुद सरकारी नौकरी मिल जाए
  • कोई और पेंशन शुरू हो जाए
  • ख़ुद इनकम टैक्स देने लगें

यह आपको ख़ुद देखना होगा

यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:

  • सर्टिफ़िकेट उस दिव्यांगता का हो जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की लिस्ट में है ('विनिर्दिष्ट दिव्यांगता') और मेडिकल अथॉरिटी का दिया हो। यह फ़ॉर्म से नहीं देख सकते। ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस से पूछें

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस या तहसील वेलफ़ेयर ऑफ़िसर

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेशBRबिहारMPमध्य प्रदेशRJराजस्थानMHमहाराष्ट्रGJगुजरातJHझारखंडCGछत्तीसगढ़HRहरियाणाDLदिल्लीUKउत्तराखंडHPहिमाचल प्रदेश: यह योजनाPBपंजाबWBपश्चिम बंगालODओडिशाASअसमKAकर्नाटकTNतमिलनाडुKLकेरलAPआंध्र प्रदेशTSतेलंगानाGAगोवाJKजम्मू और कश्मीरLAलद्दाखARअरुणाचल प्रदेशMNमणिपुरMLमेघालयMZमिज़ोरमNLनागालैंडSKसिक्किमTRत्रिपुराCHचंडीगढ़PYपुडुचेरीANअंडमान और निकोबारDHदादरा नगर हवेली और दमन दीवLDलक्षद्वीप

रंगीन खाना: हिमाचल प्रदेश, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • मेडिकल अथॉरिटी का दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट, जिसमें दिव्यांगता का परसेंट लिखा हो
  • नीचे की लिस्ट 2019 की ज़िला वेलफ़ेयर ऑफ़िस (शिमला) की टेबल से है। उसके बाद रूल्स बदले हैं, इसलिए ऑफ़िस से पूछकर पक्का करें: परिवार रजिस्टर की कॉपी, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट
  • 2019 की टेबल में इनकम सर्टिफ़िकेट और ग्राम पंचायत की सिफ़ारिश भी लिखी है, पर 3 दिसंबर 2025 का नोटिफ़िकेशन कमाई की कोई हद नहीं रखता

आवेदन के बाद

शिकायत

  • पेंशन फ़ॉर्म के सवालों के लिए डिपार्टमेंट के पेज पर नंबर छपे हैं: 0177-2622041 और 0177-2620033

हिमाचल प्रदेश में शिकायत

  • हिमाचल प्रदेश सरकार की साइट पर 'मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन 1100' दी है। (cmsankalp.hp.gov.in; सोर्स: himachal.nic.in, जाँचा: )
  • मुख्यमंत्री सेवा संकल्प पोर्टल के मुताबिक़ उस पर किसी भी समय शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। (सोर्स: cmsankalp.hp.gov.in, जाँचा: )

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

और ज़रूरी बातें

  • उम्र की कोई हद नहीं है, कमाई की भी नहीं (नोटिफ़िकेशन, 3 दिसंबर 2025)। मुख्यमंत्री की 23 अप्रैल 2026 की प्रेस रिलीज़ के मुताबिक़ 40 से 69% दिव्यांगता वालों के लिए ग्राम सभा की मंज़ूरी भी हटाई गई है
  • यह भत्ता सामाजिक सुरक्षा (पेंशन/भत्ता) नियमों में आता है, और नोटिफ़िकेशन (3 दिसंबर 2025) के मुताबिक़ उन्हीं को मिलता है जो कोई और पेंशन न पाते हों। इसलिए एक ही व्यक्ति के लिए वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या प्यारी बहना भी बने, तो हम इनमें से एक ही गिनते हैं
  • इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख-सम्मान निधि के नोटिफ़िकेशन के मुताबिक़ भी जिस महिला के परिवार में कोई सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाता है, उसे वह नहीं मिलती
  • सर्वे में 40 से 69% पर पुरुष को ₹1,150 और महिला को ₹1,500, और 70% से ऊपर ₹1,700 लिखा है। ठीक 70% पर रक़म सर्वे में साफ़ नहीं, हमने ₹1,700 मानी है
  • 100% दिव्यांगता वालों की पेंशन ₹1,700 से ₹3,000 करने का फ़ैसला हुआ है (मुख्यमंत्री की 23 अप्रैल 2026 की प्रेस रिलीज़) और बजट भाषण 2026-27 में ऐलान हुआ है। ऑर्डर हमें नहीं मिला, इसलिए ₹3,000 गिना नहीं है

क्या बदला

  • 3 दिसंबर 2025: 3 दिसंबर 2025 के नोटिफ़िकेशन से दिव्यांग राहत भत्ते के नियम 4(2) में बदलाव हुआ: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता, बिना उम्र और कमाई की हद के। शर्त यह है कि ख़ुद सरकारी नौकरी में न हों, कोई और पेंशन न लें और इनकम टैक्स न दें (स्कैन, पढ़कर लिखा) (सोर्स)

इससे जुड़ी योजनाएँ

किस मौक़े पर काम आती है: दिव्यांगता।

हिमाचल प्रदेश की सभी योजनाएँ: हिमाचल प्रदेश की योजनाएँ।

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Notification of 3 Dec 2025: amendment of rule 4(2), Social Security (Pension/Allowance) Rules 2010 and 2023: Disability Relief Allowance
    Social Justice and Empowerment Department (Branch-B), Government of Himachal Pradesh, 3 दिसंबर 2025
  2. Notification: Indira Gandhi Pyari Behna Sukh-Samman Nidhi Yojana (Annexure-A: the scheme)
    Social Justice and Empowerment Department-B, Government of Himachal Pradesh, 13 मार्च 2024
  3. Economic Survey 2025-26, Himachal Pradesh: Table 15.1, Social Security Pension Schemes of the State (printed page 327)
    Economics and Statistics Department, Government of Himachal Pradesh
  4. Press release: State amends rules to ensure timely disbursement of Social Security Pensions (No. 412/2026-PUB)
    Department of Information and Public Relations, Government of Himachal Pradesh, 23 अप्रैल 2026
  5. Department page: Social Security Pension (rules 1979, 2010, 2023; apply online; contact)
    Directorate for Empowerment of SCs, OBCs, Minorities and the Specially Abled, Government of Himachal Pradesh
  6. District Welfare Office Shimla: pension schemes and conditions table
    District Administration Shimla

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।