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स्कूल न जा पाने वाले दिव्यांग बच्चों को आर्थिक मदद, हरियाणा: हर महीने पैसा

₹2,600 महीना। किसे: बच्चे की उम्र 18 साल से कम, बच्चा दिव्यांग हो (मानसिक रूप से कमज़ोर, जिसका I.Q. 35 से ज़्यादा न हो, या एक से ज़्यादा दिव्यांगता), बच्चा स्कूल या पढ़ाई के लिए नहीं जा पाता और 2 और शर्तें।

स्कूल न जा पाने वाले दिव्यांग बच्चों को आर्थिक मदद, हरियाणा: हर महीने पैसा
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: सिक्के और व्हीलचेयर का पहिया। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: चल रही है। डिपार्टमेंट का पेज (3 नवंबर 2026 को देखा) ₹2,600 महीना नवंबर 2025 से लिखता है और बंद होने की बात नहीं है। ₹2,600 का ऑर्डर हमें नहीं मिला: रकम पेज के भरोसे है। कौन हक़दार है, यह 2009 के नोटिफ़िकेशन (स्कैन, आँख से पढ़ा) से लिया है।

एक नज़र में

  • ₹2,600महीना
  • 5शर्तें
  • ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹2,600 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने, हर ऐसे बच्चे के लिए

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

प्रतीकात्मक 3D: सिक्के और व्हीलचेयर का पहिया · दिव्यांग बच्चों की मदद घुमाने के लिए उँगली से खींचें

कितना पैसा बनता है

₹31,200 12 महीने में

आज की रकम ₹2,600 महीना के हिसाब से, यह हिसाब योजना चेक का है। रकम सरकार बदल सकती है, और पैसा तभी तक मिलता है जब तक शर्तें पूरी हों। (सोर्स: socialjusticehry.gov.in, जाँचा: )

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • बच्चे की उम्र 18 साल से कम
  • बच्चा दिव्यांग हो (मानसिक रूप से कमज़ोर, जिसका I.Q. 35 से ज़्यादा न हो, या एक से ज़्यादा दिव्यांगता)
  • बच्चा स्कूल या पढ़ाई के लिए नहीं जा पाता
  • बच्चे को डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप, बेरोज़गारी भत्ता या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही
  • आवेदन के वक़्त पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहे हों

पूरी योजना एक नक़्शे में

दिव्यांग बच्चों की मददकिसे मिलती है5 शर्तेंक्या मिलता है₹2,600 महीनाआवेदन कहाँ2 जगहेंरुक सकती है अगर4 बातें
किसे मिलती है: 5 शर्तें
  • बच्चे की उम्र 18 साल से कम
  • बच्चा दिव्यांग हो (मानसिक रूप से कमज़ोर, जिसका I.Q. 35 से ज़्यादा न हो, या एक से ज़्यादा दिव्यांगता)
  • बच्चा स्कूल या पढ़ाई के लिए नहीं जा पाता
  • बच्चे को डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप, बेरोज़गारी भत्ता या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही
  • आवेदन के वक़्त पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहे हों
क्या मिलता है: ₹2,600 महीना
  • ₹2,600 महीना
आवेदन कहाँ: 2 जगहें
  • ऑनलाइन: saralharyana.gov.in
  • ऑफ़लाइन: RTS की टेबल में इसके आगे 'फ़ॉर्म, 60 दिन' लिखा है
रुक सकती है अगर: 4 बातें
  • बच्चा 18 साल का हो जाए
  • बच्चा स्कूल जाने लगे
  • बच्चे को इनमें से कोई मदद मिलने लगे
  • हरियाणा में 3 साल से कम रहे हों

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

  1. बच्चे की उम्र 18 साल से कम
  2. बच्चा दिव्यांग हो (मानसिक रूप से कमज़ोर, जिसका I.Q. 35 से ज़्यादा न हो, या एक से ज़्यादा दिव्यांगता)
  3. बच्चा स्कूल या पढ़ाई के लिए नहीं जा पाता
  4. बच्चे को डिपार्टमेंट की स्कॉलरशिप, बेरोज़गारी भत्ता या दिव्यांग पेंशन नहीं मिल रही
  5. आवेदन के वक़्त पिछले 3 साल से हरियाणा में रह रहे हों

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • बच्चा 18 साल का हो जाए
  • बच्चा स्कूल जाने लगे
  • बच्चे को इनमें से कोई मदद मिलने लगे
  • हरियाणा में 3 साल से कम रहे हों

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • हरियाणा के रहने वाले हों (डोमिसाइल) (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)
  • माँ-बाप, क़रीबी रिश्तेदारों और बच्चे की कमाई, सब मिलाकर, मिनिमम वेज एक्ट की हद से कम हो (2009 के नोटिफ़िकेशन में 2008 के हिसाब से ₹3,510 महीना लिखा है, आज की हद हमने नहीं पढ़ी), और माँ-बाप या रिश्तेदार बच्चे को संभाल न पा रहे हों (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)
  • सिविल सर्जन का मेडिकल सर्टिफ़िकेट हो कि बच्चे को यह दिव्यांगता है (यहाँ देखें: socialjusticehry.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑनलाइन आवेदन: saralharyana.gov.in
  • ऑफ़लाइन: RTS की टेबल में इसके आगे 'फ़ॉर्म, 60 दिन' लिखा है

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेशBRबिहारMPमध्य प्रदेशRJराजस्थानMHमहाराष्ट्रGJगुजरातJHझारखंडCGछत्तीसगढ़HRहरियाणा: यह योजनाDLदिल्लीUKउत्तराखंडHPहिमाचल प्रदेशPBपंजाबWBपश्चिम बंगालODओडिशाASअसमKAकर्नाटकTNतमिलनाडुKLकेरलAPआंध्र प्रदेशTSतेलंगानाGAगोवाJKजम्मू और कश्मीरLAलद्दाखARअरुणाचल प्रदेशMNमणिपुरMLमेघालयMZमिज़ोरमNLनागालैंडSKसिक्किमTRत्रिपुराCHचंडीगढ़PYपुडुचेरीANअंडमान और निकोबारDHदादरा नगर हवेली और दमन दीवLDलक्षद्वीप

रंगीन खाना: हरियाणा, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • डिपार्टमेंट की साइट के RTS पेज पर लिखा है: ज़िले में डिज़ाइनेटेड ऑफ़िसर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी (DSWO) है, पहली शिकायत अथॉरिटी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और दूसरी डिप्टी कमिश्नर (socialjusticehry.gov.in)

स्टेटस का मतलब

  • RTS की टेबल में इस सर्विस की समय सीमा 60 दिन है (socialjusticehry.gov.in)

परिवार का रिकॉर्ड (परिवार पहचान पत्र, PPP)

  • PPP में जाँची गई कमाई ग़लत लगे, तो हरियाणा सरकार के मुताबिक़ परिवार ऑनलाइन 'सुधार' (Correction) या 'शिकायत' (Grievance) के ज़रिये उसे चुनौती दे सकता है। (meraparivar.haryana.gov.in; सोर्स: haryanaassembly.gov.in, जाँचा: )

हरियाणा में शिकायत

  • हरियाणा सरकार की साइट के मुताबिक़ राज्य में शिकायत के लिए 'CM Window' चलती है, जो सभी ज़िलों और सभी डिपार्टमेंट में लागू है। (सोर्स: haryana.gov.in, जाँचा: )
  • हरियाणा सरकार की साइट के मुताबिक़ ज़िलों में ई-दिशा केंद्रों और सब-डिवीज़न दफ़्तरों पर CM Window की शिकायत ली जाती है। (सोर्स: haryana.gov.in, जाँचा: )

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

क्या करना होगा

  • आवेदन saralharyana.gov.in पर फ़ॉर्म से होता है, और RTS के हिसाब से 60 दिन में फ़ैसला होना चाहिए

और ज़रूरी बातें

  • पेज के मुताबिक़ यह रकम परिवार के हर ऐसे दिव्यांग बच्चे को मिलती है

क्या बदला

  • नवंबर 2025: रकम ₹2,600 महीना हुई, नवंबर 2025 से (डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़; तारीख़ नहीं लिखी) (सोर्स)

इससे जुड़ी योजनाएँ

किस मौक़े पर काम आती है: दिव्यांगता · बच्चे की पढ़ाई।

हरियाणा की सभी योजनाएँ: हरियाणा की योजनाएँ।

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. Financial Assistance To Non-School Going Disabled Children, Directorate of Social Justice & Empowerment, Haryana (scheme page)
    Directorate of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana
  2. Notification No. 2351-SW(4)-2008: 'Financial Assistance to the Non-School Going Disabled Children' scheme
    Directorate of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana, 30 जनवरी 2009
  3. Services under RTS Act, 2014 (Directorate of Social Justice & Empowerment, Haryana)
    Directorate of Social Justice and Empowerment, Government of Haryana

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।