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मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना, महाराष्ट्र

₹1,500 महीना। किसे: महिला, शादीशुदा, विधवा, तलाक़शुदा, छोड़ी हुई (परित्यक्ता) या निराधार महिला, उम्र 21 साल पूरी हो चुकी हो और 7 और शर्तें।

स्टेटस: चल रही है, पर नए रजिस्ट्रेशन बंद हैं। राज्य के सूचना डिपार्टमेंट (DGIPR) की 12 अप्रैल 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ e-KYC की आख़िरी तारीख़ 31 मार्च 2026 थी और ग़लती सुधारने के लिए 30 अप्रैल 2026 तक का समय मिला। मुख्यमंत्री ने 11 जून 2026 की प्रेस नोट में कहा कि अभी योजना में 1.66 करोड़ महिलाएँ जुड़ी हैं, और 27 अक्टूबर 2026 की प्रेस नोट में e-KYC पूरी कर चुकी महिलाओं को बाक़ी किस्त तुरंत देने का निर्देश दिया। महिला और बाल विकास डिपार्टमेंट का सबसे नया पेज 23 अप्रैल 2025 का है। वह इसे चालू बताता है और ₹1,500 महीना लिखता है। शर्तें 28 जून और 3 जुलाई 2024 के दो ऑर्डर से ली हैं। इन दो ऑर्डर के बाद का कोई ऑर्डर हमने नहीं पढ़ा; 2026 के रिकॉर्ड प्रेस नोट हैं। योजना का पोर्टल खाली पन्ना दिखाता है। ₹2,100 की बात सिर्फ़ ऐलान है। उसका कोई ऑर्डर या पोर्टल नोटिस हमें नहीं मिला, इसलिए ₹1,500 ही गिना है। 2 नवंबर 2026 को देखा।

नए आवेदन बंद: राज्य के सूचना डिपार्टमेंट (DGIPR) की 12 अप्रैल 2026 की प्रेस नोट में लिखा है कि इस योजना के लिए नया रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। पुणे ज़िले के महिला व बाल विकास दफ़्तर के पेज पर भी लिखा है कि सरकार ने आवेदन लेना बंद कर दिया है। योजना के पोर्टल का पेज हम पढ़ नहीं पाए (womenchild.maharashtra.gov.in)

क्या मिलता है

₹1,500 महीना (सोर्स)

पैसा कैसे आता है: हर महीने महिला के अपने आधार से जुड़े DBT बैंक खाते में। किसी दूसरी केंद्र या राज्य की योजना से ₹1,500 से कम मिलता हो, तो सिर्फ़ फ़र्क़ की रकम

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • महिला
  • शादीशुदा, विधवा, तलाक़शुदा, छोड़ी हुई (परित्यक्ता) या निराधार महिला। कुँवारी महिलाओं में से परिवार की सिर्फ़ एक को मिलता है। यह हम फ़ॉर्म से नहीं गिन सकते
  • उम्र 21 साल पूरी हो चुकी हो
  • उम्र 65 साल तक (ऑर्डर: 65 साल पूरे होने तक)
  • परिवार की साल भर की कमाई ₹2.5 लाख तक
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स भरने वाला नहीं (ऑर्डर में न साल लिखा है, न रकम)
  • परिवार में कोई सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी उपक्रम, बोर्ड, भारत सरकार या राज्य सरकार की लोकल बॉडी का रेगुलर या पक्का कर्मचारी नहीं, और कोई रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं ले रहा। ₹2.5 लाख तक कमाई वाले आउटसोर्स, वॉलंटियर (स्वयंसेवी) और कॉन्ट्रैक्ट (संविदा) कर्मचारी इसमें नहीं गिने जाते। ग्रुप D (चतुर्थ श्रेणी) को छूट है या नहीं, ऑर्डर में नहीं लिखा
  • परिवार में कोई मौजूदा या पूर्व सांसद या विधायक नहीं। ऑर्डर में सिर्फ़ इन्हीं दो का नाम है। हमारे फ़ॉर्म में मंत्री, मेयर और ज़िला पंचायत अध्यक्ष भी गिने जाते हैं
  • परिवार के किसी सदस्य के नाम चार पहिया गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं (ट्रैक्टर गिनती में नहीं)
  • इस महिला को किसी दूसरी केंद्र या राज्य की पैसे वाली योजना से ₹1,500 महीना या ज़्यादा नहीं मिल रहा। ₹1,500 से कम मिलता हो, तो सिर्फ़ फ़र्क़ की रकम इस योजना से मिलती है

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • उम्र 65 साल से ऊपर निकल जाए
  • परिवार की कमाई साल में ₹2.5 लाख से ऊपर जाए
  • परिवार में कोई इनकम टैक्स भरने लगे
  • परिवार में किसी को रेगुलर सरकारी नौकरी मिले या कोई सरकारी पेंशन लेने लगे
  • परिवार में कोई सांसद या विधायक बन जाए
  • परिवार में कोई चार पहिया गाड़ी रजिस्टर्ड करा ले
  • इस महिला को किसी दूसरी योजना से ₹1,500 या ज़्यादा महीना मिलने लगे

यह आपको ख़ुद देखना होगा

ये बातें हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक ये पक्की न हों, जवाब "शायद" रहेगा:

  • परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के बोर्ड, कॉर्पोरेशन या सरकारी उपक्रम का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर या सदस्य न हो। हमारे फ़ॉर्म में यह सवाल नहीं है (यहाँ देखें: ladakibahin.maharashtra.gov.in)
  • हमने 28 जून और 3 जुलाई 2024 के दो ऑर्डर पढ़े हैं। उनके बाद का कोई ऑर्डर हमने नहीं पढ़ा; 2026 के रिकॉर्ड राज्य के सूचना डिपार्टमेंट की प्रेस नोट हैं। इनके बाद कोई नया नियम या जाँच आई हो, तो वह हमारे पास नहीं है। ताज़ा नियम योजना के पोर्टल पर या अपने आँगनवाड़ी केंद्र में पूछें (यहाँ देखें: ladakibahin.maharashtra.gov.in)

किसके साथ नहीं मिलती

एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:

आवेदन और स्टेटस

  • पोर्टल: ladakibahin.maharashtra.gov.in
  • फ़ीस: आवेदन भरने का पूरा प्रोसेस मुफ़्त था (28 जून 2024 का ऑर्डर)

सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक़ अभी नए आवेदन बंद हैं। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

आवेदन के बाद

शिकायत

  • ऑर्डर के मुताबिक़ लिस्ट पर एतराज़ पोर्टल या ऐप पर दर्ज होता है, या आँगनवाड़ी सेविका / सेतू सुविधा केंद्र के ज़रिए बाल विकास प्रकल्प अधिकारी को लिखकर दिया जाता है। यह लिस्ट छपने के 5 दिन के अंदर करना था। ऐसे एतराज़ सुनने के लिए ज़िला महिला व बाल विकास अधिकारी की अध्यक्षता में “तक्रार निवारण समिती” बनाने की बात ऑर्डर में है। यह पहली लिस्ट के लिए था; बाद में नाम कटने पर शिकायत का अलग रास्ता ऑर्डर में हमें नहीं मिला
  • राज्य सरकार का शिकायत पोर्टल “आपले सरकार” है, हेल्पलाइन 1800 120 8040 (टोल फ़्री)। पोर्टल के पेज पर लिखा है कि 21 दिन में शिकायत न सुलझे तो नोडल अधिकारी को फ़ोन कर सकते हैं। यह पूरे राज्य की शिकायतों का पोर्टल है; इस योजना के लिए अलग शिकायत पेज हमें किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिला (grievances.maharashtra.gov.in)

पैसा मिलता रहे, इसके लिए

  • e-KYC: योजना के पोर्टल पर 18 सितंबर 2025 से दो महीने के लिए e-KYC की सुविधा दी गई (DGIPR प्रेस नोट, 28 अक्टूबर 2025)
  • e-KYC की आख़िरी तारीख़ 18 नवंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 की गई। जिस महिला के पति या पिता की मौत हो चुकी हो, या तलाक़ हो चुका हो, वह अपनी e-KYC ख़ुद करे और मृत्यु सर्टिफ़िकेट, तलाक़ सर्टिफ़िकेट या कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी दे (प्रेस नोट, 17 नवंबर 2025)
  • e-KYC की आख़िरी तारीख़ 31 मार्च 2026 थी। ग़लती सुधारने के लिए उसे 30 अप्रैल 2026 तक बढ़ाया गया (प्रेस नोट, 1 अप्रैल 2026)। यह तारीख़ निकल चुकी है; इसके बाद की कोई तारीख़ हमें किसी सरकारी रिकॉर्ड में नहीं मिली
  • ऑर्डर के मुताबिक़ पक्की लिस्ट की किसी महिला की मौत हो जाए तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाता है

छूटा हुआ पैसा

  • 27 अक्टूबर 2026 की प्रेस नोट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जिन महिलाओं की e-KYC पूरी है, उन्हें बाक़ी किस्त तुरंत दी जाए। नई महिलाओं और e-KYC न कर पाई आदिवासी इलाक़ों की महिलाओं पर उन्होंने कहा कि सरकार सकारात्मक विचार करेगी। यह प्रेस नोट का निर्देश है; ऑर्डर हमें नहीं मिला

स्टेटस का मतलब

  • महिला व बाल विकास डिपार्टमेंट ने 19 मई 2026 को कहा कि जो महिलाएँ e-KYC नहीं कर पाईं, उन्हें ज़िले के महिला व बाल विकास दफ़्तर में डॉक्यूमेंट जमा करने का कोई निर्देश सरकार ने नहीं दिया है, और ऐसी ख़बरों पर भरोसा न करें

पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें

  • आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in)
  • अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए।
  • आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in)
  • बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है।

महाराष्ट्र में शिकायत

  • महाराष्ट्र सरकार के 'आपले सरकार' शिकायत पोर्टल पर हेल्पलाइन टोल फ़्री 1800 120 8040 दी है। (grievances.maharashtra.gov.in)
  • इसी पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना, उसका स्टेटस देखना और रिमाइंडर भेजना हो सकता है। (grievances.maharashtra.gov.in)

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (pgportal.gov.in)
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है।
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं।
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in)

धोखे से बचें

  • मंत्री आदिती तटकरे ने 12 अप्रैल 2026 को चेताया कि कुछ लोग e-KYC करवाने के नाम पर महिलाओं को ठग रहे हैं। इसके लिए किसी बिचौलिए की ज़रूरत नहीं: महिला अपने मोबाइल से ख़ुद e-KYC कर सकती है या आँगनवाड़ी सेविका की मदद ले सकती है। जलगाँव में इस पर केस दर्ज हुआ है
  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in)
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता।
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है।
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)।

और ज़रूरी बातें

  • 3 जुलाई 2024 के ऑर्डर से पाँच एकड़ से ज़्यादा खेती की ज़मीन वाली रोक हटा दी गई है। अब ज़मीन की कोई हद नहीं है
  • उम्र की हद उसी ऑर्डर से 60 से बढ़कर 65 साल हुई
  • "परिवार" का मतलब ऑर्डर में लिखा नहीं है। कमाई, इनकम टैक्स, नौकरी और गाड़ी के सवाल पूरे परिवार के लिए गिने हैं
  • "निराधार" का मतलब ऑर्डर में नहीं लिखा। आँगनवाड़ी सेविका या CDPO ऑफ़िस से पूछें

क्या बदला

  • 30 अप्रैल 2026: e-KYC की ग़लती सुधारने की आख़िरी तारीख़ (पहले 31 मार्च 2026 थी, एक महीना बढ़ी) (सोर्स)
  • 12 अप्रैल 2026: प्रेस नोट में लिखा है कि नया रजिस्ट्रेशन बंद है। यह तारीख़ प्रेस नोट की है; बंद होने का दिन उसमें नहीं लिखा (सोर्स)
  • 31 दिसंबर 2025: e-KYC की तारीख़ 18 नवंबर 2025 से बढ़कर 31 दिसंबर 2025 हुई (सोर्स)
  • 18 सितंबर 2025: पोर्टल पर e-KYC की सुविधा दो महीने के लिए शुरू हुई (सोर्स)
  • 3 जुलाई 2024: 3 जुलाई 2024 के ऑर्डर से: उम्र 21 से 60 की जगह 21 से 65 साल हुई; परिवार की एक अविवाहित महिला भी शामिल हुई; ठेके, आउटसोर्स या वॉलंटियर स्टाफ़ की कमाई ₹2.50 लाख तक हो तो वह नहीं रोके जाते; 5 एकड़ ज़मीन की रोक हट गई; डोमिसाइल सर्टिफ़िकेट की जगह 15 साल पुराने काग़ज़ चलेंगे (सोर्स)

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. शासन निर्णय: "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" या योजनेतील सुधारणाबाबत (GR amending the first GR)
    महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन (copy on the Ahilyanagar district site), 3 जुलाई 2024
  2. शासन निर्णय: "मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण" योजना सुरु करण्यास मान्यता देण्याबाबत (GR approving the scheme)
    महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र शासन (copy on the Ahilyanagar district site; the GR's own gr.maharashtra.gov.in address was not found, see notes), 28 जून 2024
  3. ईकेवायसी च्या नावाखाली खोट्या आमिषांना बळी पडू नका – मंत्री आदिती तटकरे यांचे आवाहन (press note, 12 Apr 2026)
    DGIPR, Maharashtra (Maha Samvad press note; mahasamvad.in is linked from dgipr.maharashtra.gov.in and maharashtra.gov.in), 12 अप्रैल 2026
  4. लाडकी बहीण योजनेच्या ई-केवायसी प्रक्रियेस ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत मुदतवाढ (press note, 17 Nov 2025)
    DGIPR, Maharashtra (Maha Samvad press note; mahasamvad.in is linked from dgipr.maharashtra.gov.in and maharashtra.gov.in), 17 नवंबर 2025
  5. मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांनी मुदत कालावधीत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी (press note, 28 Oct 2025)
    DGIPR, Maharashtra (Maha Samvad press note; mahasamvad.in is linked from dgipr.maharashtra.gov.in and maharashtra.gov.in), 28 अक्टूबर 2025
  6. लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिलासा; ई-केवायसी दुरुस्तीसाठी ३० एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ (press note, 1 Apr 2026)
    DGIPR, Maharashtra (Maha Samvad press note; mahasamvad.in is linked from dgipr.maharashtra.gov.in and maharashtra.gov.in), 1 अप्रैल 2026
  7. ई-केवायसी न केलेल्या महिलांना कागदपत्रे सादर करण्याचे कोणतेही निर्देश नाहीत – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण (press note, 19 May 2026)
    DGIPR, Maharashtra (Maha Samvad press note; mahasamvad.in is linked from dgipr.maharashtra.gov.in and maharashtra.gov.in), 19 मई 2026
  8. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना सर्वतोपरी मदत करणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (press note, 27 Oct 2026; one paragraph on Ladki Bahin)
    DGIPR, Maharashtra (Maha Samvad press note; mahasamvad.in is linked from dgipr.maharashtra.gov.in and maharashtra.gov.in), 27 अक्टूबर 2026
  9. Aaple Sarkar - Grievance Redressal Portal of the Government of Maharashtra (home page, English)
    Government of Maharashtra (Aaple Sarkar grievance portal)

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।