मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना, मध्य प्रदेश (विधवा की दोबारा शादी पर ₹2 लाख)
₹2,00,000 एक बार · विधवा की दोबारा शादी पर, सीधे कल्याणी के बैंक खाते में। किसे: महिला, विधवा (कल्याणी) हो और दोबारा शादी कर रही हो, शादी के समय उम्र 18 साल या ज़्यादा और 5 और शर्तें।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं
स्टेटस: CM हेल्पलाइन की एंट्री (2 जनवरी 2026 की) और विवाह पोर्टल दोनों योजना को चालू बताते हैं। पोर्टल पर कल्याणी विवाह का ऑनलाइन आवेदन है। ऑर्डर के PDF पर सर्टिफ़िकेट की दिक़्क़त थी, हमने नहीं पढ़े। 3 नवंबर 2026 को देखा।
एक नज़र में
- ₹2,00,000एक बार
- 8शर्तें
- 12डॉक्यूमेंट
- ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
- चल रही हैयोजना का हाल
क्या मिलता है
₹2,00,000 एक बार · विधवा की दोबारा शादी पर, सीधे कल्याणी के बैंक खाते में (सोर्स)
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
कब मिलता है
- शर्तें पूरी हों
- आवेदन
- जाँच और मंज़ूरी
- ₹2,00,000 एक बार
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- महिला
- विधवा (कल्याणी) हो और दोबारा शादी कर रही हो
- शादी के समय उम्र 18 साल या ज़्यादा
- शादी तय हो (सामूहिक या अकेले की शादी, दोनों चलती हैं)
- पति की उम्र शादी के समय 21 साल या ज़्यादा
- कल्याणी इनकम टैक्स देने वाली न हो
- कल्याणी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी न हो (राज्य या केंद्र सरकार, या सरकारी निगम, उपक्रम या दफ़्तर में)
- कल्याणी और उसका पति दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों
पूरी योजना एक नक़्शे में
किसे मिलती है: 8 शर्तें
- महिला
- विधवा (कल्याणी) हो और दोबारा शादी कर रही हो
- शादी के समय उम्र 18 साल या ज़्यादा
- शादी तय हो (सामूहिक या अकेले की शादी, दोनों चलती हैं)
- पति की उम्र शादी के समय 21 साल या ज़्यादा
- कल्याणी इनकम टैक्स देने वाली न हो
- कल्याणी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी न हो (राज्य या केंद्र सरकार, या सरकारी निगम, उपक्रम या दफ़्तर में)
- कल्याणी और उसका पति दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों
क्या मिलता है: ₹2,00,000 एक बार
- ₹2,00,000 एक बार · विधवा की दोबारा शादी पर, सीधे कल्याणी के बैंक खाते में
आवेदन कहाँ: 2 जगहें
- ऑनलाइन: vivahportal.mp.gov.in
- ऑफ़लाइन: तय फ़ॉर्म में उस ज़िले के कलेक्टर या जॉइंट / डिप्टी डायरेक्टर (संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) के दफ़्तर में, जहाँ से शादी का सर्टिफ़िकेट बना है, भले ही जोड़ा वहाँ न रहता हो। दफ़्तर को आवेदन की रसीद (पावती) देनी होती है
डॉक्यूमेंट: 12 डॉक्यूमेंट
- कल्याणी और उसके पति के मूल निवासी सर्टिफ़िकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र)
- कल्याणी और उसके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी
- कल्याणी और उसके पति के उम्र के सर्टिफ़िकेट (आयु प्रमाण पत्र)
- कल्याणी की बैंक पासबुक की कॉपी, जिसमें खाता नंबर और IFS कोड साफ़ दिखे
- कल्याणी और उसके पति के आधार कार्ड की कॉपी (अगर हो)
- शादी के सर्टिफ़िकेट (विवाह प्रमाण पत्र) की कॉपी, जो उसे बनाने वाले अफ़सर (सक्षम अधिकारी) ने दिया हो
- कल्याणी के पहले पति का डेथ सर्टिफ़िकेट, और एफ़िडेविट (शपथ पत्र) कि जिनकी मौत हुई, वही उसके पति थे
- कल्याणी का सेल्फ़ डिक्लेरेशन (स्वप्रमाणित घोषणा पत्र) कि वह इनकम टैक्स देने वाली नहीं है
- कल्याणी का सेल्फ़ डिक्लेरेशन कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं है
- कल्याणी का सेल्फ़ डिक्लेरेशन कि उसे परिवार पेंशन नहीं मिल रही
- पति का सेल्फ़ डिक्लेरेशन कि उसकी पहले से कोई ज़िंदा पत्नी नहीं है
- कल्याणी और उसके पति के दो-दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और शादी के समय का दोनों का साथ का फ़ोटो
रुक सकती है अगर: 1 बात
- इनकम टैक्स देने लगें
इसके साथ नहीं मिलती: 2 योजनाएँ
ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं
- महिला
- विधवा (कल्याणी) हो और दोबारा शादी कर रही हो
- शादी के समय उम्र 18 साल या ज़्यादा
- शादी तय हो (सामूहिक या अकेले की शादी, दोनों चलती हैं)
- पति की उम्र शादी के समय 21 साल या ज़्यादा
- कल्याणी इनकम टैक्स देने वाली न हो
- कल्याणी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी न हो (राज्य या केंद्र सरकार, या सरकारी निगम, उपक्रम या दफ़्तर में)
- कल्याणी और उसका पति दोनों मध्य प्रदेश के मूल निवासी हों
ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- इनकम टैक्स देने लगें
यह आपको ख़ुद देखना होगा
यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:
- कल्याणी को परिवार पेंशन न मिल रही हो। और पति की पहले से कोई ज़िंदा पत्नी न हो (यहाँ देखें: vivahportal.mp.gov.in)
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: vivahportal.mp.gov.in
- ऑफ़लाइन: तय फ़ॉर्म में उस ज़िले के कलेक्टर या जॉइंट / डिप्टी डायरेक्टर (संयुक्त / उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण) के दफ़्तर में, जहाँ से शादी का सर्टिफ़िकेट बना है, भले ही जोड़ा वहाँ न रहता हो। दफ़्तर को आवेदन की रसीद (पावती) देनी होती है
- स्टेटस: vivahportal.mp.gov.in
- फ़ीस: CM हेल्पलाइन की एंट्री में आवेदन फ़ीस "नि:शुल्क" लिखी है
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
कहाँ चलती है
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- कल्याणी और उसके पति के मूल निवासी सर्टिफ़िकेट (मूल निवासी प्रमाण पत्र)
- कल्याणी और उसके पति की 9 अंकों की समग्र आईडी
- कल्याणी और उसके पति के उम्र के सर्टिफ़िकेट (आयु प्रमाण पत्र)
- कल्याणी की बैंक पासबुक की कॉपी, जिसमें खाता नंबर और IFS कोड साफ़ दिखे
- कल्याणी और उसके पति के आधार कार्ड की कॉपी (अगर हो)
- शादी के सर्टिफ़िकेट (विवाह प्रमाण पत्र) की कॉपी, जो उसे बनाने वाले अफ़सर (सक्षम अधिकारी) ने दिया हो
- कल्याणी के पहले पति का डेथ सर्टिफ़िकेट, और एफ़िडेविट (शपथ पत्र) कि जिनकी मौत हुई, वही उसके पति थे
- कल्याणी का सेल्फ़ डिक्लेरेशन (स्वप्रमाणित घोषणा पत्र) कि वह इनकम टैक्स देने वाली नहीं है
- कल्याणी का सेल्फ़ डिक्लेरेशन कि वह सरकारी कर्मचारी नहीं है
- कल्याणी का सेल्फ़ डिक्लेरेशन कि उसे परिवार पेंशन नहीं मिल रही
- पति का सेल्फ़ डिक्लेरेशन कि उसकी पहले से कोई ज़िंदा पत्नी नहीं है। पहले से कुँवारा हो तो यह नहीं चाहिए
- कल्याणी और उसके पति के दो-दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और शादी के समय का दोनों का साथ का फ़ोटो
आवेदन के बाद
शिकायत
- अपील संभाग के कमिश्नर (संभागीय आयुक्त) के पास होती है। CM हेल्पलाइन की एंट्री के मुताबिक़
- शिकायत CM हेल्पलाइन 181 पर भी हो सकती है (cmhelpline.mp.gov.in)
स्टेटस का मतलब
- दफ़्तर को आवेदन की रसीद (पावती) देनी होती है, और फ़ैसला 30 काम के दिनों में होना है। CM हेल्पलाइन की एंट्री के मुताबिक़
परिवार का रिकॉर्ड (समग्र आईडी)
- MP में समग्र आईडी की जानकारी (जैसे शादी की स्थिति या माता-पिता का नाम) ग़लत हो, तो samagra.gov.in पर ऑनलाइन सुधार की अर्ज़ी दें (MP सरकार का ऑर्डर, 7 अप्रैल 2025)। ज़िंदा व्यक्ति ग़लती से "मृत" दर्ज हो, तो उसे ख़ुद ग्राम पंचायत या वार्ड दफ़्तर जाना होता है (16 अप्रैल 2024 का ऑर्डर)। (samagra.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
मध्य प्रदेश में शिकायत
- मध्य प्रदेश की CM हेल्पलाइन का नंबर 181 है। MP सरकार के मुताबिक़ 181 पर आई शिकायत उस काम वाले डिपार्टमेंट के अफ़सर को भेजी जाती है। (cmhelpline.mp.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
- MP सरकार के मुताबिक़ राज्य सरकार की दी जा रही सभी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत CM हेल्पलाइन में दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.mp.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
क्या करना होगा
- शादी के एक साल के अंदर आवेदन करना होता है। उसके बाद आए आवेदन मंज़ूर नहीं होते
और ज़रूरी बातें
- योजना में BPL की शर्त नहीं है
- कल्याणी विवाह की मदद मिलने पर मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना और निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना का पैसा नहीं मिलता। कल्याणी या उसका पति दिव्यांग हो तब भी सिर्फ़ यही मदद मिलती है
क्या बदला
- 3 मई 2018: योजना की शुरुआत (CM हेल्पलाइन की एंट्री की शुरू होने की तारीख़) (सोर्स)
इससे जुड़ी योजनाएँ
किस मौक़े पर काम आती है: पति या पत्नी की मौत · बेटी की शादी।
मध्य प्रदेश की सभी योजनाएँ: मध्य प्रदेश की योजनाएँ।
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।