पति या पत्नी की मौत के बाद की योजनाएँ: विधवा पेंशन और परिवार की मदद
पति या पत्नी की मौत: केंद्र और राज्यों की 27 योजनाएँ, जिनके नियम इस बारे में हैं। हर एक में कौन हक़दार है, कितना पैसा या क्या मिलता है, और आवेदन कहाँ करें। हर नियम सरकारी रिकॉर्ड से।
पूरे परिवार की पर्ची निकालें: टूल में एक विधवा महिला पहले से भरी मिलेगी। अपना राज्य और परिवार की बाक़ी बातें भरें।
यहाँ वे योजनाएँ हैं जिनके अपने नियम में यह बात आती है। हर योजना में और शर्तें भी हैं: उसका पेज खोलकर देखें।
केंद्र सरकार की योजनाएँ
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS): केंद्र का हिस्सा
- राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (NFBS): कमाने वाले की मौत पर परिवार को एक बार की मदद
- मिशन वात्सल्य: स्पॉन्सरशिप (बच्चे के लिए ₹4,000 महीना)
राज्यों की योजनाएँ
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
- समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन: विधवा (कल्याणी) पेंशन, मध्य प्रदेश
- मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल 2.0) योजना, मध्य प्रदेश
राजस्थान
महाराष्ट्र
गुजरात
हरियाणा
दिल्ली
उत्तराखंड
पंजाब
ओडिशा
असम
तमिलनाडु
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन (IGNWPS): राज्य की पेंशन ₹1,200 में केंद्र का हिस्सा मिलाकर, तमिलनाडु
- बेसहारा विधवा पेंशन (Destitute Widow Pension, DWPS), तमिलनाडु
केरल
आंध्र प्रदेश
गोवा
जम्मू और कश्मीर
मणिपुर
सिक्किम
त्रिपुरा
- विधवा और छोड़ी हुई महिला की पेंशन (विडो एंड डिज़र्टेड, डिज़र्टेड विमेन, स्टेट विडो पेंशन), त्रिपुरा
- विधवा पेंशन (IGNWPS, केंद्र की NSAP, 60 से 79 साल की उम्र), त्रिपुरा
चंडीगढ़
पुडुचेरी
दूसरे मौक़े: बच्चा होने वाला है · 60 साल या ज़्यादा उम्र · दिव्यांगता · बच्चे की पढ़ाई · बेटी की शादी