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मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मध्य प्रदेश

₹600 महीना · हर महीने पेंशन, पति-पत्नी के जोड़े को एक ही (यहाँ जोड़े में एक के नाम पर गिनी है)। किसे: पति-पत्नी में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल हो (विधवा या पति की छोड़ी महिला अकेली भी), परिवार में कोई बेटा न हो, परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो और 1 और शर्त।

मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, मध्य प्रदेश
प्रतीकात्मक 3D तस्वीर: सिक्कों का ढेर और पासबुक। तस्वीर योजना चेक ने बनाई है, यह सरकारी तस्वीर नहीं है।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं

स्टेटस: योजना 1 अप्रैल 2013 से चल रही है। CM हेल्पलाइन की एंट्री 2 जनवरी 2026 को नई की गई थी। पेंशन पोर्टल पर सर्टिफ़िकेट की दिक़्क़त थी, इसलिए ऑर्डर हमने नहीं पढ़ा। 3 नवंबर 2026 को देखा।

एक नज़र में

  • ₹600महीना
  • 4शर्तें
  • 5डॉक्यूमेंट
  • ऑफ़लाइनआवेदन
  • चल रही हैयोजना का हाल

क्या मिलता है

₹600 महीना · हर महीने पेंशन, पति-पत्नी के जोड़े को एक ही (यहाँ जोड़े में एक के नाम पर गिनी है) (सोर्स)

परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।

प्रतीकात्मक 3D: सिक्कों का ढेर और पासबुक · कन्या अभिभावक पेंशन घुमाने के लिए उँगली से खींचें

कितना पैसा बनता है

₹7,200 12 महीने में

आज की रकम ₹600 महीना के हिसाब से, यह हिसाब योजना चेक का है। रकम सरकार बदल सकती है, और पैसा तभी तक मिलता है जब तक शर्तें पूरी हों। (सोर्स: cmhelpline.mp.gov.in, जाँचा: )

किसे मिलती है

ये सारी बातें सही होनी चाहिए:

  • पति-पत्नी में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल हो (विधवा या पति की छोड़ी महिला अकेली भी)। पेंशन जोड़े को एक मिलती है, इसलिए हमने उसे एक के नाम पर गिना है: 60 साल या ज़्यादा के पुरुष के, ऐसा पुरुष न हो तो महिला के
  • परिवार में कोई बेटा न हो। सिर्फ़ बेटियाँ हों
  • परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
  • पति-पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों

पूरी योजना एक नक़्शे में

कन्या अभिभावक पेंशनकिसे मिलती है4 शर्तेंक्या मिलता है₹600 महीनाआवेदन कहाँ1 जगहडॉक्यूमेंट5 डॉक्यूमेंटरुक सकती है अगर1 बात
किसे मिलती है: 4 शर्तें
  • पति-पत्नी में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल हो (विधवा या पति की छोड़ी महिला अकेली भी)
  • परिवार में कोई बेटा न हो
  • परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
  • पति-पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों
क्या मिलता है: ₹600 महीना
  • ₹600 महीना · हर महीने पेंशन, पति-पत्नी के जोड़े को एक ही (यहाँ जोड़े में एक के नाम पर गिनी है)
आवेदन कहाँ: 1 जगह
  • ऑफ़लाइन: तय फ़ॉर्म और डॉक्यूमेंट के साथ तय अधिकारी के दफ़्तर, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र में। पेंशन पोर्टल (socialjustice.mp.gov.in) पर ऑनलाइन भी हो सकता है; वह पोर्टल हमसे खुला नहीं
डॉक्यूमेंट: 5 डॉक्यूमेंट
  • उम्र का सर्टिफ़िकेट (आयु प्रमाण पत्र)
  • सर्टिफ़िकेट कि पति-पत्नी की सिर्फ़ बेटियाँ हैं और कोई ज़िंदा बेटा नहीं
  • एफ़िडेविट (शपथ पत्र) कि पति-पत्नी इनकम टैक्स नहीं देते और उनका कोई बेटा नहीं है
  • जोड़े का साथ का फ़ोटो, अकेले हों तो अकेले का फ़ोटो
  • विधवा के लिए पति का डेथ सर्टिफ़िकेट, पति की छोड़ी महिला (परित्यक्ता) के लिए अदालत के ऑर्डर की सर्टिफ़ाइड कॉपी
रुक सकती है अगर: 1 बात
  • इनकम टैक्स देने लगें

ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं

  1. पति-पत्नी में से किसी एक की उम्र कम से कम 60 साल हो (विधवा या पति की छोड़ी महिला अकेली भी)
  2. परिवार में कोई बेटा न हो
  3. परिवार मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो
  4. पति-पत्नी इनकम टैक्स देने वाले न हों

ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।

यह इस योजना की अपनी शर्तों की लिस्ट है, आपके जवाब कहीं नहीं जाते। पूरे परिवार के लिए, सारी योजनाएँ एक साथ: टूल।

क्या चीज़ इसे रोक सकती है

  • इनकम टैक्स देने लगें

यह आपको ख़ुद देखना होगा

यह बात हमारा टूल नहीं जाँच सकता। जब तक यह पक्की न हो, जवाब "शायद" रहेगा:

  • बेटियों की शादी हो चुकी हो और कोई ज़िंदा बेटा न हो (जो बेटा अलग रहता हो, वह इस फ़ॉर्म में नहीं गिना जाता) (यहाँ देखें: cmhelpline.mp.gov.in)

आवेदन और स्टेटस

  • ऑफ़लाइन: तय फ़ॉर्म और डॉक्यूमेंट के साथ तय अधिकारी के दफ़्तर, ग्राम पंचायत या लोक सेवा केंद्र में। पेंशन पोर्टल (socialjustice.mp.gov.in) पर ऑनलाइन भी हो सकता है; वह पोर्टल हमसे खुला नहीं
  • फ़ीस: CM हेल्पलाइन की एंट्री में आवेदन फ़ीस "नि:शुल्क" लिखी है

आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।

कहाँ चलती है

UPउत्तर प्रदेशBRबिहारMPमध्य प्रदेश: यह योजनाRJराजस्थानMHमहाराष्ट्रGJगुजरातJHझारखंडCGछत्तीसगढ़HRहरियाणाDLदिल्लीUKउत्तराखंडHPहिमाचल प्रदेशPBपंजाबWBपश्चिम बंगालODओडिशाASअसमKAकर्नाटकTNतमिलनाडुKLकेरलAPआंध्र प्रदेशTSतेलंगानाGAगोवाJKजम्मू और कश्मीरLAलद्दाखARअरुणाचल प्रदेशMNमणिपुरMLमेघालयMZमिज़ोरमNLनागालैंडSKसिक्किमTRत्रिपुराCHचंडीगढ़PYपुडुचेरीANअंडमान और निकोबारDHदादरा नगर हवेली और दमन दीवLDलक्षद्वीप

रंगीन खाना: मध्य प्रदेश, जहाँ यह योजना चलती है। हर खाना एक राज्य या UT है, उसकी जगह के आसपास (यह नक़्शा नहीं है, सीमाएँ नहीं दिखाईं)। खाना छूकर राज्य का पेज खोलें।

ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें

  • उम्र का सर्टिफ़िकेट (आयु प्रमाण पत्र)
  • सर्टिफ़िकेट कि पति-पत्नी की सिर्फ़ बेटियाँ हैं और कोई ज़िंदा बेटा नहीं
  • एफ़िडेविट (शपथ पत्र) कि पति-पत्नी इनकम टैक्स नहीं देते और उनका कोई बेटा नहीं है
  • जोड़े का साथ का फ़ोटो, अकेले हों तो अकेले का फ़ोटो
  • विधवा के लिए पति का डेथ सर्टिफ़िकेट, पति की छोड़ी महिला (परित्यक्ता) के लिए अदालत के ऑर्डर की सर्टिफ़ाइड कॉपी

आवेदन के बाद

शिकायत

  • अपील गाँव में SDM (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) के पास, शहर में कलेक्टर या SDM के पास होती है। CM हेल्पलाइन की एंट्री के मुताबिक़
  • शिकायत CM हेल्पलाइन 181 पर भी हो सकती है (cmhelpline.mp.gov.in)

स्टेटस का मतलब

  • दफ़्तर में आवेदन देने पर रसीद (पावती) मिलना ज़रूरी है, और फ़ैसला 15 काम के दिनों में होना है। CM हेल्पलाइन की एंट्री के मुताबिक़

परिवार का रिकॉर्ड (समग्र आईडी)

  • MP में समग्र आईडी की जानकारी (जैसे शादी की स्थिति या माता-पिता का नाम) ग़लत हो, तो samagra.gov.in पर ऑनलाइन सुधार की अर्ज़ी दें (MP सरकार का ऑर्डर, 7 अप्रैल 2025)। ज़िंदा व्यक्ति ग़लती से "मृत" दर्ज हो, तो उसे ख़ुद ग्राम पंचायत या वार्ड दफ़्तर जाना होता है (16 अप्रैल 2024 का ऑर्डर)। (samagra.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

मध्य प्रदेश में शिकायत

  • मध्य प्रदेश की CM हेल्पलाइन का नंबर 181 है। MP सरकार के मुताबिक़ 181 पर आई शिकायत उस काम वाले डिपार्टमेंट के अफ़सर को भेजी जाती है। (cmhelpline.mp.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
  • MP सरकार के मुताबिक़ राज्य सरकार की दी जा रही सभी सुविधाओं से जुड़ी शिकायत CM हेल्पलाइन में दर्ज की जा सकती है। (cmhelpline.mp.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

शिकायत कहाँ करें

  • सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
  • शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )

धोखे से बचें

  • ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
  • पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
  • कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )

और ज़रूरी बातें

  • CM हेल्पलाइन की एंट्री में नहीं लिखा कि यह पेंशन किसी दूसरी पेंशन (जैसे बुज़ुर्ग, विधवा या दिव्यांग पेंशन) के साथ मिल सकती है या नहीं

क्या बदला

  • 1 अप्रैल 2013: योजना की शुरुआत (CM हेल्पलाइन की एंट्री की शुरू होने की तारीख़) (सोर्स)

इससे जुड़ी योजनाएँ

किस मौक़े पर काम आती है: 60 साल या ज़्यादा उम्र।

मध्य प्रदेश की सभी योजनाएँ: मध्य प्रदेश की योजनाएँ।

अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।

सोर्स

  1. CM Helpline scheme entry: मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Schemeid 372), last updated 02-01-2026
    Lok Seva Prabandhan Vibhag (Public Service Management Department), Madhya Pradesh: CM Helpline scheme directory
  2. CM Helpline Madhya Pradesh: हमारे बारे में (181)
    Lok Seva Prabandhan Vibhag (Public Service Management Department), Madhya Pradesh: CM Helpline scheme directory

ये नियम सरकारी रिकॉर्ड से को जाँचे गए। सभी योजनाओं में क्या बदला: बदलाव का पेज।