निर्माण श्रमिक पेंशन, उत्तराखंड (बोर्ड): 60 साल पर ₹1,000 महीना, 65 साल पर ₹1,500
₹1,000 महीना। किसे: उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हो, उम्र 60 साल पूरी हो।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं
स्टेटस: बोर्ड की अपनी वेबसाइट (ukbocw.uk.gov.in) के "योजना विवरण" पेज (3 नवंबर 2026 को अपडेट, उसी दिन देखा) पर रजिस्टर्ड श्रमिकों की योजनाएँ और उनकी रक़म लिखी हैं। होम पेज पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और टोल फ़्री नंबर है। हर योजना का सरकारी ऑर्डर (स्कैन PDF) हमने नहीं पढ़ा, इसलिए रक़म बोर्ड के पेज पर टिकी है।
एक नज़र में
- ₹1,000 से ₹1,500 महीनारकम
- 2शर्तें
- 1डॉक्यूमेंट
- ऑनलाइनआवेदन
- चल रही हैयोजना का हाल
क्या मिलता है
₹1,000 महीना (सोर्स)
- उम्र 65 साल या ज़्यादा: 65 साल या ज़्यादा उम्र पर ₹1,500 महीना
- 60 से 64 साल की उम्र पर ₹1,000 महीना
पैसा कैसे आता है: छह-छह महीने पर, यानी हर बार 6 महीने की पेंशन। बैंक खाते में कैसे आती है, यह पेज पर नहीं लिखा
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
कितना पैसा बनता है
₹12,000 12 महीने में
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हो
- उम्र 60 साल पूरी हो
ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं
- उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हो
- उम्र 60 साल पूरी हो
ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।
पूरी योजना एक नक़्शे में
किसे मिलती है: 2 शर्तें
- उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में रजिस्टर्ड निर्माण श्रमिक हो
- उम्र 60 साल पूरी हो
क्या मिलता है: ₹1,000 से ₹1,500 महीना
- ₹1,000 महीना
आवेदन कहाँ: 2 जगहें
- ऑनलाइन: ukbocw.uk.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800 2127 174 (टोल फ़्री)
डॉक्यूमेंट: 1 डॉक्यूमेंट
- हर 6 महीने पर गज़ेटेड अफ़सर से वेरिफ़ाई, ख़ुद के ज़िंदा होने का सर्टिफ़िकेट
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: ukbocw.uk.gov.in
- स्टेटस: ukbocw.uk.gov.in
- हेल्पलाइन: 1800 2127 174 (टोल फ़्री)
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
कहाँ चलती है
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- हर 6 महीने पर गज़ेटेड अफ़सर से वेरिफ़ाई, ख़ुद के ज़िंदा होने का सर्टिफ़िकेट
आवेदन के बाद
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- पेंशन छह-छह महीने पर मिलती है, और हर 6 महीने पर गज़ेटेड अफ़सर से वेरिफ़ाई, ख़ुद के ज़िंदा होने का सर्टिफ़िकेट देना ज़रूरी है
स्टेटस का मतलब
- बोर्ड की वेबसाइट पर योजना के आवेदन की स्थिति देखने का पेज है (ukbocw.uk.gov.in)
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in; सोर्स: uidai.gov.in, जाँचा: )
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए। (सोर्स: dbtbharat.gov.in, जाँचा: )
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in; सोर्स: uidai.gov.in, जाँचा: )
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
उत्तराखंड में शिकायत
- उत्तराखंड सरकार के मुताबिक़ CM हेल्पलाइन में शिकायत टोल फ़्री नंबर 1905 पर फ़ोन करके, वेब पोर्टल पर या मोबाइल ऐप से दर्ज की जा सकती है। (सोर्स: cmhelpline.uk.gov.in, जाँचा: )
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
क्या करना होगा
- पेंशन छह-छह महीने पर मिलती है। हर 6 महीने पर गज़ेटेड अफ़सर से वेरिफ़ाई, ख़ुद के ज़िंदा होने का सर्टिफ़िकेट देना ज़रूरी है
और ज़रूरी बातें
- पेंशन के पीछे के सरकारी ऑर्डर की स्कैन PDF हमने नहीं पढ़ी, इसलिए रजिस्ट्रेशन के कितने साल या कंट्रीब्यूशन (अंशदान) जैसी कोई और शर्त हमें नहीं मिली। बोर्ड से पूछ लें
- पेंशन पाने वाले की मौत पर पति या पत्नी को ₹500 महीना पारिवारिक पेंशन मिलती है
इससे जुड़ी योजनाएँ
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निर्माण श्रमिक के बच्चों की पढ़ाई की मदद, उत्तराखंड (बोर्ड): क्लास के हिसाब से साल में ₹1,800 से ₹10,000
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वृद्धावस्था पेंशन, उत्तराखंड: 60 साल या ज़्यादा उम्र पर ₹1,500 महीना
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निराश्रित विधवा पेंशन (भरण पोषण अनुदान), उत्तराखंड: ₹1,500 महीना
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दिव्यांग पेंशन, उत्तराखंड: 40% या ज़्यादा दिव्यांगता पर ₹1,500 महीना
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किसान पेंशन, उत्तराखंड: 60 साल से ऊपर के किसान को ₹1,200 महीना
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तीलू रौतेली पेंशन, उत्तराखंड: खेती के काम में दिव्यांग हुए गाँव के व्यक्ति को ₹1,200 महीना
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (IGNOAPS): केंद्र का हिस्सा
किस मौक़े पर काम आती है: 60 साल या ज़्यादा उम्र।
उत्तराखंड की सभी योजनाएँ: उत्तराखंड की योजनाएँ।
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Uttarakhand BOCW Welfare Board website: 'Yojana Vivaran' (scheme details), page 1 of 2, page updated 03-11-2026
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Uttarakhand BOCW Welfare Board website: 'Yojana with government order' (list of the schemes and the PDFs of their orders)
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Uttarakhand BOCW Welfare Board website: home page (toll-free number, online registration, registration and scheme application status)