दिव्यांग पेंशन (निराश्रित दिव्यांगजन के भरण-पोषण के लिए अनुदान), उत्तर प्रदेश
₹1,000 महीना। किसे: कम से कम 40 परसेंट दिव्यांगता, उम्र 18 साल पूरी (ऊपर कोई सीमा नहीं लिखी), वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी या ऐसी किसी दूसरी योजना से पेंशन या मदद न मिल रही हो और 1 और शर्त।

किसने लिखा: योजना चेक (PAV Technologies)। नियम सरकारी रिकॉर्ड से, AI सॉफ़्टवेयर की मदद से लिखे गए हैं, और हर नियम परिवारों के एग्ज़ाम्पल से जाँचा जाता है (अभी 1,980 परिवार, जिनके 2,367 जवाब सरकारी रिकॉर्ड से हाथ से निकालकर टूल से मिलाए जाते हैं)। सरकारी रिकॉर्ड से जाँचा: । हम नियम कैसे लिखते हैं
स्टेटस: दिव्यांगजन सशक्तीकरण डिपार्टमेंट का अपना पेज (10 जनवरी 2025 को आख़िरी बार अपडेट) ₹1,000 प्रति महीना बताता है, और 2026-27 के बजट नोट में 11 लाख से ज़्यादा लोगों को ₹1,000 महीना लिखा है। 3 नवंबर 2026 को देखा।
एक नज़र में
- ₹1,000महीना
- 4शर्तें
- 3डॉक्यूमेंट
- ऑनलाइन और ऑफ़लाइनआवेदन
- चल रही हैयोजना का हाल
क्या मिलता है
₹1,000 महीना (सोर्स)
पैसा कैसे आता है: आधार बेस्ड पेमेंट से आधार से जुड़े बैंक खाते में
परिवार में जो भी शर्तें पूरी करे, उसे यह अलग से मिलती है।
कितना पैसा बनता है
₹12,000 12 महीने में
किसे मिलती है
ये सारी बातें सही होनी चाहिए:
- कम से कम 40 परसेंट दिव्यांगता
- उम्र 18 साल पूरी (ऊपर कोई सीमा नहीं लिखी)
- वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी या ऐसी किसी दूसरी योजना से पेंशन या मदद न मिल रही हो
- परिवार की कमाई गाँव में साल में ₹46,080 तक और शहर में साल में ₹56,460 तक (प्रति परिवार प्रति साल)
पूरी योजना एक नक़्शे में
किसे मिलती है: 4 शर्तें
- कम से कम 40 परसेंट दिव्यांगता
- उम्र 18 साल पूरी (ऊपर कोई सीमा नहीं लिखी)
- वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी या ऐसी किसी दूसरी योजना से पेंशन या मदद न मिल रही हो
- परिवार की कमाई गाँव में साल में ₹46,080 तक और शहर में साल में ₹56,460 तक (प्रति परिवार प्रति साल)
क्या मिलता है: ₹1,000 महीना
- ₹1,000 महीना
आवेदन कहाँ: 2 जगहें
- ऑनलाइन: uphwd.gov.in
- ऑफ़लाइन: डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ आवेदन जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी से, या इंटरनेट पर sspy-up.gov.in पोर्टल पर भरा जा सकता है। 3 नवंबर 2026 को इस पोर्टल का सिक्योरिटी सर्टिफ़िकेट एक्सपायर था (25 मार्च 2026 से), इसलिए हम उसका लिंक नहीं दे रहे
डॉक्यूमेंट: 3 डॉक्यूमेंट
- दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट: कम से कम 40 परसेंट, सक्षम मेडिकल अफ़सर का
- इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), ज़िले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का जारी किया हुआ
- आधार से जुड़ा बैंक खाता (पेंशन आधार बेस्ड पेमेंट से आती है)
रुक सकती है अगर: 1 बात
- परिवार की कमाई गाँव में साल में ₹46,080 या शहर में साल में ₹56,460 से ऊपर जाए
इसके साथ नहीं मिलती: 3 योजनाएँ
ख़ुद जाँचें: हर शर्त पर हाँ या नहीं
- कम से कम 40 परसेंट दिव्यांगता
- उम्र 18 साल पूरी (ऊपर कोई सीमा नहीं लिखी)
- वृद्धावस्था, विधवा, समाजवादी या ऐसी किसी दूसरी योजना से पेंशन या मदद न मिल रही हो
- परिवार की कमाई गाँव में साल में ₹46,080 तक और शहर में साल में ₹56,460 तक (प्रति परिवार प्रति साल)
ऊपर हर शर्त पर हाँ, नहीं या पता नहीं चुनें।
क्या चीज़ इसे रोक सकती है
- परिवार की कमाई गाँव में साल में ₹46,080 या शहर में साल में ₹56,460 से ऊपर जाए
किसके साथ नहीं मिलती
एक इंसान को यह योजना या इनमें से कोई एक ही मिलती है:
- निराश्रित महिला पेंशन (विधवा पेंशन), उत्तर प्रदेश
- वृद्धावस्था पेंशन, उत्तर प्रदेश
- महात्मा गांधी पेंशन योजना (निर्माण मज़दूर बोर्ड), उत्तर प्रदेश
आवेदन और स्टेटस
- ऑनलाइन आवेदन: uphwd.gov.in
- ऑफ़लाइन: डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ आवेदन जन सुविधा केंद्र या लोकवाणी से, या इंटरनेट पर sspy-up.gov.in पोर्टल पर भरा जा सकता है। 3 नवंबर 2026 को इस पोर्टल का सिक्योरिटी सर्टिफ़िकेट एक्सपायर था (25 मार्च 2026 से), इसलिए हम उसका लिंक नहीं दे रहे
- स्टेटस: डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ आवेदन का स्टेटस भी sspy-up.gov.in पोर्टल पर दिखता है
आवेदन ऊपर लिखी जगह पर ही करें। योजना चेक कोई आवेदन, फ़ीस, आधार या बैंक की जानकारी नहीं लेता।
कहाँ चलती है
ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें
- दिव्यांगता सर्टिफ़िकेट: कम से कम 40 परसेंट, सक्षम मेडिकल अफ़सर का
- इनकम सर्टिफ़िकेट (आय प्रमाण पत्र), ज़िले के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट का जारी किया हुआ
- आधार से जुड़ा बैंक खाता (पेंशन आधार बेस्ड पेमेंट से आती है)
आवेदन के बाद
शिकायत
- पेज के मुताबिक़ किसी भी विवाद पर दिव्यांगजन सशक्तीकरण डिपार्टमेंट के प्रमुख सचिव का फ़ैसला आख़िरी होता है। डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर “शिकायत निवारण” का लिंक jansunwai.up.nic.in का है
पैसा मिलता रहे, इसके लिए
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ पेंशन लेने वाले की मौत होने या उसके हक़दार न रहने की किस्त के बाद पेंशन बंद हो जाती है। फ़र्ज़ी काग़ज़ या ग़लत जानकारी से लिया पैसा ज़मीन के बक़ाये की तरह वसूला जाता है
छूटा हुआ पैसा
- डिपार्टमेंट के पेज के मुताबिक़ नए आवेदन करने वाले को पुराना बक़ाया (एरियर) नहीं मिलता
पैसा बैंक खाते में आता है, तो पहले ये देख लें
- आधार, बैंक खाते और योजना के फ़ॉर्म में नाम एक जैसा रखें। आधार में नाम योजना के रिकॉर्ड से अलग हो, तो UIDAI के मुताबिक़ नज़दीकी आधार एनरोलमेंट सेंटर जाकर आधार में नाम ठीक कराएँ। (appointments.uidai.gov.in; सोर्स: uidai.gov.in, जाँचा: )
- अगर दो बैंकों ने एक ही आधार लिंक करा रखा है, तो NPCI के मैपर में सबसे आख़िरी लिंकिंग मानी जाती है, और DBT उसी बैंक में जाता है (NPCI का SOP, DBT Bharat की साइट पर, फ़रवरी 2021)। दूसरे बैंक में आधार देने से पहले सोच लें कि पैसा किस बैंक में चाहिए। (सोर्स: dbtbharat.gov.in, जाँचा: )
- आपके आधार से कौन-सा बैंक लिंक है, यह UIDAI के myAadhaar पोर्टल पर देखा जा सकता है। (myaadhaar.uidai.gov.in; सोर्स: uidai.gov.in, जाँचा: )
- बैंक खाते की KYC अपडेट रखें। RBI के मुताबिक़ इससे बैंकिंग सर्विस बिना रुकावट चलती रहती है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
परिवार का रिकॉर्ड (फ़ैमिली आईडी - एक परिवार एक पहचान)
- UP में राशन कार्ड के बिना बनी फ़ैमिली आईडी में ग़लती हो, तो familyid.up.gov.in पर साइन इन करके सुधार की अर्ज़ी दें (UP सरकार का ऑर्डर, 4 जून 2025)। (familyid.up.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
उत्तर प्रदेश में शिकायत
- UP सरकार का शिकायत पोर्टल 'जनसुनवाई-समाधान' (IGRS) है। UP सरकार की साइट के मुताबिक़ यह राज्य में शिकायत निपटाने का एक सिस्टम है। (jansunwai.up.nic.in; सोर्स: up.gov.in, जाँचा: )
- तय समय तक कार्रवाई न हो, तो जनसुनवाई-समाधान पोर्टल पर रिमाइंडर (पोर्टल पर 'अनुस्मारक') भेजने का ऑप्शन है। (सोर्स: jansunwai.up.nic.in, जाँचा: )
- UP सरकार की हेल्पलाइन लिस्ट के मुताबिक़ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन का नंबर 1076 है। (सोर्स: up.gov.in, जाँचा: )
शिकायत कहाँ करें
- सरकारी सर्विस से जुड़ी किसी भी बात की शिकायत केंद्र सरकार के CPGRAMS पोर्टल (pgportal.gov.in) पर 24 घंटे, हर दिन की जा सकती है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- केंद्र सरकार की योजना चलाने का काम राज्य सरकार करती हो, तब भी CPGRAMS की गाइडलाइन के मुताबिक़ उसकी शिकायत केंद्र का वही मंत्रालय देखता है, जिसकी वह योजना है। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- राज्य सरकार या UT के काम की शिकायत CPGRAMS पर डालें, तो वह उसी राज्य या UT की सरकार को भेज दी जाती है। CPGRAMS के मुताबिक़ आप अपनी शिकायत के बारे में उस राज्य सरकार से सीधे भी पूछ सकते हैं। (सोर्स: pgportal.gov.in, जाँचा: )
- शिकायत दर्ज होने पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। CPGRAMS के मुताबिक़ उसी नंबर से शिकायत का स्टेटस देखा जा सकता है। (pgportal.gov.in; सोर्स, जाँचा: )
धोखे से बचें
- ऑनलाइन पैसे की ठगी हो जाए, तो RBI के मुताबिक़ तुरंत cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें या 1930 पर फ़ोन करें। (cybercrime.gov.in; सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- पेमेंट रिलीज़ कराने या क्लेम पास कराने के नाम पर कोई पैसा माँगे, तो न दें। PFMS ख़ुद लिखता है कि वह पेमेंट प्रोसेस करने के लिए किसी से पैसा नहीं माँगता। (सोर्स: pfms.gov.in, जाँचा: )
- पैसा पाने के लिए कहीं भी PIN या पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होती (RBI)। कोई ऐसा करने को कहे, तो रुकें: यह ठगी का तरीक़ा हो सकता है। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
- कोई ऐप अनजान जगह से, या किसी अनजान आदमी के कहने पर डाउनलोड न करें। SMS, ईमेल, सोशल मीडिया या WhatsApp जैसे मैसेंजर पर आई ऐप की APK फ़ाइल या लिंक भी इंस्टॉल न करें (RBI)। (सोर्स: rbi.org.in, जाँचा: )
क्या करना होगा
- उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों और सच में यहीं रहते हों; पैसा आधार से जुड़े बैंक खाते में आता है
और ज़रूरी बातें
- सरकारी संस्थाओं या गृहों में मुफ़्त भरण-पोषण पाने वाले को यह पेंशन नहीं मिलती। कौन हक़दार है, इस पर ज़िलाधिकारी का फ़ैसला आख़िरी होता है।
- नए आवेदन करने वालों को पैसा बजट के हिसाब से “पहले आओ, पहले पाओ” पर मिलता है, और पुराना बक़ाया (एरियर) नहीं मिलता।
क्या बदला
- 2017: पेंशन ₹300 से बढ़कर ₹1,000 महीना हुई (बजट नोट में लिखा है कि 2017 से पहले ₹300 थी); इसका ऑर्डर हमें नहीं मिला (सोर्स)
इससे जुड़ी योजनाएँ
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शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार (दिव्यांगजन की शादी पर), उत्तर प्रदेश
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इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन (IGNDPS): केंद्र का हिस्सा
किस मौक़े पर काम आती है: दिव्यांगता।
उत्तर प्रदेश की सभी योजनाएँ: उत्तर प्रदेश की योजनाएँ।
अपने परिवार के लिए जाँचें: टूल आपके परिवार के लिए केंद्र की और आपके राज्य की योजनाएँ एक साथ जाँचता है।
सोर्स
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Divyang Pension: grant for the upkeep of destitute persons with disabilities (Divyangjan Empowerment Department page)
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Order on online application, sanction and distribution of old age / widow / disability pensions
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Highlights & Salient Features of Uttar Pradesh Budget for FY 2026-27 (English; press document of the Information & Public Relations Department, UP; the website names the file 'Final English Budget 2026-27')